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हमीरपुर की बफड़ी पंचायत का ये क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित, आदेश जारी

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Published : Jul 27, 2020, 12:56 PM IST

जिला हमीरपुर की ग्राम पंचायत बफड़ी में कोरोना के मामले सामने आने के बाद पंचायत के वार्ड नंबर तीन गांव थाना लोहारां को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है. इस क्षेत्र में निषेधाज्ञा में दी गई छूट आगामी आदेशों तक समाप्त कर दी गई है और उपायुक्त ने आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए हैं.

बफड़ी पंचायत
मिनी सचिवालय हमीरपुर.

हमीरपुर: कोरोना संक्रमण के पॉजीटिव मामले सामने आने के बाद हमीरपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत बफड़ी के वार्ड नंबर तीन गांव थाना लोहारां को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है. जिला उपायुक्त हरिकेश मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं.

आदेशों के अनुसार गांव थाना लोहारां में लघवान-टौणी देवी सड़क की बाईं ओर अजीत चंद के घर से विजय कुमार के घर तक और इसी सडक़ की दाईं ओर भागीरथ के घर से नरेश कुमार के घर तक कंटेनमेंट जोन रहेगा.

कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति या वाहन बाहर से इस क्षेत्र में और यहां से बाहर नहीं जा सकेगा. सरकारी और आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों और वाहनों को इसमें छूट रहेगी. इस क्षेत्र में निषेधाज्ञा में दी गई छूट भी आगामी आदेशों तक समाप्त कर दी गई है.

क्षेत्र के लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी. इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल और वाहन से यात्रा कर सकेगा.

आदेश के अनुसार न तो इधर-उधर घूमेगा और न ही सड़क पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा. ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.

ये भी पढ़ें: कृषि विभाग की टीम फॉल आर्मी वर्म कीट का पता लगाने बजौरा पहुंची, किसानों को दी ये सलाह

हमीरपुर: कोरोना संक्रमण के पॉजीटिव मामले सामने आने के बाद हमीरपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत बफड़ी के वार्ड नंबर तीन गांव थाना लोहारां को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है. जिला उपायुक्त हरिकेश मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं.

आदेशों के अनुसार गांव थाना लोहारां में लघवान-टौणी देवी सड़क की बाईं ओर अजीत चंद के घर से विजय कुमार के घर तक और इसी सडक़ की दाईं ओर भागीरथ के घर से नरेश कुमार के घर तक कंटेनमेंट जोन रहेगा.

कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति या वाहन बाहर से इस क्षेत्र में और यहां से बाहर नहीं जा सकेगा. सरकारी और आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों और वाहनों को इसमें छूट रहेगी. इस क्षेत्र में निषेधाज्ञा में दी गई छूट भी आगामी आदेशों तक समाप्त कर दी गई है.

क्षेत्र के लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी. इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल और वाहन से यात्रा कर सकेगा.

आदेश के अनुसार न तो इधर-उधर घूमेगा और न ही सड़क पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा. ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.

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