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मंडी: 51,793 ने करवाया हिमकेयर योजना में पंजीकरण, इस तारीख तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन - Himcare scheme

हिमकेयर योजना में पात्र व्यक्ति अब 15 जून तक अपना पंजीकरण करवा सकते हैं. प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना के तहत पंजीकरण करवाने की तिथि बढ़ा कर 15 जून कर दी है. योजना के तहत 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का प्रावधान है. मंडी जिला में अब तक 8569 लोग हिमकेयर योजना का लाभ ले चुके हैं.योजना के तहत लोकमित्र केंद्र पर पंजीकरण और निर्धारित दस्तावेज को अपलोड करने के लिए लाभार्थी को प्रीमियम के अतिरिक्त 50 रुपये का शुल्क अदा करना होगा.

Himcare scheme
हिमकेयर योजना के लिए 15 जून तक हुई पंजीकरण की तिथि.
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Published : May 23, 2020, 1:29 PM IST

मंडी: हिमकेयर योजना में पात्र व्यक्ति अब 15 जून तक अपना पंजीकरण करवा सकते हैं. प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना के तहत पंजीकरण करवाने की तिथि बढ़ा कर 15 जून कर दी है, पहले यह तिथि 31 मार्च थी. वहीं, आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हिमकेयर योजना में कवर नहीं होंगे.

मंडी जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जीवानंद चौहान ने बताया कि हिमकेयर योजना लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से बहुत मददगार साबित हुई है. मंडी जिला में अब तक 51793 लोग हिमकेयर योजना में अपना पंजीकरण करवा चुके हैं. योजना के तहत 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का प्रावधान है. मंडी जिला में अब तक 8569 लोग हिमकेयर योजना का लाभ ले चुके हैं.

मंडी
ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि लोग नए कार्ड बनवाने के लिए लोकमित्र केंद्र या सामुदायिक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा लाभार्थी स्वयं वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं. यदि किसी ने पहले ही हिमकेयर हेल्थ कार्ड बनवा लिए हैं तो उनका नवीनीकरण भी इस वेबसाईट पर हो सकता हैं. योजना के तहत लोकमित्र केंद्र पर पंजीकरण और निर्धारित दस्तावेज को अपलोड करने के लिए लाभार्थी को प्रीमियम के अतिरिक्त 50 रुपये का शुल्क अदा करना होगा. पंजीकरण के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड व संबधित विभाग से प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा.

50 दिन से अधिक काम करने वालों से नही लिया जा रहा प्रीमियम

डॉ. चौहान ने बताया कि योजना के तहत बीपीएल परिवारों, पंजीकृत रेहड़ी-फड़ी एवं स्वच्छता कार्यों से जुड़े लोगों और मनरेगा के तहत वर्ष 2018-19 में 50 दिन या उससे अधिक काम करने वालों से प्रीमियम नहीं लिया जा रहा है. इसके अतिरिक्त एकल नारी, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, 70 वर्ष की आयु से अधिक वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं, आशा वर्कर्ज, मिड-डे-मील कार्यकर्ता, दिहाड़ीदार (सरकारी, स्वायत्त संस्थानों, सोसायटी, बोर्ड एवं निगम के कर्मचारी), आउटसोर्स कर्मचारियों से केवल 365 रुपये प्रीमियम और उपरोक्त के अतिरिक्त व्यक्ति नियमित सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, वे 1 हजार रुपये प्रीमियम देकर योजना के तहत कार्ड बनवा सकते हैं. सेवानिवृत्त, पेंशनधारी एवं सरकारी कर्मचारी (पति-पत्नी) हिमकेयर योजना में नहीं आते, लेकिन वे अपने 25 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं.

जानकारी के लिए मोबाइल 98162-55492 पर करें कॉल

डॉ. चौहान ने कहा कि हिमकेयर योजना के संबंध में किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी या शिकायत के लिए हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना सोसायटी के जिला समन्वयक विकास कुमार से उनके मोबाइल 98162-55492 पर संपर्क किया जा सकता है.

मंडी: हिमकेयर योजना में पात्र व्यक्ति अब 15 जून तक अपना पंजीकरण करवा सकते हैं. प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना के तहत पंजीकरण करवाने की तिथि बढ़ा कर 15 जून कर दी है, पहले यह तिथि 31 मार्च थी. वहीं, आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हिमकेयर योजना में कवर नहीं होंगे.

मंडी जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जीवानंद चौहान ने बताया कि हिमकेयर योजना लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से बहुत मददगार साबित हुई है. मंडी जिला में अब तक 51793 लोग हिमकेयर योजना में अपना पंजीकरण करवा चुके हैं. योजना के तहत 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का प्रावधान है. मंडी जिला में अब तक 8569 लोग हिमकेयर योजना का लाभ ले चुके हैं.

मंडी
ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि लोग नए कार्ड बनवाने के लिए लोकमित्र केंद्र या सामुदायिक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा लाभार्थी स्वयं वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं. यदि किसी ने पहले ही हिमकेयर हेल्थ कार्ड बनवा लिए हैं तो उनका नवीनीकरण भी इस वेबसाईट पर हो सकता हैं. योजना के तहत लोकमित्र केंद्र पर पंजीकरण और निर्धारित दस्तावेज को अपलोड करने के लिए लाभार्थी को प्रीमियम के अतिरिक्त 50 रुपये का शुल्क अदा करना होगा. पंजीकरण के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड व संबधित विभाग से प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा.

50 दिन से अधिक काम करने वालों से नही लिया जा रहा प्रीमियम

डॉ. चौहान ने बताया कि योजना के तहत बीपीएल परिवारों, पंजीकृत रेहड़ी-फड़ी एवं स्वच्छता कार्यों से जुड़े लोगों और मनरेगा के तहत वर्ष 2018-19 में 50 दिन या उससे अधिक काम करने वालों से प्रीमियम नहीं लिया जा रहा है. इसके अतिरिक्त एकल नारी, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, 70 वर्ष की आयु से अधिक वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं, आशा वर्कर्ज, मिड-डे-मील कार्यकर्ता, दिहाड़ीदार (सरकारी, स्वायत्त संस्थानों, सोसायटी, बोर्ड एवं निगम के कर्मचारी), आउटसोर्स कर्मचारियों से केवल 365 रुपये प्रीमियम और उपरोक्त के अतिरिक्त व्यक्ति नियमित सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, वे 1 हजार रुपये प्रीमियम देकर योजना के तहत कार्ड बनवा सकते हैं. सेवानिवृत्त, पेंशनधारी एवं सरकारी कर्मचारी (पति-पत्नी) हिमकेयर योजना में नहीं आते, लेकिन वे अपने 25 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं.

जानकारी के लिए मोबाइल 98162-55492 पर करें कॉल

डॉ. चौहान ने कहा कि हिमकेयर योजना के संबंध में किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी या शिकायत के लिए हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना सोसायटी के जिला समन्वयक विकास कुमार से उनके मोबाइल 98162-55492 पर संपर्क किया जा सकता है.

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