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बिना लाइसेंस राफ्टिंग करवाने वालों पर पुलिस का शिकंजा, 3 संचालकों पर लगा 35 हजार का जुर्माना

कुल्लू पुलिस ने बिना लाइसेंस के राफ्टिंग करने पर तीन राफ्टरों के चालान किए हैं. पुलिस ने बीते दिन इस कार्रवाई को अंजाम दिया. जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि नियमों का उल्‍लंघन कर ब्यास नदी में राफ्टिंग करवाई जा रही है.

Action against 3 for unlicensed rafting in Kullu
Action against 3 for unlicensed rafting in Kullu
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Published : Dec 27, 2019, 10:30 AM IST

कुल्लू: जिला कुल्लू पुलिस ने बिना लाइसेंस के राफ्टिंग करने पर तीन राफ्टरों के चालान किए हैं. पुलिस ने बीते दिन इस कार्रवाई को अंजाम दिया. जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि नियमों का उल्‍लंघन कर ब्यास नदी में राफ्टिंग करवाई जा रही है.

इस पर पुलिस ने जब भुंतर के पास ब्यास नदी किनारे दबिश दी तो वहां पर चेकिंग के दौरान तीन राफटर बिना लाइसेंस के पाए गए. पुलिस का कहना है कि इस प्रकार बिना लाइसैंस और बिना आवश्यक उपकरणों के रिवर राफ्टिंग नहीं की जा सकती.

वीडियो रिपोर्ट.

पूर्व में भी रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग व अन्य साहसिक गतिविधियों के दौरान कई हादसे हो चुके हैं. इन हादसों में कई पर्यटकों व स्थानीय लोगों की जानें जा चुकी हैं. इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसलिए पुलिस विभाग की टीम ने गश्त के दौरान रिवर राफ्टिंग करवाने वाले के लाइसैंस आदि जांचे.

इस दौरान 3 लोगों के पास लाइसैंस न होने के कारण उनके चालान काटे गए. पुलिस ने आकाश निवासी नेपाल, अक्षय निवासी झिरी मंडी और संजय निवासी झिरी मंडी को बिना लाइसेंस के पाया.

पुलिस ने जांच में पाया कि राफ्ट में मेडिकल किट का सामान भी नहीं था. पुलिस ने तीनों का 35,000 रुपये का चालान किया है. डीएसपी कुल्लू प्रियांक गुप्ता ने इसकी पुष्टि की है.

कुल्लू: जिला कुल्लू पुलिस ने बिना लाइसेंस के राफ्टिंग करने पर तीन राफ्टरों के चालान किए हैं. पुलिस ने बीते दिन इस कार्रवाई को अंजाम दिया. जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि नियमों का उल्‍लंघन कर ब्यास नदी में राफ्टिंग करवाई जा रही है.

इस पर पुलिस ने जब भुंतर के पास ब्यास नदी किनारे दबिश दी तो वहां पर चेकिंग के दौरान तीन राफटर बिना लाइसेंस के पाए गए. पुलिस का कहना है कि इस प्रकार बिना लाइसैंस और बिना आवश्यक उपकरणों के रिवर राफ्टिंग नहीं की जा सकती.

वीडियो रिपोर्ट.

पूर्व में भी रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग व अन्य साहसिक गतिविधियों के दौरान कई हादसे हो चुके हैं. इन हादसों में कई पर्यटकों व स्थानीय लोगों की जानें जा चुकी हैं. इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसलिए पुलिस विभाग की टीम ने गश्त के दौरान रिवर राफ्टिंग करवाने वाले के लाइसैंस आदि जांचे.

इस दौरान 3 लोगों के पास लाइसैंस न होने के कारण उनके चालान काटे गए. पुलिस ने आकाश निवासी नेपाल, अक्षय निवासी झिरी मंडी और संजय निवासी झिरी मंडी को बिना लाइसेंस के पाया.

पुलिस ने जांच में पाया कि राफ्ट में मेडिकल किट का सामान भी नहीं था. पुलिस ने तीनों का 35,000 रुपये का चालान किया है. डीएसपी कुल्लू प्रियांक गुप्ता ने इसकी पुष्टि की है.

Intro:बिना लाइसेंस राफ्टिंग करवाने पर पुलिस ने कसा शिकंजा
राफ्ट संचालको पर किया 35 हजार का जुर्मानाBody:





जिला कुल्लू पुलिस ने बिना लाइसेंस के राफ्टिंग करने पर तीन राफ्टरों के चालान किए हैं। पुलिस ने बीते दिन इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि नियमों का उल्‍लंघन कर ब्यास नदी में राफ्टिंग करवाई जा रही है। इस पर जब भुंतर के पास ब्यास नदी किनारे दबिश दी तो वहां पर चेकिंग के दौरान तीन राफ़टर बिना लाइसेंस के पाए गए। पुलिस का कहना है कि इस प्रकार बिना लाइसैंस और बिना आवश्यक उपकरणों के रिवर राफ्टिंग नहीं की जा सकती। पूर्व में भी रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग व अन्य साहसिक गतिविधियों के दौरान कई हादसे हो चुके हैं। इन हादसों में कई पर्यटकों व स्थानीय लोगों की जानें जा चुकी हैं। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसलिए पुलिस विभाग की टीम ने गश्त के दौरान रिवर राफ्टिंग करवाने वाले के लाइसैंस आदि जांचे। इस दौरान 3 लोगों के पास लाइसैंस न होने के कारण उनके चालान काटे गए। पुलिस ने आकाश निवासी नेपाल, अक्षय निवासी झिरी मंडी और संजय निवासी झिरी मंडी को बिना लाइसेंस के पाया। Conclusion:

पुलिस ने जांच में पाया कि राफ्ट में मेडिकल किट का सामान भी नहीं था। पुलिस ने तीनों का 35000 रुपये का चालान किया है। डीएसपी कुल्लू प्रियांक गुप्ता ने इसकी पुष्टि की है।
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