करसोग/मंडी: केंद्र व प्रदेश सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप करसोग में कोरोना के चलते जारी कर्फ्यू के बीच लोगों को कुछ छूट दी गई है. यह रियायतें सशर्त होंगी और कोरोना संक्रमण का कोई भी मामला आने पर तुरंत वापिस ले ली जाएंगी.
एसडीएम करसोग सुरेंद्र ठाकुर ने स्पष्ट किया कि जिला में कर्फ्यू 3 मई तक जारी रहेगा. कर्फ्यू में छूट का समय भी पहले की तरह हर रोज सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे ही होगा. लोग केवल आवश्यक सामान की खरीददारी के लिए ही घरों से बाहर निकल सकते हैं, अन्यथा वे घर में रहें. इसके साथ ही निजी और सार्वजनिक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध पहले की तरह ही जारी रहेगा. हालांकि, जरूरी सामान की आपूर्ति वाले वाहनों पर कोई पाबंदी नहीं होगी.
मनरेगा के काम होंगे शुरू
एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर मनरेगा के काम के लिए छूट दी गई है. अब विकास खंड की सभी पंचायत में मनरेगा कार्य शुरू हो जाएंगे. हालांकि, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों व सुरक्षा को लेकर सरकार के अन्य निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा. इसके अलावा सड़क, बिजली व पानी से जुड़े काम भी स्थानीय लेबर की उपलब्धता पर शुरू किए जा सकेंगे.
इन्हें भी छूट
इलेक्ट्रिशियन, मोबाइल रिपेयर, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर से जुड़ी गतिविधियां इन सभी में छूट दी जाएगी. मोबाइल रिपेयर की दुकानें हफ्तें में दो दिन मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोली जा सकेंगी. इन सभी गतिविधियों के लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी.
इसके अतिरिक्त सभी अस्पताल, जिनमें आयुष व पशु चिकित्सालय भी शामिल हैं, नर्सिंग होम, क्लिनिक, मेडिकल प्रयोगशालाएं व एकत्रण केंद्र, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल ऑक्सीजन एवं हाइजीन सामग्री निर्माण से जुड़ी ईकाइयां व उनके परिवहन से जुड़ी गतिविधियां और लोगों को जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्पताल जाने की अनुमति होगी.
कृषि व बागवानी से जुड़ी सभी गतिविधियां, खाद व कीट नाशक, बागवानी पौधे, कृषि उपज मार्केटिंग कंपनी द्वारा संचालित मंडियां व कृषि उपज की खरीद में लगी एजेंसियां, कृषि व बागवान मशीनरी व इनके पुर्जों की दुकानें संबंधित एसडीएम की अनुमति के अनुरूप सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक ही खुलेंगी.
मत्स्य पालन और पशुपालन से जुड़ी सभी तरह की गतिविधियां, पशु चारे की दुकानें, बैंक, एटीएम, बीमा कंपनियां, बैंक मित्र सेवाएं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की सेवाएं और सहकारी सभा समितियों के कार्य, पैट्रौल पंप, गैस एजेंसियां और उनके गोदाम व उनका परिवहन, जरूरी सामान की आपूर्ति वाले वाहन, जिनमें वैध ड्राइविंग लाइसेंस के साथ एक ड्राइवर व उसके साथ एक हेल्पर को चलने की अनुमति होगी.
नेशनल हाइवे पर ट्रक रिपेयर, टायर पंक्चर और ढाबे संबंधित एसडीएम की अनुमति से खोले जा सकेंगे. प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डीटीएच और केबल सेवाएं, सरकार से मान्यता प्राप्त लोक मित्र केंद्र, डाक व कुरियर सेवाएं, प्राइवेट सिक्योरिटी सेवाएं, जरूरी सामान जैसे दवाइयां, चिकित्सा उपकरण और उनका कच्चा माल, सभी औद्योगिक इकांइयां जिन्हें लगातार प्रोसेसिंग की जरूरत होती है, खनन व खनिज कार्य व उनका परिवहन और पैकेजिंग सामग्री उद्योग से जुड़े काम जिला दंडाधिकारी से अनुमति लेकर ही किए जा सकेंगे.
ग्रामीण व शहरी निकाय क्षेत्रों में सड़क व इमारतों के निर्माण कार्य, सिंचाई परियोजनाएं, जलापूर्ति योजनाएं, बिजली की तारों व खंबे लगाने, दूर संचार की ऑप्टिकल फाइबर व केबल बिछाने से जुड़े विभिन्न नए पुराने काम किए जा सकेंगे. वहीं, शहरी निकाय क्षेत्रों में केवल पहले से शुरू किए गए निर्माण संबंधी कार्यों को पूरा करने की अनुमति होगी. वहां इस प्रकार के कोई भी नए काम शुरू नहीं किए जा सकेंगे.
ये रहेंगी शर्तें
ये सभी काम हाल ही में कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रखने वाले स्थानीय श्रमिकों की उपलब्धता पर और केवल जिला दंडाधिकारी से अनुमति के साथ किए जा सकेंगे. उपरोक्त सभी जरूरी सेवाओं में लगे लोगों को गाड़ी से आवाजाही के लिए अपना सरकारी पहचान पत्र दिखाना होगा. जरूरी सेवाओं में लगे लोगों को भी निजी वाहन के लिए पास की जरूरत होगी. निजी गाड़ी में ड्राइवर के अलावा पीछे की सीट पर केवल एक व्यक्ति की अनुमति होगी. वहीं, दोपहिया वाहन पर केवल चालक को ही अनुमति होगी.
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