कुल्लूः 8 से 14 अक्तूबर तक कुल्लू में आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के दौरान किसी भी तरह की दुर्घटना या वारदात रोकने के लिए कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं. डीसी कुल्लू ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत एक आदेश जारी करते हुए कुल्लू, मनाली और भुंतर क्षेत्र में 7 से 28 अक्तूबर तक हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है.
जिलाधीश डा. ऋचा वर्मा ने बताया कि डयूटी पर तैनात पुलिस, सेना या अर्द्ध सैनिक बलों के अधिकारियों व जवानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा.
डा. ऋचा वर्मा ने जिला की सभी नगर निकायों और ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों-कर्मचारियों से अपील की है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में बाहर से आने वाले लोगों पर नजर रखें और संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना नजदीकी थाने या पुलिस चैकी में दें.