मंडी: सुंदरनगर के बीबीएमबी कॉलोनी की फर्म केडी सीड हाउस ने न्यायलय में 7 वर्ष पहले याचिका दायर की थी. सात वर्ष पहले कृषि वस्तुओं का भुगतान ना करने के मामले में एक व्यवसायी को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सुंदरनगर हकीकत धाडा की अदालत ने दोषी करार देते हुए एक साल की सजा व चार लाख 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का फैसला दिया है.
अधिवक्ता वीरेंद्र ठाकुर व सुचित्रा ठाकुर गुलेरिया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जिला बिलासपुर के पडयाल निवासी डॉ. रविंदर क्रॉप सोल्यूशन के नाम से दधौल में बीज, खाद व दवाइयों का कारोबार करता था.
आरोपी ने सुंदरनगर के बीबीएमबी कॉलोनी की फर्म केडी सीड हाउस से कृषि वस्तुएं खरीदी थी, जिसके भुगतान के लिए डॉ. रविंद्र ने चेक दिए लेकिन खाते में पर्याप्त बैलेंस ना रखकर व्यवसायी ने इसे बाउंस करवा दिया.
केडी सीड हाउस प्रबंधन के बार-बार मांग पर दुकानदार ने भुगतान नहीं किया तो सुंदरनगर कोर्ट में राज कुमार के खिलाफ एनआई एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया. जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट नंबर-1, हकीकत धाडा की अदालत ने सुनवाई करते हुए डॉ. रविंद्र को दोषी पाया और एक साल की सजा और चार लाख बीस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. बता दें कि यह फैसला तकरीबन सात साल बाद आया है.