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कृषि बीज के पैसे ना चुकाने पर एक साल की कैद व 4 लाख जुर्माना, 7 साल बाद आया फैसला - डॉ. रविंदर क्रॉप सोल्यूशन

कृषि वस्तुओं का भुगतान ना करने पर कोर्ट ने एक व्यवसायी को एक साल की सजा व चार लाख 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है. केडी सीड हाउस से कृषि वस्तुएं खरीदी थी, जिसका समय पर भुगतान न करने पर एनआईएक्ट1881 की धारा 138 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था.

कृषि बीज के पैसे ना चुकाने पर 1 साल की कैद व 4 लाख जुर्माना
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Published : Nov 8, 2019, 7:54 PM IST

मंडी: सुंदरनगर के बीबीएमबी कॉलोनी की फर्म केडी सीड हाउस ने न्यायलय में 7 वर्ष पहले याचिका दायर की थी. सात वर्ष पहले कृषि वस्तुओं का भुगतान ना करने के मामले में एक व्यवसायी को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सुंदरनगर हकीकत धाडा की अदालत ने दोषी करार देते हुए एक साल की सजा व चार लाख 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का फैसला दिया है.

अधिवक्ता वीरेंद्र ठाकुर व सुचित्रा ठाकुर गुलेरिया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जिला बिलासपुर के पडयाल निवासी डॉ. रविंदर क्रॉप सोल्यूशन के नाम से दधौल में बीज, खाद व दवाइयों का कारोबार करता था.

वीडियो रिपोर्ट.

आरोपी ने सुंदरनगर के बीबीएमबी कॉलोनी की फर्म केडी सीड हाउस से कृषि वस्तुएं खरीदी थी, जिसके भुगतान के लिए डॉ. रविंद्र ने चेक दिए लेकिन खाते में पर्याप्त बैलेंस ना रखकर व्यवसायी ने इसे बाउंस करवा दिया.

केडी सीड हाउस प्रबंधन के बार-बार मांग पर दुकानदार ने भुगतान नहीं किया तो सुंदरनगर कोर्ट में राज कुमार के खिलाफ एनआई एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया. जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट नंबर-1, हकीकत धाडा की अदालत ने सुनवाई करते हुए डॉ. रविंद्र को दोषी पाया और एक साल की सजा और चार लाख बीस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. बता दें कि यह फैसला तकरीबन सात साल बाद आया है.

मंडी: सुंदरनगर के बीबीएमबी कॉलोनी की फर्म केडी सीड हाउस ने न्यायलय में 7 वर्ष पहले याचिका दायर की थी. सात वर्ष पहले कृषि वस्तुओं का भुगतान ना करने के मामले में एक व्यवसायी को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सुंदरनगर हकीकत धाडा की अदालत ने दोषी करार देते हुए एक साल की सजा व चार लाख 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का फैसला दिया है.

अधिवक्ता वीरेंद्र ठाकुर व सुचित्रा ठाकुर गुलेरिया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जिला बिलासपुर के पडयाल निवासी डॉ. रविंदर क्रॉप सोल्यूशन के नाम से दधौल में बीज, खाद व दवाइयों का कारोबार करता था.

वीडियो रिपोर्ट.

आरोपी ने सुंदरनगर के बीबीएमबी कॉलोनी की फर्म केडी सीड हाउस से कृषि वस्तुएं खरीदी थी, जिसके भुगतान के लिए डॉ. रविंद्र ने चेक दिए लेकिन खाते में पर्याप्त बैलेंस ना रखकर व्यवसायी ने इसे बाउंस करवा दिया.

केडी सीड हाउस प्रबंधन के बार-बार मांग पर दुकानदार ने भुगतान नहीं किया तो सुंदरनगर कोर्ट में राज कुमार के खिलाफ एनआई एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया. जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट नंबर-1, हकीकत धाडा की अदालत ने सुनवाई करते हुए डॉ. रविंद्र को दोषी पाया और एक साल की सजा और चार लाख बीस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. बता दें कि यह फैसला तकरीबन सात साल बाद आया है.

Intro:कृषि बीज के पैसे ना चुकाने पर कोर्ट ने 1 साल की कैद व चार लाख 20 हजार जुर्माने की सुनाई सजा

सुंदरनगर के बीबीएमबी कॉलोनी की फर्म के-डी सीड हाऊस ने न्यायलय में सात वर्ष पुर्व दायर की थी याचिका Body:एकर : तकरीबन सात वर्ष पूर्व कृषि वस्तुओ का भुगतान ना करने के मामले में एक पूर्व व्यवसायी को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सुंदरनगर हकीकत धाडा की अदालत ने दोषी करार देते हुए एक साल की सजा व चार लाख 20 हजार रूपए जुर्माना अदा करने का फैसला दिया है। यह जानकारी देते हुए अधिवक्ता वीरेंदर ठाकुर व सुचित्रा ठाकुर गुलेरिया ने बताया कि जिला बिलासपुर के पडयाल निवासी डॉ रविंदर क्रॉप सोलूशन के नाम से दधौल में में बीज,खाद व दवाईयो का कारोबार करता था ने सुंदरनगर के बीबीएमबी कॉलोनी की फर्म के.डी.सीड हाऊस से कृषि वस्तुए खरीदी थी जिसके भुगतान के लिए डॉ रविंदर ने चेक दिए लेकिन खाते में पर्याप्त बैलेंस ना रख इसे बाऊस करवा दिया । बार बार के.डी सीड हाऊस प्रबन्धन की मांग पर जब दुकानदार ने भुगतान न किया तो राज कुमार के खिलाफ सुंदरनगर कोर्ट में एनआईएक्ट,1881 की धारा 138 के तहत मुकद्दमा दर्ज करवाया ।जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट नम्बर -1 हकीकत धाडा की अदालत ने डॉ रविंद्र को दोषी पाया और एक साल की सजा और चार लाख बीस हजार जुर्माने की सजा सुनाई ।यह बता दे कि यह फैसला तकरीबन सात वर्ष उपरांत आया है।Conclusion:
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