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नशे के काले कारोबार से बनाई लाखों की प्रॉपर्टी...अब पुलिस ने जब्त की 50 लाख की संपत्ति

जिला पुलिस ने एनडीपीएस मामले में अभी तक 5 मामलों में चरस तस्करों की 50 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है. वहीं, बीते दिन भी 2 आरोपियों की 20 लाख 50 हजार की संपत्ति जब्‍त कर ली है.

kullu police arrested drug peddlers
कुल्लू में एनडीपीएस मामलों में कार्रवाई
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Published : Jan 23, 2020, 10:56 AM IST

Updated : Jan 23, 2020, 12:38 PM IST

कुल्लूः जिला पुलिस ने एनडीपीएस मामले में पकड़े गए 5 चरस तस्करों की 50 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है. वहीं, बीते दिन भी 2 आरोपियों की 20 लाख 50 हजार की संपत्ति जब्‍त कर ली गई है.

27 दिसंबर 2019 को थाना कुल्लू की एक टीम को गुप्त सूचना मिली कि जवानीरोपा में एक महिला शीला देवी निवासी न्यूली तहसील कुल्लू में चरस बेचने का कारोबार कर रही है. जिस पर थाना कुल्लू की टीम ने उस महिला के किराए के कमरे में रेड कर महिला के सूटकेस से 425 ग्राम चरस बरामद की थी. पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस के पूछताछ करने पर महिला ने बताया उसे 40 वर्षीय ईश्वर निवासी लारन, बबेली तहसील जिला कुल्लू चरस की रेगुलर सप्लाई करता है. आरोपी ईश्वर को भी इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था.आरोपी महिला ने बताया पहले वह शराब बेचने का कारोबार करती थी, जिसमें पुलिस ने उसे पकड़ा था और उसमें 5000 जुर्माना भी लगाया गया था. इसके बाद चार साल से चरस के अवैध व्यापार में संलिप्त थी. आरोपी शीला की संपत्ति की जांच करने पर बैंक अकाउंट्स में करीब 10 लाख रुपये की राशि पाई गई, जो किसी भी प्रकार से इसकी आय के अनुरूप नहीं है और इस संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया है.

दूसरे मामले में आरोपी चेतराम निवासी बिहानी जंजैहली जिला मंडी के खिलाफ 4 नवंबर 2019 को एनडीपीएस एक्ट के तहत थाना आनी जिला कुल्लू में मामला दर्ज हुआ था. दर्ज किए गए मामले में आरोपी से 4 किलो 36 ग्राम चरस बरामद की गई थी.

बता दें कि आरोपी चेतराम अपने परिवार के साथ रहता है और आरोपी के पास किसी भी प्रकार का व्यवसाय और कोई नियमित आय का साधन नहीं है. दो वर्ष पहले तक आरोपी ट्रक ड्राइवर का काम करता था. इसके बावजूद आरोपित ने दो साल पहले एक कमर्शियल व्हीकल खरीदा, जिसकी कीमत 10,50,000 रुपये आंकी गई है.

वीडियो.

आरोपी ने कमर्शियल व्हीकल के लिए 2,29,800 की डाउन पेमेंट भी की थी, जो किसी भी प्रकार से उसकी आय के साधन और बचत के अनुरूप नहीं है. इसके साथ ही आरोपित ने अपने बैंक अकाउंट से 13 लाख 65 हजार रुपये का ट्रांजेक्शन किया है, वह भी उसकी आय के अनुरूप नहीं है. आरोपी की उपरोक्त संपत्ति को धारा 68 एनडीपीएस के तहत जब्त किया गया है. एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है.

कुल्लूः जिला पुलिस ने एनडीपीएस मामले में पकड़े गए 5 चरस तस्करों की 50 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है. वहीं, बीते दिन भी 2 आरोपियों की 20 लाख 50 हजार की संपत्ति जब्‍त कर ली गई है.

27 दिसंबर 2019 को थाना कुल्लू की एक टीम को गुप्त सूचना मिली कि जवानीरोपा में एक महिला शीला देवी निवासी न्यूली तहसील कुल्लू में चरस बेचने का कारोबार कर रही है. जिस पर थाना कुल्लू की टीम ने उस महिला के किराए के कमरे में रेड कर महिला के सूटकेस से 425 ग्राम चरस बरामद की थी. पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस के पूछताछ करने पर महिला ने बताया उसे 40 वर्षीय ईश्वर निवासी लारन, बबेली तहसील जिला कुल्लू चरस की रेगुलर सप्लाई करता है. आरोपी ईश्वर को भी इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था.आरोपी महिला ने बताया पहले वह शराब बेचने का कारोबार करती थी, जिसमें पुलिस ने उसे पकड़ा था और उसमें 5000 जुर्माना भी लगाया गया था. इसके बाद चार साल से चरस के अवैध व्यापार में संलिप्त थी. आरोपी शीला की संपत्ति की जांच करने पर बैंक अकाउंट्स में करीब 10 लाख रुपये की राशि पाई गई, जो किसी भी प्रकार से इसकी आय के अनुरूप नहीं है और इस संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया है.

