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कोरोना कर्फ्यू का पालन करें लोग, गाइडलाइन जारी करते हुए प्रशासन ने की अपील

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Published : May 6, 2021, 10:52 PM IST

मंडी जिले में भी 7 मई सुबह 6 बजे से 17 मई सुबह तक 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा. उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मंडी जिले में प्रतिदिन कारोना संक्रमण के औसतन 400 मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में जनहित में कुछ बंदिशें लगाना बहुत जरूरी है. उन्होंने जिलेवासियों से 10 दिन के इस कोरोना कर्फ्यू में सहयोग की अपील की है.

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मंडी: कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशानुसार मंडी जिले में भी 7 मई सुबह 6 बजे से 17 मई सुबह तक 6 बजे तक दिन-रात कोरोना कर्फ्यू रहेगा. उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मंडी जिले में प्रतिदिन कारोना संक्रमण के औसतन 400 मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में जनहित में कुछ बंदिशें लगाना बहुत जरूरी है. उन्होंने जिलेवासियों से 10 दिन के इस कोरोना कर्फ्यू में सहयोग की अपील की है.

जारी रहेंगी ये सेवाएं

ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिले में कोरोना टीकाकरण का कार्य चलता रहेगा. इसके लिए किसी तरह की रोक नहीं होगी. कोरोना टेस्टिंग का कार्य भी यथावत चलेगा. उन्होंने बताया कि इस दौरान सार्वजनिक जगहों पर पांच से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी. पूर्व अनुमति के साथ विवाह समारोह और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को भाग लेने की इजाजत होगी. उपायुक्त ने बताया कि सरकारी और निजी परिवहन सेवाएं 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगी. अंतरराज्यीय और अंतरजिला परिवहन सेवा भी जारी रहेगी. सभी तरह के मालवाहक वाहनों का परिवहन जारी रहेगा. कृषि, बागवानी और अन्य कार्य से जुड़े श्रमिकों को कार्य स्थल पर जाने की छूट होगी. निर्माण कार्य पहले की तरह ही कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना के साथ किए जा सकते हैं. उन्होंने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान स्वास्थ्य, बिजली, दूरसंचार, जलापूर्ति, स्वच्छता आदि सभी जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी.

वीडियो.

पोस्ट ऑफिस, बैंक शाखाएं, एटीएम, नॉन बैंकिंग वित्तीय संस्थान न्यूनतम स्टाफ के साथ खुलेंगे. औद्योगिक इकाइयां खुली रहेंगी. उन्होंने बताया कि किराना समेत आवश्यक वस्तुओं की दुकानें शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी. दवाई, राशन, फल, सब्जियों, दूध, मीट, गृह निर्माण सामग्री की दुकानें, डीटीएच, मोबाइल रिचार्ज दुकानें जिनमें कोई अन्य सामग्री का विक्रय न हो, वह भी शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी. होटल और ढाबे पर्यटन विभाग की एसओपी के अनुसार खुलेंगे. इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के कार्यालय खुले रहेंगे. ई कॉमर्स गतिविधियां जारी रहेंगी. पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी की सप्लाई जारी रहेगी. इसके अलावा अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, टेली मेडिसिन, दवा दुकानें, मेडिकल लैब, पशु औषधालय, फार्मा उद्योग, कृषि विक्रय केंद्र, खाद तथा कीटनाशक दवाइयों की दुकानें भी खुली रहेंगी.

बंद रहेंगी ये सेवाएं

कोरोना कर्फ्यू के दौरान आपातकालीन सेवाओं एवं अन्य जरूरी कार्यों में लगे कार्यालयों और संस्थानों को छोड़कर अन्य सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. अधिकारी और कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम के मॉडल के अनुरूप काम करेंगे. सिनेमा हॉल, शराब की दुकानें, बार, जिम, स्वीमिंग पूल इत्यादि बंद रहेंगे. इसके अलावा जिन सेवाओं को कोरोना कर्फ्यू को लेकर जारी आदेश में छूट की श्रेणी में नहीं रखा गया है, वह बंद रहेंगी.

गाइडलाइन का सख्ती से करें पालन

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने लोगों से प्रदेश सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. इसमें जुर्माने के अलावा बार-बार समझाने पर भी नहीं मानने वालों को 8 दिन के लिए लॉकअप में रखने की सजा का प्रावधान भी है. उन्होंने कहा कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सामग्री की ढुलाई में लगी गाडि़यों पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं होगी. उन्होंने लोगों से अनावश्यक घर से बाहर न निकलने की अपील की.

