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धर्मशाला में बाल अधिकारों के उल्लंघन संबंधी शिकायतों पर हुई सुनवाई, विभागीय अधिकारियों को दिए गए ये निर्देश

शिकायतें सुनने और उनका निपटारा करने के बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य यशवंत जैन ने कहा कि बाल हितों को ध्यान में रखते हुए उनके संरक्षण में अधिकारियों को व्यक्तिगत संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए.

NCRC member held a meeting in Dharamsala.
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Published : Jun 29, 2019, 1:14 PM IST

धर्मशालाः राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य यशवंत जैन ने धर्मशाला के उपायुक्त कार्यालय के सभागार में बैठक की. जिसमें उन्होंने कांगड़ा जिला के अतिरिक्त चंबा और ऊना जिले से संबंधित बाल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों पर सुनवाई की.

इस दौरान बेंच के सामने बाल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में सुनवाई के लिए कुल 26 शिकायतें आई. जिसमें से कांगड़ा जिला से संबंधी 17 शिकायतें प्राप्त हुईं, जबकि जिला ऊना से 6 और चंबा से 3 मामले सुने गए.

बेंच ने प्राप्त शिकायतों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को इन मामलों पर समयबद्व अवधि में निपटारा करने के सख्त निर्देश दिए. यशवंत जैन ने बताया कि आयोग के दो-दो सदस्यीय बेंच देश के अन्य राज्यों में भी बाल हित के मामलों में प्राप्त शिकायतों पर सुनवाई कर रहे हैं. इस प्रकार के आयोजनों का मुख्य उद्देश्य बाल हितों की पूर्ण रक्षा सुनिश्चित बनाना है.

वीडियो

उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी तरह का सेक्शुअल बर्ताव पॉक्सो एक्ट के दायरे में आता है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसा मामला ध्यान में आने पर तुरन्त पुलिस को सूचना देकर एफआईआर दर्ज करवाने की प्रक्रिया अमल में लाई जाए. ऐसे मामलों को जानबूझ कर छुपाने या इसमें देरी करने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई के साथ सजा का प्रावधान है.

इसके अतिरिक्त वाहन चालकों और बस सहायक की अनिवार्य तौर पर पुलिस वेरिफिकेशन करवाने पर भी कार्रवाई की जाए. यह निर्देश धर्मशाला में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य यशवंत जैन ने डीसी कार्यालय में अधिकारियों को दिए.

उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को प्राइवेट स्कूलों में गरीब परिवारों के 25 प्रतिशत बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने सहित उनके द्वारा वसूली जाने वाली स्कूल फीस पर भी कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए.

उन्होंने सभी अधिकारियों से उनके क्षेत्र में निवास करने वाले बाहरी राज्यों के लोगों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए. क्षेत्र में भिखारियों की बढ़ती हुई संख्या के मामलों पर प्रशासन और पुलिस विभाग को नियमित तौर पर चेकिंग करने व ऐसी गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाने के भी निर्देश दिए. विशेषकर प्रवासी बच्चों द्वारा भीख मांगने या उनके नाम पर भीख मांगने वाली औरतों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए.

धर्मशालाः राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य यशवंत जैन ने धर्मशाला के उपायुक्त कार्यालय के सभागार में बैठक की. जिसमें उन्होंने कांगड़ा जिला के अतिरिक्त चंबा और ऊना जिले से संबंधित बाल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों पर सुनवाई की.

इस दौरान बेंच के सामने बाल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में सुनवाई के लिए कुल 26 शिकायतें आई. जिसमें से कांगड़ा जिला से संबंधी 17 शिकायतें प्राप्त हुईं, जबकि जिला ऊना से 6 और चंबा से 3 मामले सुने गए.

बेंच ने प्राप्त शिकायतों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को इन मामलों पर समयबद्व अवधि में निपटारा करने के सख्त निर्देश दिए. यशवंत जैन ने बताया कि आयोग के दो-दो सदस्यीय बेंच देश के अन्य राज्यों में भी बाल हित के मामलों में प्राप्त शिकायतों पर सुनवाई कर रहे हैं. इस प्रकार के आयोजनों का मुख्य उद्देश्य बाल हितों की पूर्ण रक्षा सुनिश्चित बनाना है.

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उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी तरह का सेक्शुअल बर्ताव पॉक्सो एक्ट के दायरे में आता है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसा मामला ध्यान में आने पर तुरन्त पुलिस को सूचना देकर एफआईआर दर्ज करवाने की प्रक्रिया अमल में लाई जाए. ऐसे मामलों को जानबूझ कर छुपाने या इसमें देरी करने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई के साथ सजा का प्रावधान है.

