कुल्लू: प्रदेश के 35 से 40 हजार बेरोजगार जेबीटी शिक्षकों की भर्ती को लेकर उच्च न्यायलय ने 15 फरवरी को स्टे लगा दिया था. इसी को लेकर बीएड डिग्री धारकों ने उच्च न्यायलय में याचिका लगाई थी. जिसके बाद भर्ती पर फिलहाल उच्च न्यायलय ने रोक लगा रखी है.
ऐसे में बेरोजगार जेबीटी शिक्षक संघ ने प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजकर हाईकोर्ट में बेरोजगार जेबीटी शिक्षकों के हक को मजबूती के साथ रखने की मांग की है.
बीएड डिग्री धारकों की ओर से लगवाई रोक गलत
बेरोजगार जेबीटी शिक्षक राजीव चौहान ने बताया कि हाल ही में जेबीटी की भर्ती प्रक्रिया सरकार ने शुरू की थी. जिसमें बीएड डिग्री धारकों ने हाईकोर्ट में भर्ती पर स्टे लगवा दिया है.
उन्होंने कहा कि बीएड डिग्री धारक ने उच्च न्यायलय से इस भर्ती पर जो रोक लगवाई है वो गलत है, क्योंकि बेरोजगार जेबीटी शिक्षकों का ट्रेनिंग का स्तर प्राईमरी लेवल है, जबकि बीएड डिग्री धारक उच्च शिक्षा स्तर के हैं. ऐसे में जेबीटी प्रशिक्षित शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है.
बार-बार की जा रही जेबीटी शिक्षकों की प्रताड़ना
बेरोजगार जेबीटी शिक्षक राज कुमार ने बताया कि बेरोजगार जेबीटी शिक्षकों को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कांगड़ा में बीएड डिग्री धारकों ने उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर स्टे लगा दिया था और 12, 13 फरवरी की भर्ती उच्च न्यायालय ने रोक दी थी. शिक्षा निदेशक ने पूरे प्रदेश में भर्ती पर रोक लगा दी है जिससे हजारों बेरोजगारों को परेशानी हुई हो रही है.
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