कुल्लू: जिला कुल्लू में खाद्य पदार्थों में मिलावट को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग आगामी कार्रवाई में जुट गया है. खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा साल 2022 से मार्च 2023 तक कुल्लू के विभिन्न इलाकों से 372 सैंपल लिए थे. इनमें से 100 सैंपल में अनियमितता पाई गई है. वहीं, 13 सैंपल रिपोर्ट पर दुकानदारों ने संतुष्टि नहीं जताई है. जिसके चलते इन सैंपल को एक बार फिर गाजियाबाद और चंडीगढ़ की लैब में भेजने की मांग की गई है. ताकि इन 13 सैंपल की रिपोर्ट को एक बार फिर से जांचा जा सके. वहीं, जिन 100 सैंपलों में अनियमितता पाई गई है, उन सब मामलों को खाद्य सुरक्षा विभाग ने न्यायालय में भेज दिया है. अब न्यायालय के आदेशों के बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
जिला कुल्लू में खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा विभिन्न दुकानों से दूध, मिठाई, तेल, दाल, मसाले, चिप्स के सैंपल लिए गए थे. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के दौरान भी मिठाई, फास्ट फूड, ढाबों व अन्य दुकानों से सैंपल लिए गए थे. इन सैंपल को जांच के लिए सीटीएल कंडाघाट प्रयोगशाला में भेजा गया था. वहीं, जांच रिपोर्ट में 100 खाद्य पदार्थ के सैंपल जांच पर खरे नहीं उतरे थे. जिसके बाद इन दुकानदारों को नोटिस भेजे गए थे और उनसे एक माह के भीतर नोटिस का जवाब देने को कहा गया था. लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने के चलते खाद्य सुरक्षा विभाग ने यहा मामले न्यायालय में भेज दिए हैं.
बता दें कि खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा हर माह 40 के करीब सैंपल लिए जाते हैं, जो कंडाघाट प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे जाते हैं. विभाग ने एक साल में अब तक 372 सैंपल जांच के लिए भेजे हैं और 1 साल के भीतर एक सौ खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल हो गए हैं. यह सैंपल कुल्लू, मनाली, नग्गर, मनिकर्म, बंजार, सैंज, आनी और निरमंड से भरे गए थे. खाद्य सुरक्षा विभाग ने सैंपल जांच के लिए सीटीएटी कंडाघाट प्रयोगशाला में भेजे थे. जहां से रिपोर्ट आने के बाद सैंपल में खामियां पाई गई थी. 13 दुकानदारों ने इस रिपोर्ट पर अपनी सहमति जाहिर नहीं की है. वहीं, इन सैंपल को रेफरल लेबोरेटरी गाजियाबाद और चंडीगढ़ के लिए भजने की मांग रखी है.
खाद्य सुरक्षा विभाग जिला कुल्लू के सहायक आयुक्त भविता टंडन ने बताया कि 1 साल में 100 सैंपल में अनियमितताएं पाई गई हैं. इन सभी मामलों को न्यायालय में भेजा गया है और आगामी आदेश के बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. वहीं, अदालत के द्वारा सैंपल फेल के मामले में जुर्माने और सजा का भी प्रावधान रखा गया है.
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