ETV Bharat / state

नशे के खिलाफ कुल्लू पुलिस को बड़ी सफलता, चरस तस्कर के दोषी को 14 साल की सजा - 14 साल की कठोर कारावास

कुल्लू पुलिस ने नेपाल मूल निवासी प्रकाश को पांच किलो 545 ग्राम चरस के साथ धर दबोचा था. मामले में पुलिस ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ सदर थाना कुल्लू में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. बाद में सभी प्रकार की औपचारिकताओं को पूरा कर पुलिस ने चालान कुल्लू के कोर्ट में पेश किया.

नशे के खिलाफ कुल्लू पुलिस को बड़ी सफलता, चरस तस्कर को दोषी को 14 साल की सजा
author img

By

Published : Sep 25, 2019, 11:03 AM IST

कुल्लू: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुल्लू नितिन कुमार की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 14 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी को एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न भरने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

कुल्लू पुलिस ने नेपाल मूल निवासी प्रकाश को पांच किलो 545 ग्राम चरस के साथ धर दबोचा था. उप न्यायवादी कुल्लू पंकज धीमान ने बताया कि 30 अक्टूबर 2017 को एएसआई नंद लाल की अगुवाई वाली पुलिस टीम जिया नाला के पास नाकाबंदी पर थी. तभी मलाणा के कटागला की तरफ से एक व्यक्ति पैदल आ रहा था.उसकी पीठ में एक पिट्ठू बैग था और पुलिस की तलाशी में बैग से चरस बरामद की गई.

इस मामले में पुलिस ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ सदर थाना कुल्लू में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. बाद में सभी प्रकार की औपचारिकताओं को पूरा कर पुलिस ने चालान कुल्लू के कोर्ट में पेश किया.

ये भी पढ़ें: उपचुनाव: सुधीर ने अभी भी तक नहीं मारी एंट्री, धर्मशाला से 6 और पच्छाद से 3 ने किया टिकट के लिए आवेदन

कोर्ट ने दोनों पक्षों और गवाहों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया और 14 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई. वहीं, आरोपी को एक लाख रुपये का जुर्माना देने के भी आदेश दिए गए. उप न्यायवादी कुल्लू पंकज धीमान ने बताया कि मामले में 10 गवाहों को पेश किया गया था.

ये भी पढ़ें: फिर दागदार हुई खाकी! कार सवारों से लूटपाट के आरोप में पुलिस के 4 जवान गिरफ्तार

कुल्लू: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुल्लू नितिन कुमार की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 14 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी को एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न भरने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

कुल्लू पुलिस ने नेपाल मूल निवासी प्रकाश को पांच किलो 545 ग्राम चरस के साथ धर दबोचा था. उप न्यायवादी कुल्लू पंकज धीमान ने बताया कि 30 अक्टूबर 2017 को एएसआई नंद लाल की अगुवाई वाली पुलिस टीम जिया नाला के पास नाकाबंदी पर थी. तभी मलाणा के कटागला की तरफ से एक व्यक्ति पैदल आ रहा था.उसकी पीठ में एक पिट्ठू बैग था और पुलिस की तलाशी में बैग से चरस बरामद की गई.

इस मामले में पुलिस ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ सदर थाना कुल्लू में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. बाद में सभी प्रकार की औपचारिकताओं को पूरा कर पुलिस ने चालान कुल्लू के कोर्ट में पेश किया.

ये भी पढ़ें: उपचुनाव: सुधीर ने अभी भी तक नहीं मारी एंट्री, धर्मशाला से 6 और पच्छाद से 3 ने किया टिकट के लिए आवेदन

कोर्ट ने दोनों पक्षों और गवाहों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया और 14 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई. वहीं, आरोपी को एक लाख रुपये का जुर्माना देने के भी आदेश दिए गए. उप न्यायवादी कुल्लू पंकज धीमान ने बताया कि मामले में 10 गवाहों को पेश किया गया था.

ये भी पढ़ें: फिर दागदार हुई खाकी! कार सवारों से लूटपाट के आरोप में पुलिस के 4 जवान गिरफ्तार

Intro:चरस तस्करी का आरोप सिद्ध होने पर दोषी को 14 साल का कठोर कारावासBody:
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुल्लू नितिन कुमार की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 14 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कुल्लू पुलिस ने नेपाल मूल निवासी प्रकाश को पांच किलो 545 ग्राम चरस के साथ धर दबोचा था। उप न्यायवादी कुल्लू पंकज धीमान ने बताया कि 30 अक्तूबर 2017 को एएसआई नंद लाल की अगुवाई वाली पुलिस टीम जिया नाला के पास नाकाबंदी पर थी। तभी मलाणा के कटागला की तरफ से एक व्यक्ति पैदल आ रहा था। उसकी पीठ में एक पिट्ठू बैग था और पुलिस की तलाशी में बैग से चरस बरामद की गई। इसका वजन पांच किलो 545 ग्राम था। इस पर पुलिस ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ सदर थाना कुल्लू में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। बाद में सभी प्रकार की औपचारिकताओं को पूरा कर पुलिस ने चालान कुल्लू के कोर्ट में पेश किया। Conclusion:कोर्ट ने दोनों पक्षों और गवाहों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया और 14 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं, आरोपी को एक लाख रुपये का जुर्माना देने के भी आदेश दिए गए। उप न्यायवादी कुल्लू पंकज धीमान ने बताया कि मामले में 10 गवाहों को पेश किया गया था।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.