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पंचायतों को सीधे नहीं मिलेंगे पांच लाख से ऊपर के काम, अब पहली बार लगेगा ई टेंडर

अब पहली बार ई टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे. जिसके लिए कोई भी पंजीकृत ठेकेदार आवेदन कर सकता है. सरकार की ओर ने इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.

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Published : Aug 13, 2019, 7:03 PM IST

e tender for development work in panchayat

करसोग: पंचायतें अब अपने स्तर पर पांच लाख से ऊपर के काम नहीं करवा सकेंगी. ब्लॉक के तहत पंचायतों में जितने भी पांच लाख से ऊपर के काम होंगे, उसके लिए अब पहली बार ऑन लाइन टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे. जिसके लिए कोई भी पंजीकृत ठेकेदार आवेदन कर सकता है.


सरकार की ओर ने इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. वर्तमान में पंचायतों पर इस तरह की कोई शर्त लागू नहीं थी. मनरेगा के तहत होने वाले कार्य इन आदेशों से बाहर रहेंगे. पंचायतें अपने स्तर पर केवल पांच लाख से नीचे के काम कर सकेंगी. हालांकि इन आदेशों का अंदर खाते विरोध भी हो रहा है.

जानकारी देते बीडीओ राजेंद्र सिंह टेजटा

कौन से बड़े काम होते हैं ब्लॉक के माध्यम से
ब्लॉक के माध्यम से पंचायतों में पैदल मार्ग सहित, सड़कें, भवन निर्माण व सामुदायिक भवन के निर्माण करवाए जाते है. ये सभी ऐसे कार्य हैं, जिसमें पांच लाख से अधिक की धन राशि खर्च होती है. अब इस तरह के सभी निर्माण नए आदर्शों के मुताबिक हो सकेंगे. अभी तक इन कार्यों को करने लिए ई टेंडर की शर्त लागू नहीं थी. पंचायतें लाखों के कार्य अपने स्तर पर ही करती थी.

ब्लॉक दे सकता है 10 लाख की टेक्निकल सेंक्शन
नए आदेशों के मुताबिक ब्लॉक की पावर अब सिर्फ 10 लाख तक की टेक्निकल सेंक्शन देने ही होगी. इसमें 5 लाख की टेक्निकल सेंक्शन की पावर जेई के पास होगी. इससे ऊपर 10 लाख तक टेक्निकल सेंक्शन की पॉवर ब्लॉक इंजीनियर की होगी. इससे ऊपर की टेक्निकल सेंक्शन की पॉवर अधिशाषी अभियंता के पास रहेगी.


अब लगेगा के टेंडर: बीडीओ
बीडीओ राजेंद्र सिंह टेजटा का कहना है कि पंचायतों में पांच लाख से ऊपर के कार्य ई टेंडर के माध्यम से होंगे. इस बारे में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.

करसोग: पंचायतें अब अपने स्तर पर पांच लाख से ऊपर के काम नहीं करवा सकेंगी. ब्लॉक के तहत पंचायतों में जितने भी पांच लाख से ऊपर के काम होंगे, उसके लिए अब पहली बार ऑन लाइन टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे. जिसके लिए कोई भी पंजीकृत ठेकेदार आवेदन कर सकता है.


सरकार की ओर ने इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. वर्तमान में पंचायतों पर इस तरह की कोई शर्त लागू नहीं थी. मनरेगा के तहत होने वाले कार्य इन आदेशों से बाहर रहेंगे. पंचायतें अपने स्तर पर केवल पांच लाख से नीचे के काम कर सकेंगी. हालांकि इन आदेशों का अंदर खाते विरोध भी हो रहा है.

जानकारी देते बीडीओ राजेंद्र सिंह टेजटा

कौन से बड़े काम होते हैं ब्लॉक के माध्यम से
ब्लॉक के माध्यम से पंचायतों में पैदल मार्ग सहित, सड़कें, भवन निर्माण व सामुदायिक भवन के निर्माण करवाए जाते है. ये सभी ऐसे कार्य हैं, जिसमें पांच लाख से अधिक की धन राशि खर्च होती है. अब इस तरह के सभी निर्माण नए आदर्शों के मुताबिक हो सकेंगे. अभी तक इन कार्यों को करने लिए ई टेंडर की शर्त लागू नहीं थी. पंचायतें लाखों के कार्य अपने स्तर पर ही करती थी.

