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सरकाघाट नगर परिषद चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के हुआ उल्लंघन: केके वर्मा

नगर परिषद सरकाघाट में बुधवार को आयोजित हुए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप लगाया गया है. अधिवक्ता केके वर्मा और अध्यक्ष पद के दावेदार पार्शद कश्मीर सिंह ने चुनाव पर सवाल उठाए हैं.

advocate kk verma
केके वर्मा
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Published : Jan 20, 2021, 10:48 PM IST

सरकाघाट/मंडी: नगर परिषद सरकाघाट में बुधवार को आयोजित हुए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप लगाया गया है. अधिवक्ता केके वर्मा और अध्यक्ष पद के दावेदार पार्शद कश्मीर सिंह ने चुनाव पर सवाल उठाए हैं.

अधिवक्ता केके वर्मा ने कहा कि यह चुनाव गलत हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अगर अध्यक्ष पद रिजर्व वर्ग के लिए निर्धारित है, तो उस पर रिजर्व वर्ग का ही प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता है. ओपन सीट से कोई रिजर्व कैटागिरी का उम्मीदवार इसके लिए मान्य नहीं हो सकता. यहां पर चार और पांच वार्ड के जीते हुए पार्दष ही अध्यक्ष पद के लिए सही दावेदार थे.

वीडियो.

इस मामले का दिया हवाला

अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए केके वर्मा ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला साझा किया, जिसमें यह बात प्रमाणित होती है. उन्होंने कहा कि सही दावेदार को मौका नहीं दिया गया है. इसके लिए वह रिटार्निंग अधिकारी के पास ‌शिकायत दर्ज करेंगे. वहीं, दावेदार एवं पार्दष कश्मीर सिंह ने कहा कि चुनाव के समय मुझे ऐतराज का मौका नहीं मिला लेकिन मैं न्याय के लिए लड़ाई लड़ूंगा चाहे इसके लिए मुझे उच्च न्यायायल तक ही क्यों नहीं जाना पड़े. इससे पहले भी उच्च न्यायालय के द्वारा ऐसे मामलों में सही निर्णय दिए गए हैं.

बता दें कि बुधवार को बहुत बड़े सियासी ड्रामे के बाद नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव आयोजित हुआ है, जिसमें भाजपा ने बहुमत साबित करके नप पर अपना कब्जा जमाया है.

सरकाघाट/मंडी: नगर परिषद सरकाघाट में बुधवार को आयोजित हुए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप लगाया गया है. अधिवक्ता केके वर्मा और अध्यक्ष पद के दावेदार पार्शद कश्मीर सिंह ने चुनाव पर सवाल उठाए हैं.

अधिवक्ता केके वर्मा ने कहा कि यह चुनाव गलत हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अगर अध्यक्ष पद रिजर्व वर्ग के लिए निर्धारित है, तो उस पर रिजर्व वर्ग का ही प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता है. ओपन सीट से कोई रिजर्व कैटागिरी का उम्मीदवार इसके लिए मान्य नहीं हो सकता. यहां पर चार और पांच वार्ड के जीते हुए पार्दष ही अध्यक्ष पद के लिए सही दावेदार थे.

वीडियो.

इस मामले का दिया हवाला

अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए केके वर्मा ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला साझा किया, जिसमें यह बात प्रमाणित होती है. उन्होंने कहा कि सही दावेदार को मौका नहीं दिया गया है. इसके लिए वह रिटार्निंग अधिकारी के पास ‌शिकायत दर्ज करेंगे. वहीं, दावेदार एवं पार्दष कश्मीर सिंह ने कहा कि चुनाव के समय मुझे ऐतराज का मौका नहीं मिला लेकिन मैं न्याय के लिए लड़ाई लड़ूंगा चाहे इसके लिए मुझे उच्च न्यायायल तक ही क्यों नहीं जाना पड़े. इससे पहले भी उच्च न्यायालय के द्वारा ऐसे मामलों में सही निर्णय दिए गए हैं.

बता दें कि बुधवार को बहुत बड़े सियासी ड्रामे के बाद नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव आयोजित हुआ है, जिसमें भाजपा ने बहुमत साबित करके नप पर अपना कब्जा जमाया है.

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