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ढालपुर के रथ मैदान में लगी पटाखों की अस्थायी मार्केट, हो रही जमकर खरीददारी

दिवाली के त्योहार के मद्देनजर ढालपुर के रथ मैदान में पटाखों की अस्थायी मार्केट में जमकर खरीदारी हो रही है. कुल्लू जिला में चिन्हित स्थानों पर ही पटाखों की बिक्री के निर्देश हैं.

Kullu district
पटाखा मार्केट
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Published : Oct 24, 2022, 4:34 PM IST

कुल्लू: पूरे देश में आज दिवाली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है. तो वहीं, कोरोना काल के बाद मनाई जा रही दिवाली पर इस बार समय की पाबंदी है. इस बार दीपावली पर दो घंटे ही पटाखे जलाये जा सकेंगे. शहर में दो घंटे से ज्यादा पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे. तो वही, ग्रामीण क्षेत्रों में भी रात 10 बजे के बाद पटाखे जलाने पर प्रतिबंध रहेगा.

पटाखों की हो रही बिक्री: ढालपुर में पटाखों की अस्थायी मार्केट लगी है. सुबह से ही लोगों ने यहां पर खरीदारी करनी शुरू कर दी है. जिला दंडाधिकारी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने दीपावली के त्योहार के मद्देनजर धारा-144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में शहरी सीमा में घनी आबादी वाले क्षेत्रों में रॉकेट और अन्य खतरनाक पटाखे जिनसे आगजनी की आशंका हो. उनके प्रयोग को कुल्लू, मनाली नगर पंचायत भुंतर, आनी, निरमंड की सीमा के भीतर सामान्य तौर पर प्रतिबंधित किया है. ढालपुर व इसके आसपास के क्षेत्रों में इस तरह के पटाखों पर विशेष प्रतिबंध लगाया गया है.

जिला दंडाधिकारी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने बताया की राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) के आदेश अनुसार दीपावली पर पर्यावरण मित्र पटाखों की बिक्री ही की जाएगी. दीपावली पर रात आठ से 10 बजे तक लोग पटाखे जला सकेंगे. तो वही, गुरुपर्व पर सुबह 4 से 5 बजे और रात 9 से 10 बजे तक और क्रिसमस व नव वर्ष पर रात 11:55 से 12:30 तक लोग पटाखे जला सकेंगे. आशुतोष गर्ग ने दीपावली के त्योहार के मद्देनजर धारा-144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में पटाखों व आतिशबाजी की बिक्री व इनका भंडारण केवल चिन्हित स्थानों पर ही करने के आदेश जारी किए हैं.

आशुतोष गर्ग ने ने बताया कि जिला में नगर निकायों व ग्राम पंचायतों की ओर से चिन्हित स्थानों के अलावा पटाखों का भंडारण व उनकी बिक्री नहीं की जा सकेगी. कोई भी व्यक्ति संबंधित एसडीएम से लाइसेंस प्राप्त किए बगैर पटाखे नहीं बेच सकेगा. आदेश में कहा गया है कि आतिशबाजी अथवा पटाखों के शैड गैर ज्वलनशील सामग्री से निर्मित होने चाहिए, जिसमें किसी अनधिकृत व्यक्ति की सुगम आवाजाही अथवा आसान पहुंच न हो. पटाखों का प्रयोग रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच प्रतिबंधित रहेगा.
पढ़ें- HP Elections: प्रेम कुमार धूमल ने ETV Bharat को बताई चुनाव नहीं लड़ने की वजह, जानिए

साइलेंस जोन (अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, न्यायालय तथा धार्मिक स्थलों) के 100 मीटर दायरे के अंदर भी पटाखों का प्रयोग नहीं किया जा सकता. खतरनाक और तीव्र आवाज वाले पटाखों का प्रयोग भी वर्जित रहेगा. कुल्लू में सामुदायिक रूप से पटाखे जलाने के लिए नेहरू पार्क सरवरी, पुलिस मैदान बाशिंग, मार्केटिंग कमेटी मैदान अखाड़ा बाजार चिन्हित किए गए हैं. आदेश 21 अक्टूबर से लागू हुए थे जो 27 अक्टूबर 2022 तक प्रभावी रहेंगे.