ये भी पढ़ें: सुंदरनगर में कोरोना से बेटे और पिता की मौत, घर में नहीं बचा कोई पुरुष

मंडी: कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशानुसार मंडी जिले में भी 7 मई सुबह 6 बजे से 17 मई सुबह तक 6 बजे तक दिन-रात कोरोना कर्फ्यू रहेगा. उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मंडी जिले में प्रतिदिन कारोना संक्रमण के औसतन 400 मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में जनहित में कुछ बंदिशें लगाना बहुत जरूरी है. उन्होंने जिलेवासियों से 10 दिन के इस कोरोना कर्फ्यू में सहयोग की अपील की है.

जारी रहेंगी ये सेवाएं

ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिले में कोरोना टीकाकरण का कार्य चलता रहेगा. इसके लिए किसी तरह की रोक नहीं होगी. कोरोना टेस्टिंग का कार्य भी यथावत चलेगा. उन्होंने बताया कि इस दौरान सार्वजनिक जगहों पर पांच से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी. पूर्व अनुमति के साथ विवाह समारोह और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को भाग लेने की इजाजत होगी. उपायुक्त ने बताया कि सरकारी और निजी परिवहन सेवाएं 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगी. अंतरराज्यीय और अंतरजिला परिवहन सेवा भी जारी रहेगी. सभी तरह के मालवाहक वाहनों का परिवहन जारी रहेगा. कृषि, बागवानी और अन्य कार्य से जुड़े श्रमिकों को कार्य स्थल पर जाने की छूट होगी. निर्माण कार्य पहले की तरह ही कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना के साथ किए जा सकते हैं. उन्होंने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान स्वास्थ्य, बिजली, दूरसंचार, जलापूर्ति, स्वच्छता आदि सभी जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी.

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पोस्ट ऑफिस, बैंक शाखाएं, एटीएम, नॉन बैंकिंग वित्तीय संस्थान न्यूनतम स्टाफ के साथ खुलेंगे. औद्योगिक इकाइयां खुली रहेंगी. उन्होंने बताया कि किराना समेत आवश्यक वस्तुओं की दुकानें शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी. दवाई, राशन, फल, सब्जियों, दूध, मीट, गृह निर्माण सामग्री की दुकानें, डीटीएच, मोबाइल रिचार्ज दुकानें जिनमें कोई अन्य सामग्री का विक्रय न हो, वह भी शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी. होटल और ढाबे पर्यटन विभाग की एसओपी के अनुसार खुलेंगे. इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के कार्यालय खुले रहेंगे. ई कॉमर्स गतिविधियां जारी रहेंगी. पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी की सप्लाई जारी रहेगी. इसके अलावा अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, टेली मेडिसिन, दवा दुकानें, मेडिकल लैब, पशु औषधालय, फार्मा उद्योग, कृषि विक्रय केंद्र, खाद तथा कीटनाशक दवाइयों की दुकानें भी खुली रहेंगी.

बंद रहेंगी ये सेवाएं

कोरोना कर्फ्यू के दौरान आपातकालीन सेवाओं एवं अन्य जरूरी कार्यों में लगे कार्यालयों और संस्थानों को छोड़कर अन्य सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. अधिकारी और कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम के मॉडल के अनुरूप काम करेंगे. सिनेमा हॉल, शराब की दुकानें, बार, जिम, स्वीमिंग पूल इत्यादि बंद रहेंगे. इसके अलावा जिन सेवाओं को कोरोना कर्फ्यू को लेकर जारी आदेश में छूट की श्रेणी में नहीं रखा गया है, वह बंद रहेंगी.

गाइडलाइन का सख्ती से करें पालन

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने लोगों से प्रदेश सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. इसमें जुर्माने के अलावा बार-बार समझाने पर भी नहीं मानने वालों को 8 दिन के लिए लॉकअप में रखने की सजा का प्रावधान भी है. उन्होंने कहा कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सामग्री की ढुलाई में लगी गाडि़यों पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं होगी. उन्होंने लोगों से अनावश्यक घर से बाहर न निकलने की अपील की.

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