करसोग/मंडी: प्रदेश के कई जिलों में सामने आए कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए मंडी जिला प्रशासन और सख्त हो गया है. इसके चलते डीसी मंडी ने सभी एसडीएम को कोविड पास के दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं.
डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने जिला से बाहर जाने, आने वाली और उपमंडल की परिधि में चल रही गाड़ियों की सख्ती से जांच करने के आदेश जारी किए है. इसी कड़ी में एसडीएम करसोग ने भी नाकों पर वाहनों की गहनता के साथ जांच के आदेश जारी कर दिए हैं. इस आदेशों के मुताबिक अगर चालक कोविड पास में अनुमति से अधिक व्यक्तियों को गाड़ी में बिठाता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी.
यही नहीं कोविड पास के दुरुपयोग में गाड़ी को भी जब्त किया जाएगा. एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर ने डीएसपी करसोग को इस बारे में सूचित कर दिया है.
बाहरी राज्य और अन्य जिलों से पहुंच रहे लोग
प्रदेश भर में जारी कर्फ्यू के बाद भी लोगों का जिला की सीमाओं में प्रवेश करने का सिलसिला थम नहीं रहा है. प्रदेश भर में परिवहन सेवा बंद होने के बावजूद लोग एक से दूसरे जिलों की सीमाओं में प्रवेश कर रहे हैं. यही नहीं कर्फ्यू के बाद भी बाहरी राज्यों से लोगों के प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रवेश करने की शिकायतें मिली है. इसे देखते हुए प्रशासन अब और अधिक सतर्क हो गया है. ऐसे में दो जिलों की आपस में लगती सीमाओं पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है. इस दौरान किसी भी व्यक्ति के कानून की उल्लंघना करते पाए जाने पर पर उसके खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है.
ऐसे वाहनों पर अंदेशा
जिला मंडी में जरूरी खाद्य वस्तुओं सहित सब्जियों की ढुलाई के लिए बड़ी संख्या में कोविड पास जारी किए गए हैं. मंडी जिला से अन्य जिलों सहित बाहरी राज्य को वाहन सब्जियों की सप्लाई लेकर जाते हैं. इसके अतिरिक्त बाहरी राज्यों से भी वाहन जरूरी खाद्य वस्तुओं सहित सब्जी लेकर मंडी जिला के विभिन्न उपमंडलों में प्रवेश करते हैं. ऐसे में अंदेशा है कि इन्हीं वाहनों में लोग आसानी से जिला के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हों. हालांकि, प्रशासन को ऐसी शिकायतें भी मिली हैं.
इसको देखते अब चालक को कोविड पास में मिली अनुमति की पालना करनी होगी. अगर पास में एक ही व्यक्ति के लिए अनुमति है, तो चालक के अतिरिक्त गाड़ी में कोई नहीं बैठेगा. वहीं, दो लोगों को बिठाने की अनुमति होने पर गाड़ी में तीसरे व्यकित को नहीं बिठाया जा सकता है.
एसडीएम करसोग सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि डीसी मंडी के आदेश हैं कि जो भी गाड़ी उपमंडल की सीमा से बाहर जाती है और प्रवेश करती है या फिर उपमंडल की परिधि में चलती है. ऐसे सभी वाहनों के कोविड पास चेक किए जाएं. इस दौरान परमिशन के अतिरिक्त किसी व्यक्ति के गाड़ी में बैठा पाए जाने पर चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी. उन्होंने कहा कि कोविड पास के दुरुपयोग के जुर्म में गाड़ी भी जब्त की जा सकती है.
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