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चेक बाउंस मामले में 6 माह की कैद और 5 लाख का जुर्माना, 4 लाख का था मामला - गोहर न्यायालय न्यूज

4 लाख के बाउंस मामले में गोहर न्यायालय ने आरोपी को 6 महीने की सजा और 5 लाख रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई. आरोपी ने शिकायतकर्ता से 4 लाख रूपए की राशि उधार ली थी. वापस मांगने पर चेक दिया जो बैंक में बाउंस हो गया.

Court sentenced for 4 lakh check bounce in Sundernagar
चेक बाउंस मामले में 6 माह की कैद और 5 लाख का जुर्माना, 4 लाख का था मामला
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Published : Jan 16, 2020, 1:26 PM IST

सुंदरनगर: गोहर न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में 6 माह की कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा एक मामले में सुनाई. मंडी जिले के उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी गोहर वत्सला चौधरी की अदालत ने चेक बाउंस के आरोपी को यह सजा सुनाई.

शिकायतकर्ता धनदेव पुत्र तुला राम निवासी तुंगाधार जंजैहली का आरोप था कि दोषी बुधि राम पुत्र नोखु राम निवासी लवाह डाकघर गोहर तहसील चचोट ने अपनी किसी जरूरत के लिए शिकायतकर्ता से में 4 लाख की धनराशि उधार ली थी.

शिकायतकर्ता के अनुसार जब उधार दी गई राशि समय अवधि तक व्यक्ति से प्राप्त नहीं हुई तो 10 जुलाई को धन राशि मांगने पर आरोपी ने शिकायतकर्ता को 4 लाख का चेक दिया. जब शिकायतकर्ता ने चेक बैंक में लगाया तो खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया. उक्त व्यक्ति को बार-बार कहा गया लेकिन फिर भी उसने ने राशि नहीं दी.

धनराशि को डूबता देख शिकायतकर्ता ने वकील के माध्यम से संबधित को लीगल नोटिस भेजा. आरोपी न राशि चुकता कर सका और न ही नोटिस का कोई जवाब दे सका. जिसके बाद शिकायतकर्ता ने सितंबर 2018 को उपमंडलीय न्यायालय दंडाधिकारी गोहर की अदालत में शिकायत दर्ज कराई. अदालत ने शिकायतकर्ता के बयान दर्ज किए जिसमें उक्त व्यक्ति के खिलाफ आरोप साबित हो गए. वही शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ललित ठाकुर ने बताया मामले में अदालत ने दोषी को 6 माह की साधारण कैद व 5 लाख का मुआवजा व जुर्माने की सजा सुनाई है.

ये भी पढ़ें: मंडी से नहीं बनेगा कोई मंत्री, सीएम जयराम ने दिये ये संकेत

सुंदरनगर: गोहर न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में 6 माह की कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा एक मामले में सुनाई. मंडी जिले के उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी गोहर वत्सला चौधरी की अदालत ने चेक बाउंस के आरोपी को यह सजा सुनाई.

शिकायतकर्ता धनदेव पुत्र तुला राम निवासी तुंगाधार जंजैहली का आरोप था कि दोषी बुधि राम पुत्र नोखु राम निवासी लवाह डाकघर गोहर तहसील चचोट ने अपनी किसी जरूरत के लिए शिकायतकर्ता से में 4 लाख की धनराशि उधार ली थी.

शिकायतकर्ता के अनुसार जब उधार दी गई राशि समय अवधि तक व्यक्ति से प्राप्त नहीं हुई तो 10 जुलाई को धन राशि मांगने पर आरोपी ने शिकायतकर्ता को 4 लाख का चेक दिया. जब शिकायतकर्ता ने चेक बैंक में लगाया तो खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया. उक्त व्यक्ति को बार-बार कहा गया लेकिन फिर भी उसने ने राशि नहीं दी.

धनराशि को डूबता देख शिकायतकर्ता ने वकील के माध्यम से संबधित को लीगल नोटिस भेजा. आरोपी न राशि चुकता कर सका और न ही नोटिस का कोई जवाब दे सका. जिसके बाद शिकायतकर्ता ने सितंबर 2018 को उपमंडलीय न्यायालय दंडाधिकारी गोहर की अदालत में शिकायत दर्ज कराई. अदालत ने शिकायतकर्ता के बयान दर्ज किए जिसमें उक्त व्यक्ति के खिलाफ आरोप साबित हो गए. वही शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ललित ठाकुर ने बताया मामले में अदालत ने दोषी को 6 माह की साधारण कैद व 5 लाख का मुआवजा व जुर्माने की सजा सुनाई है.

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Intro:गोहर न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में 6 माह कैद व 5 लाख जुर्माने की सुनाई सजाBody:मंडी : मंडी जिला के उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी गोहर वत्सला चौधरी की अदालत ने चेक बाउंस के आरोपी को 6 माह का साधारण कारावास व 5 लाख रूपये के जुर्माने व मुआवजा देने की सजा सुनाई है। शिकायतकर्ता धंनदेव पुत्र तुला राम निवासी तुंगाधार जंजैहली का आरोप था कि दोषी बुधि राम पुत्र नोखु राम निवासी लवाह डाकघर गोहर तहसील चचोट ने अपनी किसी जरूरत के लिए शिकायतकर्ता से मार्च 2018 के जुलाई में 4 लाख की धनराशि उधार ली थी। शिकायतकर्ता के अनुसार जब उधार दी गई राशि समय अवधि तक दोषी व्यक्ति से प्राप्त नहीं हुई तो 10 जुलाई को धन राशि मांगने पर आरोपी ने शिकायतकर्ता को 4 लाख का चेक दे दिया। जब शिकायतकर्ता ने चेक बैंक में लगाया तो खाते में पर्याप्त राशि ना होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इस बारे में दोषी व्यक्ति को बार-बार करवाया गया लेकिन फिर भी दोषी ने राशि नहीं दी। धनराशि को डूबता देख शिकायतकर्ता ने अधिवक्ता के माध्यम से दोषी को लीगल नोटिस भेजा मगर आरोपी न राशि चुकता कर सका और ना ही नोटिस का कोई जवाब दे सका। जिसके बाद शिकायतकर्ता ने सितंबर 2018 को उपमंडलीय न्यायालय दंडाधिकारी गोहर की अदालत में शिकायत दर्ज करवाई। अदालत ने शिकायतकर्ता के बयान दर्ज किये जिसमें दोषी खिलाफ आरोप साबित हो गए। वही शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ललित ठाकुर ने बताया कि मामले में अदालत ने दोषी को 6 माह की साधारण कैद व 5 लाख का मुआवजा व जुर्माने की सजा सुनाई है।Conclusion:
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