इसके अतिरिक्त वाहन चालकों और बस सहायक की अनिवार्य तौर पर पुलिस वेरिफिकेशन करवाने पर भी कार्रवाई की जाए. यह निर्देश धर्मशाला में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य यशवंत जैन ने डीसी कार्यालय में अधिकारियों को दिए.

उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को प्राइवेट स्कूलों में गरीब परिवारों के 25 प्रतिशत बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने सहित उनके द्वारा वसूली जाने वाली स्कूल फीस पर भी कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए.

उन्होंने सभी अधिकारियों से उनके क्षेत्र में निवास करने वाले बाहरी राज्यों के लोगों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए. क्षेत्र में भिखारियों की बढ़ती हुई संख्या के मामलों पर प्रशासन और पुलिस विभाग को नियमित तौर पर चेकिंग करने व ऐसी गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाने के भी निर्देश दिए. विशेषकर प्रवासी बच्चों द्वारा भीख मांगने या उनके नाम पर भीख मांगने वाली औरतों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए.

Intro:धर्मशाला- बाल हितों को ध्यान में रखते हुए उनके संरक्षण में अधिकारियों को व्यक्तिगत संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए तथा बच्चों एवं किशोरों के प्रति बुरे बर्ताव और शोषण से उनकी रक्षा करने के लिए उनके प्रति दृढ़तापूर्वक अपनी सामाजिक.नैतिक जिम्मेदारी निभाना जरूरी है। यह विचार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य यशवंत जैन ने धर्मशाला के उपायुक्त कार्यालय के सभागार में कांगड़ा जिला के अतिरिक्त चंबा तथा ऊना जिलों से संबंधित बाल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों पर सुनवाई एवं उनका निपटारा करने के उपरांत व्यक्त किए । Body:इस दौरान बेंच के सम्मुख बाल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में सुनवाई के लिए कुल 26 शिकायतें प्रस्तुत हुईं जिनमें से कांगड़ा जिला से संबंधी 17 शिकायतें सुनवाई के लिए प्राप्त हुईं, जबकि ऊना जिला से 6 तथा चंबा जिला से 3 मामले सुने गए। बेंच ने प्राप्त शिकायतों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को इन मामलों पर समयबद्व अवधि में निपटारा करने के सख्त निर्देश दिए। जैन ने बताया कि आयोग के दो. दो सदस्यीय बेंच देश के अन्य राज्यों में भी बाल हित के मामलों में प्राप्त शिकायतों पर सुनवाई कर रहे हैं तथा इस प्रकार के आयोजनों का मुख्य उददेश्य बाल हितों की पूर्ण रक्षा सुनिश्चित बनाना है। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी तरह का सेक्सुअल बर्ताव पॉक्सो एक्ट के दायरे में आता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसा मामला ध्यान में आने पर तुरन्त पुलिस को सूचना देकर एफआईआर दर्ज करवाने की प्रक्रिया अमल में लाई जाए। ऐसे मामलों को जानबूझ कर छुपाने या इसमें देरी करने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्व भी कार्रवाई के साथ सजा का प्रावधान है।
Conclusion:
स्कूल बसों तथा अनुबन्धित की गई टेक्सियों में ओवरलोडिंग तथा ओवरस्पीड के मामलों में परिवहन विभाग तथा शिक्षा विभाग को नियमित चेकिंग करने तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के तहत पारित हिदायतों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित बनाया जाए। इसके अतिरिक्त वाहन चालकों तथा बस सहायक की अनिवार्य तौर पर पुलिस वेरिफिकेशन करवाने पर भी कार्रवाई की जाए। यह निर्देश धर्मशाला में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य यशवंत जैन ने डीसी कार्यालय में अधिकारियों को दिए। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को प्राइवेट स्कूलों में गरीब परिवारों के 25 प्रतिशत बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने सहित उनके द्वारा वसूली जाने वाली स्कूल फीस पर भी कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों से उनके क्षेत्र में निवास करने वाले बाहरी राज्यों के लोगों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्र में भिखारियों की बढ़ती हुई संख्या के मामलों पर प्रशासन तथा पुलिस विभाग को नियमित तौर पर चेकिंग करने व ऐसी गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाने के भी निर्देश दिए। विशेषकर प्रवासी बच्चों द्वारा भीख मांगने या उनके नाम पर भीख मांगने वाली औरतों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
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