मंडी: जिले में अब जरूरी समान की दुकानें रोजाना सुबह 6 से रात 8 बजे तक खुलेंगी, जबकि अन्य दुकानें और बाजार सुबह 9 से रात 8 बजे तक (Market timings fixed in Mandi)खुलेगा. हालांकि, दवाइयों की दुकानों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यह जानकारी जिला दंडाधिकारी अरिंदम चौधरी ने (Strictness on covid in Mandi ) दी. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के दृष्टिगत लोगों की कोरोना से बचाव व सुरक्षा के लिए सावधानी के तौर पर उठाए जा रहे कदमों के अनुसरण में जिला प्रशासन ने कुछ पाबंदियां लगाने का निर्णय लिया.
उन्होंने बताया कि सभी दुकानदारों को नो मास्क-नो सर्विस नियम के पालन तय बनाने को कहा गया. संबंधित एसडीएम कोविड प्रोटोकॉल और कोरोना से बचाव को लेकर नियत सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित बनाएंगे.उपायुक्त ने लोगों से आग्रह किया कि घरों से बाहर तभी ही निकलें जब उन्हें कोई बेहद आवश्यक कार्य हो. सरकार और प्रशासन द्वारा समय -समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें. उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों के चुने हुए प्रतिनिधियों से अपने अपने क्षेत्र में कोविड सुरक्षा नियमों का पूरा पालन तय बनाने में सहयोग का आग्रह किया.
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