कुल्लू: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुल्लू नितिन कुमार की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 14 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी को एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न भरने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
कुल्लू पुलिस ने नेपाल मूल निवासी प्रकाश को पांच किलो 545 ग्राम चरस के साथ धर दबोचा था. उप न्यायवादी कुल्लू पंकज धीमान ने बताया कि 30 अक्टूबर 2017 को एएसआई नंद लाल की अगुवाई वाली पुलिस टीम जिया नाला के पास नाकाबंदी पर थी. तभी मलाणा के कटागला की तरफ से एक व्यक्ति पैदल आ रहा था.उसकी पीठ में एक पिट्ठू बैग था और पुलिस की तलाशी में बैग से चरस बरामद की गई.
इस मामले में पुलिस ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ सदर थाना कुल्लू में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. बाद में सभी प्रकार की औपचारिकताओं को पूरा कर पुलिस ने चालान कुल्लू के कोर्ट में पेश किया.
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कोर्ट ने दोनों पक्षों और गवाहों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया और 14 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई. वहीं, आरोपी को एक लाख रुपये का जुर्माना देने के भी आदेश दिए गए. उप न्यायवादी कुल्लू पंकज धीमान ने बताया कि मामले में 10 गवाहों को पेश किया गया था.
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