कुल्लूः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कुल्लू के कार्यालय सभागार में आज मैनुअल स्कवैंजर अधिनियम, 2013 के अंतर्गत जिलास्तरीय सतर्कता समिति की बैठक अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एस.के.पराशर की अध्यक्षता में हुई.
बैठक में समिति के सभी सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया. बैठक में जिला की सभी नगर परिषदों, नगर पंचायतों और सरकारी कार्यालयों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के लिए उपलब्ध करवाई जा रही विभिन्न सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा हुई.
सफाई कर्मियों की न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करें अधिकारी
कुल्लू के एडीएम ने नगर परिषद मनाली में अनुकंपा के आधार पर सफाई कर्मचारियों के दो पदों को भरने के लिए आय प्रमाण पत्र तथा अन्य सभी प्रकार की औपचारिकमाएं पूर्ण करने को नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिए. साथ ही श्रम अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वह एमसी तथा अन्य कार्यालयों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को ठेकेदार द्वारा प्रदान की जा न्यूनतम मजदूरी की जांच करें.
इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि ठेकेदार उन्हें न्यूनतम मजदूरी बैंक के माध्यम से नियमित रूप से उनके खातों में भेजें. अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने विभागों से सम्बंधित सूचना जिला कल्याण अधिकारी को समय पर उपलब्ध करवाएं.
साल में दो बार स्वास्थ्य चैक-अप की सुविधा हो मुहैया
उन्होंने सफाई कर्मचारियों के समय पर वेतन भुगतान, निर्धारित न्यूनतम मजदूरी, साल में दो बार स्वास्थ्य चैक-अप की सुविधा मुहैया करवाए. साथ ही साल के आरंभ में जनवरी और जुलाई में मास्क, गलव्ज, गमबूट, साबुन, सेनिटाइजर जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करें. एमसी और अन्य कार्यालयों में कार्यरत महिला सफाई कर्मचारियों को सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार मातृत्व अवकाश देने और उन्हें सेवानिवृति पर ग्रेच्युटी और अन्य पेंशन के लाभ समय पर प्रदान किए जाए.
शत-प्रतिशत हो डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्रीकरण
इसके अलावा जिला में सभी एमसी तथा नगर पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शत-प्रतिशत डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्रीकरण को सुनिश्चित करवाने और अधिक-से-अधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने को कहा गया.
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