कुल्लू: प्रदेश में 7 मई से कोरोना कर्फ्यू के तहत सरकार द्वारा कुछ बंदिशें लगाई जा रही हैं. इसके तहत लोग सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें. बेवजह घर से न निकलकर प्रशासन का लोग सहयोग करें. डीसी कुल्लू डॉ. ऋचा वर्मा ने उपायुक्त कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान ये बात कही है.
डीसी कुल्लू ने कहा कि शाम छह बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी. शाम छह बजे के बाद केवल दवा की दुकानें खुली रहेंगी. आवश्यक वस्तुओं के तहत राशन, फल, सब्जी, दूध, दही आदि की दुकानें खुली रहेंगी. हार्डवेयर की दुकानें भी खुली रखने के निर्देश सरकारी की ओर से जारी किए गए हैं. शराब की दुकानें बंद रखने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा 5 से ज्यादा लोग एक स्थान पर इकट्ठे नहीं हो सकते.
मनरेगा का जारी रहेगा काम
निजी और सरकारी निर्माण कार्य जारी रहेगा. सार्वजनिक परिवहन भी 50 फीसदी क्षमता के साथ चालू रहेगा. इसके अलावा निजी वाहन भी लोग आवश्यक गतिविधि के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन इसमें भी 50 फीसदी क्षमता के साथ ही लोग बैठ सकेंगे. होटल और रेस्तरां भी खुले रहेंगे. इनको होम डिलीवरी के साथ सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. मनरेगा आदि में भी मजदूरी का काम जारी रहेगा.
शादी और दाह संस्कार के अलावा किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं
उपायुक्त डॉ. ऋचा वर्मा ने कहा कि शादी और दाह संस्कार के अलावा किसी भी तरह के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसमें भी 20 से ज्यादा लोग भाग नहीं ले सकेंगे. लोगों के इन नियमों का पालन न करने पर उनपर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. बाहर से आने वाले लोगों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट देनी होगी और कोविड पोर्टल पर पंजीकृत होना पड़ेगा.
औद्योगिक इकाइयां रहेंगी चालू
डीसी ने कहा कि कंटेनमेंट जोन बनने पर नियम और सख्त करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि कोविड संक्रमण को रोका जा सके. उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं के वाहनों को रोका नहीं जाएगा. औद्योगिक इकाइयां चालू रहेंगी. उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जो भी संस्थान कोरोना कर्फ्यू के दौरान खुले रहेंगे उन्हें हर हाल में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना पड़ेगा.
सरकारी और निजी कार्यालय रहेंगे बंद
डीसी कुल्लू डॉ. ऋचा वर्मा ने कहा कि आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले सरकारी कार्यालयों के अलावा अन्य सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे. जो कार्यालय बंद होंगे उन्हें वर्क फ्रॉम होम करना होगा. कृषि बागवानी से संबंधित कार्य करने के लिए लोगों को छूट रहेगी. इसके अलावा बैंक, पोस्ट ऑफिस और एटीएम भी चालू रहेंगे.
कोरोना नियमों के पालन की अपील
डॉ. ऋचा वर्मा ने कहा नियमों को न मानने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 और अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने सभी लोगों से कोरोना से जुड़े सभी नियमों के पालन की अपील की. साथ ही कहा कि आपदा की इस घड़ी में जिला प्रशासन लोगों की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील और सजग है.
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