कुल्लू: पूरे देश में आज दिवाली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है. तो वहीं, कोरोना काल के बाद मनाई जा रही दिवाली पर इस बार समय की पाबंदी है. इस बार दीपावली पर दो घंटे ही पटाखे जलाये जा सकेंगे. शहर में दो घंटे से ज्यादा पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे. तो वही, ग्रामीण क्षेत्रों में भी रात 10 बजे के बाद पटाखे जलाने पर प्रतिबंध रहेगा.

पटाखों की हो रही बिक्री: ढालपुर में पटाखों की अस्थायी मार्केट लगी है. सुबह से ही लोगों ने यहां पर खरीदारी करनी शुरू कर दी है. जिला दंडाधिकारी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने दीपावली के त्योहार के मद्देनजर धारा-144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में शहरी सीमा में घनी आबादी वाले क्षेत्रों में रॉकेट और अन्य खतरनाक पटाखे जिनसे आगजनी की आशंका हो. उनके प्रयोग को कुल्लू, मनाली नगर पंचायत भुंतर, आनी, निरमंड की सीमा के भीतर सामान्य तौर पर प्रतिबंधित किया है. ढालपुर व इसके आसपास के क्षेत्रों में इस तरह के पटाखों पर विशेष प्रतिबंध लगाया गया है.

जिला दंडाधिकारी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने बताया की राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) के आदेश अनुसार दीपावली पर पर्यावरण मित्र पटाखों की बिक्री ही की जाएगी. दीपावली पर रात आठ से 10 बजे तक लोग पटाखे जला सकेंगे. तो वही, गुरुपर्व पर सुबह 4 से 5 बजे और रात 9 से 10 बजे तक और क्रिसमस व नव वर्ष पर रात 11:55 से 12:30 तक लोग पटाखे जला सकेंगे. आशुतोष गर्ग ने दीपावली के त्योहार के मद्देनजर धारा-144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में पटाखों व आतिशबाजी की बिक्री व इनका भंडारण केवल चिन्हित स्थानों पर ही करने के आदेश जारी किए हैं.

आशुतोष गर्ग ने ने बताया कि जिला में नगर निकायों व ग्राम पंचायतों की ओर से चिन्हित स्थानों के अलावा पटाखों का भंडारण व उनकी बिक्री नहीं की जा सकेगी. कोई भी व्यक्ति संबंधित एसडीएम से लाइसेंस प्राप्त किए बगैर पटाखे नहीं बेच सकेगा. आदेश में कहा गया है कि आतिशबाजी अथवा पटाखों के शैड गैर ज्वलनशील सामग्री से निर्मित होने चाहिए, जिसमें किसी अनधिकृत व्यक्ति की सुगम आवाजाही अथवा आसान पहुंच न हो. पटाखों का प्रयोग रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच प्रतिबंधित रहेगा.
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साइलेंस जोन (अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, न्यायालय तथा धार्मिक स्थलों) के 100 मीटर दायरे के अंदर भी पटाखों का प्रयोग नहीं किया जा सकता. खतरनाक और तीव्र आवाज वाले पटाखों का प्रयोग भी वर्जित रहेगा. कुल्लू में सामुदायिक रूप से पटाखे जलाने के लिए नेहरू पार्क सरवरी, पुलिस मैदान बाशिंग, मार्केटिंग कमेटी मैदान अखाड़ा बाजार चिन्हित किए गए हैं. आदेश 21 अक्टूबर से लागू हुए थे जो 27 अक्टूबर 2022 तक प्रभावी रहेंगे.

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