ETV Bharat / state

कोरोना मामले आने के बाद हमीरपुर में 2 गांव कटेंनमेंट जोन घोषित, DC ने जारी किए आदेश

उपमंडल हमीरपुर की ग्राम पंचायत सराहकड़ के गांव भरनंग और ग्राम पंचायत दरोगण पतीकोट के गांव तरिंगर में कोरोना संक्रमण का एक-एक पॉजिटिव मामला सामने आने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई थी. ऐसे में दो पंचायत के दो गांव कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए है.

dc office
डीसी कार्यालय
author img

By

Published : Jul 4, 2020, 3:39 PM IST

हमीरपुर: कोरोना संक्रमण के पॉजीटिव मामले सामने आने पर उपमंडल हमीरपुर की दो ग्राम पंचायतों के दो गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं. इन क्षेत्रों मे कर्फ्यू ढील समाप्त कर दी गई है.

आदेशों के अनुसार, उपमंडल हमीरपुर की ग्राम पंचायत सराहकड़ के गांव भरनंग और ग्राम पंचायत दरोगण पतीकोट के गांव तरिंगर में कोरोना संक्रमण का एक-एक मामला पॉजिटिव मामला सामने आने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई थी.

ऐसे में इन क्षेत्रों में संक्रमण को नियंत्रित करने एवं इसे फैलने से रोकने के लिए त्वरित कदम उठाए जाने की आवश्यकता थी, जिससे लोगों के जीवन, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा न हो. इसे देखते हुए ग्राम पंचायत सराहकड़ के वार्ड नंबर-7 के गांव भरनंग में कमलेश कुमार के घर से अरविंद कुमार के घर तक और ग्राम पंचायत दरोगण पतीकोट के वार्ड नंबर-3 के गांव तरिंगर में कांशी राम के घर से प्रवीण कुमार के घर तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.

उपरोक्त आदेश के अनुसार इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा. सरकारी सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी. इस क्षेत्र में कर्फ्यू में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है. लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलेंडर समेत अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन की ओर से घर-द्वार पर की जाएगी.

इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा कर सकेगा. इधर-उधर घूमने और सड़क पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा होने पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है. यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे.

हमीरपुर: कोरोना संक्रमण के पॉजीटिव मामले सामने आने पर उपमंडल हमीरपुर की दो ग्राम पंचायतों के दो गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं. इन क्षेत्रों मे कर्फ्यू ढील समाप्त कर दी गई है.

आदेशों के अनुसार, उपमंडल हमीरपुर की ग्राम पंचायत सराहकड़ के गांव भरनंग और ग्राम पंचायत दरोगण पतीकोट के गांव तरिंगर में कोरोना संक्रमण का एक-एक मामला पॉजिटिव मामला सामने आने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई थी.

ऐसे में इन क्षेत्रों में संक्रमण को नियंत्रित करने एवं इसे फैलने से रोकने के लिए त्वरित कदम उठाए जाने की आवश्यकता थी, जिससे लोगों के जीवन, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा न हो. इसे देखते हुए ग्राम पंचायत सराहकड़ के वार्ड नंबर-7 के गांव भरनंग में कमलेश कुमार के घर से अरविंद कुमार के घर तक और ग्राम पंचायत दरोगण पतीकोट के वार्ड नंबर-3 के गांव तरिंगर में कांशी राम के घर से प्रवीण कुमार के घर तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.

उपरोक्त आदेश के अनुसार इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा. सरकारी सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी. इस क्षेत्र में कर्फ्यू में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है. लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलेंडर समेत अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन की ओर से घर-द्वार पर की जाएगी.

इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा कर सकेगा. इधर-उधर घूमने और सड़क पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा होने पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है. यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.