ब्लॉक दे सकता है 10 लाख की टेक्निकल सेंक्शन
नए आदेशों के मुताबिक ब्लॉक की पावर अब सिर्फ 10 लाख तक की टेक्निकल सेंक्शन देने ही होगी. इसमें 5 लाख की टेक्निकल सेंक्शन की पावर जेई के पास होगी. इससे ऊपर 10 लाख तक टेक्निकल सेंक्शन की पॉवर ब्लॉक इंजीनियर की होगी. इससे ऊपर की टेक्निकल सेंक्शन की पॉवर अधिशाषी अभियंता के पास रहेगी.


अब लगेगा के टेंडर: बीडीओ
बीडीओ राजेंद्र सिंह टेजटा का कहना है कि पंचायतों में पांच लाख से ऊपर के कार्य ई टेंडर के माध्यम से होंगे. इस बारे में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.

Intro:अब पहली बार ऑन लाइन टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। जिसके लिए कोई भी पंजीकृत ठेकेदार आवेदन कर सकता है। सरकार की ओर ने इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए हैंBody:पंचायतों को सीधे नहीं मिलेंगे पांच लाख से ऊपर का काम, अब पहली बार लगेगा ई टेंडर
करसोग
करसोग में पंचायतें अब अपने स्तर पर पांच लाख से ऊपर के काम नहीं करवा सकेंगी। ब्लॉक के तहत पंचायतों में जितने भी पांच लाख से ऊपर के काम होंगे, उसके लिए अब पहली बार ऑन लाइन टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। जिसके लिए कोई भी पंजीकृत ठेकेदार आवेदन कर सकता है। सरकार की ओर ने इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वर्तमान में पंचायतों पर इस तरह की कोई शर्त लागू नहीं थी। मनरेगा के तहत होने वाले कार्य इन आदेशों से बाहर रहेंगे। पंचायतें अपने स्तर पर केवल पांच लाख से नीचे के काम कर सकेंगी। हालांकि इन आदेशों का अंदर खाते विरोध भी हो रहा है।

कौन से बड़े काम होते हैं ब्लॉक के माध्यम से:
ब्लॉक के माध्यम से पंचायतों में पैदल मार्ग सहित, सड़कें, भवन निर्माण व सामुदायिक भवन के निर्माण करवाए जाते है। ये सभी ऐसे कार्य हैं, जिसमें पांच लाख से अधिक की धन राशि खर्च होती है। अब इस तरह के सभी निर्माण नए आदर्शों के मुताबिक हो सकेंगे। अभी तक इन कार्यों को करने लिए ई टेंडर की शर्त लागू नही थी। पंचायतें लाखों के कार्य अपने स्तर पर ही करती थी।

ब्लॉक दे सकता है 10 लाख की टेक्निकल सेंक्शन:
नए आदेशों के मुताबिक ब्लॉक की पावर अब सिर्फ 10 लाख तक की टेक्निकल सेंक्शन देने ही होगी। इसमें 5 लाख की टेक्निकल सेंक्शन की पावर जेई के पास होगी। इससे ऊपर 10 लाख तक टेक्निकल सेंक्शन की पॉवर ब्लॉक इंजीनियर की होगी। इससे ऊपर की टेक्निकल सेंक्शन की पॉवर अधिशाषी अभियंता के पास रहेगी।

अब लगेगा के टेंडर: बीडीओ
बीडीओ राजेंद्र सिंह टेजटा का कहना है कि पंचायतों में पांच लाख से ऊपर के कार्य ई टेंडर के माध्यम से होंगे। इस बारे में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
Conclusion:बीडीओ राजेंद्र सिंह टेजटा का कहना है कि पंचायतों में पांच लाख से ऊपर के कार्य ई टेंडर के माध्यम से होंगे। इस बारे में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
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