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करछम-सांगला सड़क पर अवैध कब्जों को हटाने का काम शुरू, PWD को मिला 2 सप्ताह का समय

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Published : Dec 2, 2022, 2:09 PM IST

हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश के बाद किन्नौर में लोक निर्माण विभाग ने अवैध कब्जों को हटाने का काम शुरू कर दिया है. जिलाधीश किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने निर्देश दिया है कि अवैध कब्जों को दो सप्ताह के अंदर हटाया जाए. (illegal encroachment in Kinnaur)

लोक निर्माण विभाग
लोक निर्माण विभाग

किन्नौर: प्रदेश उच्च न्यायालय और जिलाधीश किन्नौर के आदेश पर लोक निर्माण विभाग (भवन एवं मार्ग) मंडल करछम स्थित भावानगर ने करछम-सांगला-छितकुल संपर्क सड़क पर अवैध कब्जों को हटाने का काम शुरू कर दिया है. (illegal encroachment in Kinnaur)

सड़क थी जीप के योग्य: यह जानकारी देते हुए अधिशासी अभियंता, करछम मंडल राहुल सूद ने बताया कि संपर्क सड़क करछम-सांगला-छितकुल का निर्माण सन1978 से पूर्व हुआ था. यह सड़क केवल जीप योग्य बनी थी और गाड़ियों का आवागमन करछम से कूपा के मध्य एकतरफा हुआ करता था. जब करच्छम से गाड़ी चलती थी तो उस गाड़ी के कूपा पहुंचने के बाद ही कूपा से करछम की तरफ गाड़ी भेजी जाती थी, क्योंकि करछम से कूपा के बीच सड़क तग होने के कारण केवल एक ही छोटी गाड़ी का आवागमन हो सकता था. (Public Works Department removing illegal encroachment )

सड़क की दोनों तरफ भवनाें का निर्माण: वर्ष 1979 के पश्चात् इस सड़क को हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा भारी वाहनों के आवागमन के लिए बनाया गया और इस सड़क को वर्ष 1986 तक छितकुल गांव से जोड़ा गया, जिसकी कुल लम्बाई 41.500 कि.मी. है. वर्ष 1995-96 के पश्चात बहुत से स्थानीय लोगों ने इस क्षेत्र में पर्यटकों के आने की संभावना को देखते हुए इस सड़क के दोनों ओर निजी भवनों का निर्माण करना शुरू कर दिया

दो सप्ताह में हटाया जाएगा अवैध कब्जा: उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय में दर्ज केस सी0डब्ल्यू०पी० 3821/2021 हरनाम एलायस रिंकू चन्देल बनाम राज्य हिमाचल प्रदेश एवं अन्य के अन्तर्गत प्रदेश में लोगों द्वारा सड़क के किनारे किए गए नाजायज कब्जों को हटाने के आदेश दिए गए.

उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए लोक निर्माण विभाग ने राजस्व विभाग की सहायता से इन नाजायज कब्जों को हटाने के लिए मुहिम शुरू की है. उन्होंने बताया कि जिलाधीश किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने निर्देश है कि राजस्व और पुलिस विभाग की सहायता से अवैध कब्जों को दो सप्ताह के अंदर हटाया जाए.

किन्नौर: प्रदेश उच्च न्यायालय और जिलाधीश किन्नौर के आदेश पर लोक निर्माण विभाग (भवन एवं मार्ग) मंडल करछम स्थित भावानगर ने करछम-सांगला-छितकुल संपर्क सड़क पर अवैध कब्जों को हटाने का काम शुरू कर दिया है. (illegal encroachment in Kinnaur)

सड़क थी जीप के योग्य: यह जानकारी देते हुए अधिशासी अभियंता, करछम मंडल राहुल सूद ने बताया कि संपर्क सड़क करछम-सांगला-छितकुल का निर्माण सन1978 से पूर्व हुआ था. यह सड़क केवल जीप योग्य बनी थी और गाड़ियों का आवागमन करछम से कूपा के मध्य एकतरफा हुआ करता था. जब करच्छम से गाड़ी चलती थी तो उस गाड़ी के कूपा पहुंचने के बाद ही कूपा से करछम की तरफ गाड़ी भेजी जाती थी, क्योंकि करछम से कूपा के बीच सड़क तग होने के कारण केवल एक ही छोटी गाड़ी का आवागमन हो सकता था. (Public Works Department removing illegal encroachment )

सड़क की दोनों तरफ भवनाें का निर्माण: वर्ष 1979 के पश्चात् इस सड़क को हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा भारी वाहनों के आवागमन के लिए बनाया गया और इस सड़क को वर्ष 1986 तक छितकुल गांव से जोड़ा गया, जिसकी कुल लम्बाई 41.500 कि.मी. है. वर्ष 1995-96 के पश्चात बहुत से स्थानीय लोगों ने इस क्षेत्र में पर्यटकों के आने की संभावना को देखते हुए इस सड़क के दोनों ओर निजी भवनों का निर्माण करना शुरू कर दिया

दो सप्ताह में हटाया जाएगा अवैध कब्जा: उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय में दर्ज केस सी0डब्ल्यू०पी० 3821/2021 हरनाम एलायस रिंकू चन्देल बनाम राज्य हिमाचल प्रदेश एवं अन्य के अन्तर्गत प्रदेश में लोगों द्वारा सड़क के किनारे किए गए नाजायज कब्जों को हटाने के आदेश दिए गए.

उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए लोक निर्माण विभाग ने राजस्व विभाग की सहायता से इन नाजायज कब्जों को हटाने के लिए मुहिम शुरू की है. उन्होंने बताया कि जिलाधीश किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने निर्देश है कि राजस्व और पुलिस विभाग की सहायता से अवैध कब्जों को दो सप्ताह के अंदर हटाया जाए.

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