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कोरोना पर फेक न्यूज फैलाना पड़ सकता है भारी, मंडी ने कानूनी कार्रवाई के आदेश किए जारी - corona virus fake news

कोरोना वायरस को लेकर फेक न्यूज और भ्रामक मैसेज पर मंडी प्रशासन ने कड़ा रुख जाहिर किया है. उपायुक्त मंडी ने भ्रामक मैसेज करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है.

Mandi administration will take strict action on fake news
फेक न्यूज पर मंडी प्रशासन सख्ति से करेगा कार्रवाई
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Published : Mar 21, 2020, 11:01 AM IST

मंडी: कोरोना वायरस को लेकर सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और भ्रामक मैसेज या अफवाह फैलाने महंगा पड़ सकता है. कोरोना को लेकर सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मंडी जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं.

जिला दंडाधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने लोगों से आग्रह किया है कि कोरोना वायरस से बचाव और उपचार में प्रशासन का सहयोग करें और केवल अधिकृत और पुष्ट जानकारी को ही सोशल मीडिया में पोस्ट करें. उन्होंने कहा कि अफवाहों, फेक न्यूज और भ्रामक मैसेज को सोशल मीडिया पर शेयर न करें.

वीडियो रिपोर्ट

ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि सरकार और प्रशासन की ओर से जारी सभी आदेश आधिकारिक वेबसाइटों और सोशल मीडिया अकाउंटप पर तुरंत अपलोड किए जा रहे हैं, जो आम जनता के लिए सुलभ हैं. लोग सही जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइटों को देख सकते हैं. आदेशों के मुताबिक इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, ऑन लाइन न्यूज पोर्टल इत्यादि के माध्यम से किसी भी फर्जी और अपुष्ट समाचार या गलत सूचना को साझा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

मंडी: कोरोना वायरस को लेकर सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और भ्रामक मैसेज या अफवाह फैलाने महंगा पड़ सकता है. कोरोना को लेकर सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मंडी जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं.

जिला दंडाधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने लोगों से आग्रह किया है कि कोरोना वायरस से बचाव और उपचार में प्रशासन का सहयोग करें और केवल अधिकृत और पुष्ट जानकारी को ही सोशल मीडिया में पोस्ट करें. उन्होंने कहा कि अफवाहों, फेक न्यूज और भ्रामक मैसेज को सोशल मीडिया पर शेयर न करें.

वीडियो रिपोर्ट

ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि सरकार और प्रशासन की ओर से जारी सभी आदेश आधिकारिक वेबसाइटों और सोशल मीडिया अकाउंटप पर तुरंत अपलोड किए जा रहे हैं, जो आम जनता के लिए सुलभ हैं. लोग सही जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइटों को देख सकते हैं. आदेशों के मुताबिक इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, ऑन लाइन न्यूज पोर्टल इत्यादि के माध्यम से किसी भी फर्जी और अपुष्ट समाचार या गलत सूचना को साझा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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