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8 अक्टूबर को कंगना के घर तोड़फोड़ मामले पर मुंबई हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला

मुंबई उच्च न्यायालय में कंगना रनौत की ओर से बीएमसी के खिलाफ उनके घर में तोड़ फोड़ के मामले में सुनवाई पूरी होने के साथ आदेश को सुरक्षित रख लिया गया है. 8 अक्टूबर को मुंबई हाईकोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगा.

कंगना के घर तोड़फोड़ का मामला
कंगना के घर तोड़फोड़ का मामला
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Published : Oct 5, 2020, 1:43 PM IST

मनाली/मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालय में कंगना रनौत की ओर से बीएमसी के खिलाफ उनके घर में तोड़ फोड़ के मामले में सुनवाई पूरी होने के साथ आदेश को सुरक्षित रख लिया गया है. 8 अक्टूबर को मुंबई हाईकोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगा.

मुंबई हाईकोर्ट की जस्टिस एस जे कथावाला और जस्टिस आर आई चांगला की पीठ 9 सितंबर को बीएमसी की ओर से कंगना के घर के कुछ हिस्से में तोड़-फोड़ करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी. कंगना के वकील बीरेंद्र सर्राफ ने बताया कि बीएमसी ने नोटिस का जवाब देने के लिए केवल 24 घंटे का समय दिया थ. उन्होंने कहा कि बीएमसी ने समय से पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी थी.

आपको बता दें कि कंगना रनौत ने मुंबई उच्च न्यायालय में बीएमसी की ओर से मुंबई में उनके घर पर दी गई तोड़फोड़ के खिलाफ याचिका दायर की थी. साथ ही कंगना ने 2 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की थी. इस पर मुंबई हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा था. दोनों पक्षों ने लिखित रूप से अपने ब्यान पेश किए. अभिनेत्री कंगना रनौत ने संजय राउत के बयान की एक डीवीडी प्रस्तुत की. एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में, संजय राउत ने आरोप लगाया कि कंगना रनौत ने उखड़ डांगे उखड़ दीया शब्द का इस्तेमाल करके उन्हें डराने की कोशिश की.

सुशांत सिंह की मौत के बाद से ही कंगना लगातार सुर्खियों में है. शिवसेना, महाराष्ट्र सरकार और कंगना के बीच लगातार जुबानी जारी है. कंगना लगातार ट्वीट कर शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर है. सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच को लेकर मुंबई पुलिस की आलोचना करने के बाद से कंगना महाराष्ट्र सरकार के निशाने पर हैं. उन्होंने मुंबई की 'पाकिस्तान से कब्जे वाले कश्मीर' और 'पाकिस्तान' से तुलना की थी, जिसके बाद राजनीतिक विवाद पैदा हो गया था, जो अभी भी जारी है.

पढ़ें: कंगना की फिल्म थलाइवी की शूटिंग शुरू

मनाली/मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालय में कंगना रनौत की ओर से बीएमसी के खिलाफ उनके घर में तोड़ फोड़ के मामले में सुनवाई पूरी होने के साथ आदेश को सुरक्षित रख लिया गया है. 8 अक्टूबर को मुंबई हाईकोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगा.

मुंबई हाईकोर्ट की जस्टिस एस जे कथावाला और जस्टिस आर आई चांगला की पीठ 9 सितंबर को बीएमसी की ओर से कंगना के घर के कुछ हिस्से में तोड़-फोड़ करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी. कंगना के वकील बीरेंद्र सर्राफ ने बताया कि बीएमसी ने नोटिस का जवाब देने के लिए केवल 24 घंटे का समय दिया थ. उन्होंने कहा कि बीएमसी ने समय से पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी थी.

आपको बता दें कि कंगना रनौत ने मुंबई उच्च न्यायालय में बीएमसी की ओर से मुंबई में उनके घर पर दी गई तोड़फोड़ के खिलाफ याचिका दायर की थी. साथ ही कंगना ने 2 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की थी. इस पर मुंबई हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा था. दोनों पक्षों ने लिखित रूप से अपने ब्यान पेश किए. अभिनेत्री कंगना रनौत ने संजय राउत के बयान की एक डीवीडी प्रस्तुत की. एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में, संजय राउत ने आरोप लगाया कि कंगना रनौत ने उखड़ डांगे उखड़ दीया शब्द का इस्तेमाल करके उन्हें डराने की कोशिश की.

सुशांत सिंह की मौत के बाद से ही कंगना लगातार सुर्खियों में है. शिवसेना, महाराष्ट्र सरकार और कंगना के बीच लगातार जुबानी जारी है. कंगना लगातार ट्वीट कर शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर है. सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच को लेकर मुंबई पुलिस की आलोचना करने के बाद से कंगना महाराष्ट्र सरकार के निशाने पर हैं. उन्होंने मुंबई की 'पाकिस्तान से कब्जे वाले कश्मीर' और 'पाकिस्तान' से तुलना की थी, जिसके बाद राजनीतिक विवाद पैदा हो गया था, जो अभी भी जारी है.

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