धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में अनलॉक-2 में बाहरी राज्योें में रह रहे कांगड़ा निवासी ई-कोविड की वेबसाइट पर पंजीकरण करवाकर वापिस अपने घर आ सकते हैं.
वहीं, देश के रेड जोन से आने वाले कांगड़ा निवासियों को संस्थागत क्वारंटाइन करने का प्रावधान किया गया है. इसमें बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को होम क्वारंटाइन किया जाएगा, जबकि अन्य क्षेत्रों से आने वाले कांगड़ा निवासियों को भी 14 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहना होगा.
यह जानकारी डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने धर्मशाला में शनिवार को प्रेस वार्ता के दौरान दी. डीसी कांगड़ा ने कहा कि ई-कोविड पर पंजीकरण की स्लिप भी मोबाइल नंबर पर आएगी, जिसको बैरियर या नाके पर दिखाकर कांगड़ा निवासी प्रवेश कर सकते हैं.
इसकी सूचना संबंधित एसडीएम को भी भेजी जाएगी, जिससे बाहर से आने वाले कांगड़ा के नागरिकों की सुचारू मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके.
रेलवे और हवाई यात्रा कर आने वालों के लिए क्वारंटाइन होना जरूरी
रेलवे और हवाई सेवाओं के माध्यम से आने वाले नागरिकों के लिए भी होम क्वारंटाइन और संस्थागत क्वारंटाइन की शर्तें लागू रहेंगी. साथ ही व्यवसायिक कारणों से आवाजाही करने वालों, बाहरी राज्यों से मजदूरी के लिए आने वालों को भी अनुमति प्रदान की गई है.
बाहरी राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों से कार्य या बिजनेस को लेकर रोजाना आवाजाही करने वालोें को भी पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है.
48 घंटें का राउंड ट्रिप पूरा करने पर भी क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा
इन लोगों का डाटाबेस प्रशासन के पास पहले से ही उपलब्ध है. बाहरी राज्यों में 48 घंटें का राउंड ट्रिप पूरा करने पर भी क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा.
इसके अलावा सैन्य सेवाओं एवं पैरामेडिकल स्टाफ को उनके आईकार्ड के आधार पर प्रवेश मिलेगा. किसी भी टूरिस्ट को कांगड़ा जिला में आने के लिए 72 घंटे पहले की कोविड-19 की सेैंपल रिपोर्ट नेगेटिव होना जरूरी है. इसके साथ ही एक ही जगह पर पांच दिन होटल में बुकिंग भी अनिवार्य है.
डीसी राकेश प्रजापति ने कहा कि अनलॉक-2 में सुबह पांच बजे से लेकर रात नौ बजे तक ढील रहेगी. उन्होंने कहा कि ट्रैकिंग गतिविधियों को शुरू करने के लिए भी छूट प्रदान कर दी गई है. जबकि पैराग्लाइडिंग, स्पोर्ट्स गतिविधियां इत्यादि को लेकर अभी पहले जैसी ही स्थिति रहेगी.
सामाजिक दूरी और होम क्वारंटाइन की अनुपालना करें सुनिश्चित
डीसी राकेश प्रजापति ने कहा कि अनलॉक-दो में नागरिकों को आवाजाही सहित बाजारों इत्यादि खुलने में छूट प्रदान की गई है. ऐसी स्थिति में अब नागरिकों को जिम्मेदारी के साथ सामाजिक दूरी और होम क्वारंटाइन के नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी. होम क्वारंटाइन नागरिकों को भी परिवार और समाज की सुरक्षा के लिए अपना दायित्व निभाना होगा.
डीसी राकेश प्रजापति ने कहा कि समाज के सभी नागरिक अगर सामाजिक दूरी, होम क्वारंटाइन और स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पूरी पालना करेंगे तो निश्चित तौर पर कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है.