सुंदरनगर: गोहर न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में 6 माह की कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा एक मामले में सुनाई. मंडी जिले के उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी गोहर वत्सला चौधरी की अदालत ने चेक बाउंस के आरोपी को यह सजा सुनाई.
शिकायतकर्ता धनदेव पुत्र तुला राम निवासी तुंगाधार जंजैहली का आरोप था कि दोषी बुधि राम पुत्र नोखु राम निवासी लवाह डाकघर गोहर तहसील चचोट ने अपनी किसी जरूरत के लिए शिकायतकर्ता से में 4 लाख की धनराशि उधार ली थी.
शिकायतकर्ता के अनुसार जब उधार दी गई राशि समय अवधि तक व्यक्ति से प्राप्त नहीं हुई तो 10 जुलाई को धन राशि मांगने पर आरोपी ने शिकायतकर्ता को 4 लाख का चेक दिया. जब शिकायतकर्ता ने चेक बैंक में लगाया तो खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया. उक्त व्यक्ति को बार-बार कहा गया लेकिन फिर भी उसने ने राशि नहीं दी.
धनराशि को डूबता देख शिकायतकर्ता ने वकील के माध्यम से संबधित को लीगल नोटिस भेजा. आरोपी न राशि चुकता कर सका और न ही नोटिस का कोई जवाब दे सका. जिसके बाद शिकायतकर्ता ने सितंबर 2018 को उपमंडलीय न्यायालय दंडाधिकारी गोहर की अदालत में शिकायत दर्ज कराई. अदालत ने शिकायतकर्ता के बयान दर्ज किए जिसमें उक्त व्यक्ति के खिलाफ आरोप साबित हो गए. वही शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ललित ठाकुर ने बताया मामले में अदालत ने दोषी को 6 माह की साधारण कैद व 5 लाख का मुआवजा व जुर्माने की सजा सुनाई है.
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