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पॉस मशीनों में अंगूठा लगाने से छूट, डिपुओं में पहले की तरह मिलेगा राशन

कोरोना वायरस के चलते हिमाचल सरकार ने डिपुओं में लगी पॉस मशीन में अंगूठा लगाकर राशन देने में सरकार ने छूट दे दी है. अब 31 मार्च तक उपभोक्ताओं को पहले की तरह ही राशन दिया जाएगा.

Ration will be available on ration card by 31 March
राशन की 31 मार्च तक पहले जैसी व्यवस्था
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Published : Mar 17, 2020, 9:17 AM IST

मंडी: कोरोना वायरस के चलते हिमाचल सरकार ने डिपुओं में लगी पॉस मशीन में अंगूठा लगाकर राशन देने में सरकार ने छूट दे दी है. अब 31 मार्च तक उपभोक्ताओं को पहले की तरह ही राशन दिया जाएगा. इस बारे में सरकार ने सोमवार देर रात को अधिसूचना जारी कर दी है.

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अंडर सेक्रेटरी सुरेश चंद डोगरा ने जारी आदेशों में कहा है कि कोरोना वायरस के तहत जारी एडवाइजरी और गाइड लाइन को देखते हुए डिपुओं में पॉस मशीन के माध्यम से राशन देने में छूट दी गई है.

डिपुओं में उपभोक्ताओं को 31 मार्च तक QR कोड या राशन कार्ड नंबर के आधार पर ही राशन दिया जाएगा. जिसका रिकॉर्ड डिपो धारकों को पहले की तरह रखना होगा. ये आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं. इस बारे में सभी जिला खाद्य नियंत्रकों को भी आदेश दिए जा चुके हैं.

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मंडी: कोरोना वायरस के चलते हिमाचल सरकार ने डिपुओं में लगी पॉस मशीन में अंगूठा लगाकर राशन देने में सरकार ने छूट दे दी है. अब 31 मार्च तक उपभोक्ताओं को पहले की तरह ही राशन दिया जाएगा. इस बारे में सरकार ने सोमवार देर रात को अधिसूचना जारी कर दी है.

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अंडर सेक्रेटरी सुरेश चंद डोगरा ने जारी आदेशों में कहा है कि कोरोना वायरस के तहत जारी एडवाइजरी और गाइड लाइन को देखते हुए डिपुओं में पॉस मशीन के माध्यम से राशन देने में छूट दी गई है.

डिपुओं में उपभोक्ताओं को 31 मार्च तक QR कोड या राशन कार्ड नंबर के आधार पर ही राशन दिया जाएगा. जिसका रिकॉर्ड डिपो धारकों को पहले की तरह रखना होगा. ये आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं. इस बारे में सभी जिला खाद्य नियंत्रकों को भी आदेश दिए जा चुके हैं.

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