ज्वालामुखीः ज्वालाजी में जमीनी धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने पीड़ित को राहत दी है. ज्वालाजी के साथ लगते गांव ठाणा में एक व्यक्ति ने सगे भाई पर धोखाधड़ी कर जमीन की वसीयत अपने नाम करने का आरोप लगाया था. इसे लेकर पीड़ित पहले अपने साथ हुए अन्याय को लेकर जेएमआईसी कोर्ट-2 देहरा पहुंचा, जहां से कोर्ट से उसे राहत मिली है.
इस सबंध में कोर्ट ने अंडर सेक्शन 156, 3सी आरपीसी के तहत पुलिस को मामला दर्ज कर इसकी पूरी छानबीन करने के आदेश दिए हैं. थाना प्रभारी ज्वालाजी मनोहर चौधरी खुद मामले की जांच कर रहे हैं.
जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता शेर सिंह सपुत्र रसीला राम गांव ठाणा डाकघर डोहग देहरियां ने ज्वालाजी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उसके सगे भाई बलदेव सिंह सुपुत्र रसीला राम ने बीते 14 सितंबर 1984 को धोखाधड़ी कर पूर्वजों की जमीन की वसीयत अपने नाम करवा ली थी, जिसमें उसका हिस्सा भी बनता है.
शेर सिंह के अनुसार 34 साल पहले हुए मामले को लेकर वह काफी समय से अपने साथ हुए अन्याय की मांग कर रहा है और अब उसे कोर्ट से राहत मिली है और कोर्ट ने पूरे मामले के जांच करने के आदेश पुलिस को दिए हैं.
जानकारी के अनुसार जमीनी विवाद व कोर्ट के आदेश के चलते पुलिस ने बलदेव सिंह सपुत्र रसीला राम के खिलाफ 420, 467, 471, 405 व 120-बी, आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने इस मामले मे की जांच कर रही है. इसके तहत पुलिस इस मामले से जुड़े सभी साक्ष्य जुटा रही है, साथ ही दोनों भाईयों से भी मामले की छानबीन कर रही है.