कांगड़ा: जिले में अप्रैल माह में कोरोना के मामले दिन प्रति दिन बढ़ रहे हैं. ऐसे में कोरोना की दूसरी लहर को फैलने से रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियों में संशोधन किया गया है. इसके तहत अब होम आइसोलेशन में रखे गए मरीजों द्वारा नियमों की अनदेखी करने पर उनके खिलाफ वार्ड प्रतिनिधि और उप-मंडलाधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी मामला दर्ज कर सकेंगे.
शनिवार और रविवार को जिला में बंद रहेंगे रेस्टोरेंट और ढाबे
इसी के साथ शनिवार और रविवार को जिला में पाबंदियों के अनुसार रेस्टोरेंट और ढाबे पूरी तरह से बंद रहेंगे. इसके अलावा मिठाइयों व कन्फेक्शनरी, किराने की दुकान पर दूध अथवा दुग्ध उत्पाद बेचने वाली दुकानें भी बंद रहेंगी.
संशोधित अधिसूचना जारी
जिला कांगड़ा के उपायुक्त द्वारा संशोधित अधिसूचना जारी कर दी गई है. उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन और छूट प्राप्त श्रेणियों के संदर्भ में आंशिक संशोधन किया गया है. होम आइसोलेशन के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के मामले में संबंधित वार्ड सदस्य, प्रधान, उप-प्रधान, एम.सी. अध्यक्ष व पार्षद या उप मंडलाधिकारी द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी कानून के उचित प्रावधान के तहत मामला दर्ज कर सकेंगे.
रात 8 बजे से सुबह 6 बजे होगा कर्फ्यू
उन्होंने कहा कि छूट प्राप्त श्रेणी जैसे फलों, सब्जियों की दुकानों, फार्मेसी दुकानों को शनिवार और रविवार को सप्ताहांत लॉकडाउन से छूट दी जाएगी. इसके अलावा रात के कर्फ्यू के सभी प्रतिबंध अर्थात रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाए जाएंगे.
यहां मिलेगी प्रतिबंधों से छूट
उपायुक्त ने कहा कि सरकारी, निजी अस्पताल, फार्मास्युटिकल, पशु चिकित्सा अस्पताल, स्वास्थ्य सबंधित विनिर्माण इकाई व उनके सहायक परिवहन संबंधी गतिविधियों, प्रसंस्करण इकाइयों को प्रतिबंधों से छूट रहेगी. उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले होटलों को सभी प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी. जबकि रात के कर्फ्यू और सप्ताहांत के लॉकडाउन के प्रतिबंध रेस्तरां, ढाबों और भोजनालयों पर लगाए जाएंगे.
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