दूसरे मामले में आरोपी चेतराम निवासी बिहानी जंजैहली जिला मंडी के खिलाफ 4 नवंबर 2019 को एनडीपीएस एक्ट के तहत थाना आनी जिला कुल्लू में मामला दर्ज हुआ था. दर्ज किए गए मामले में आरोपी से 4 किलो 36 ग्राम चरस बरामद की गई थी.

बता दें कि आरोपी चेतराम अपने परिवार के साथ रहता है और आरोपी के पास किसी भी प्रकार का व्यवसाय और कोई नियमित आय का साधन नहीं है. दो वर्ष पहले तक आरोपी ट्रक ड्राइवर का काम करता था. इसके बावजूद आरोपित ने दो साल पहले एक कमर्शियल व्हीकल खरीदा, जिसकी कीमत 10,50,000 रुपये आंकी गई है.

वीडियो.

आरोपी ने कमर्शियल व्हीकल के लिए 2,29,800 की डाउन पेमेंट भी की थी, जो किसी भी प्रकार से उसकी आय के साधन और बचत के अनुरूप नहीं है. इसके साथ ही आरोपित ने अपने बैंक अकाउंट से 13 लाख 65 हजार रुपये का ट्रांजेक्शन किया है, वह भी उसकी आय के अनुरूप नहीं है. आरोपी की उपरोक्त संपत्ति को धारा 68 एनडीपीएस के तहत जब्त किया गया है. एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Intro:नशे के कारोबारियों की 20 लाख की सम्पति जब्त
अब तक 5 आरोपियों की 50 लाख की संपत्ति जब्त कर चुकी है कुल्लू पुलिसBody:




कुल्लू पुलिस ने एनडीपीएस मामले में अभी तक 5 माम्ललओ में चरस तस्करों की 50 लाख रुपये से अधिक की सम्पति जब्त की है। वही बीते दिन भी 2 आरोपियों की 20 लाख 50 हजार की संपत्ति जब्‍त कर ली है। 27 दिसंवर 2019 को थाना कुल्लू की एक टीम को गुप्त सूचना मिली कि जवानीरोपा में एक महिला शीला देवी निवासी न्यूली तहसील व जिला कुल्लू चोरी छिपे चरस बेचने का कारोबार कर रही है। जिस पर थाना कुल्लू की टीम ने उस महिला के किराये पर लिए कमरे में रेड की और महिला के सूटकेस से 425 ग्राम चरस बरामद हुई, जिस पर महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में महिला ने बताया उसे चरस की रेगुलर सप्लाई आरोपित 40 वर्षीय ईश्वर निवासी लारन, बबेली तहसील व जिला कुल्लू करता है। उक्‍त आरोपी को भी इसी मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था।

आरोपी महिला ने बताया पहले वह शराब बेचने का कारोबार करती थी जिसमें इसको पुलिस ने पकड़ा था तथा उसमें 5000 फाइन एईटीसी कुल्लू से हुआ था। इसके बाद चार साल से चरस का कारोबार कर रही है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा काम नहीं करती है। मुकदमे में छानबीन आगे बढ़ाते हुए आरोपि शीला की फाइनेंशियल इन्वेस्टीगेशन की गई तो उसके बैंक अकाउंट्स में करीब10 लाख रुपये की राशि पाई गई जो किसी भी प्रकार से इसकी आय के अनुरूप नहीं है, जिसको फ़्रीज कर दिया गया है।

इसमें उसके पीएनबी ढालपुर के अकाउंट में एक एफडी 1,43,491 रुपये की व बचत खाते में 6,42,540 रुपये व पोस्ट ऑफिस सुल्तानपुर के अकाउंट में 2,12,855 रुपये की राशि पाई गई, जिसको एनडीपीएस की धारा 68 के तहत फ्रीज कर दिया गया है।

दूसरे मामले में आरोपि चेतराम पुत्र कालूराम निवासी बिहानी जंजैहली जिला मंडी के खिलाफ 4 नवंबर 2019 को एनडीपीएस एक्ट के तहत थाना अानी जिला कुल्लू में मामला दर्ज हुआ था। 4 किलो 36 ग्राम चरस आरोपि से बरामद की गई थी। आरोपि चेतराम अपने परिवार के साथ रहता है और आरोपी के पास किसी भी प्रकार का व्यवसाय और कोई नियमित आय का साधन नहीं है। दो वर्ष पहले तक आरोपि ट्रक ड्राइवर का काम करता था। इसके बावजूद आरोपित ने दो साल पहले एक कमर्शियल व्हीकल टाटा 407 खरीदा, जिसकी कीमत 10,50,000 रुपये है।

Conclusion:


आरोपित ने कमर्शियल व्हीकल के लिए 2,29,800 की डाउन पेमेंट भी की थी जो किसी भी प्रकार से उसकी आय के साधन व बचत के अनुरूप नहीं है। इसके साथ ही आरोपित ने अपने बैंक अकाउंट से 13 लाख 65 हजार रुपये का ट्रांजेक्शन किया है जो उसकी आय के अनुरूप नहीं है। आरोपी की उपरोक्त संपत्ति को धारा 68 एनडीपीएस के तहत जब्त किया गया है। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Last Updated : Jan 23, 2020, 12:38 PM IST
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