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टैक्सी ऑपरेटरों ने आरटीओ हमीरपुर को दी शिकायत, निजी वाहनों पर कार्रवाई की मांग - hamirpur latest news

टैक्सी ऑपरेटरों ने आरटीओ हमीरपुर को शिकायत सौंपी है. आरटीओ हमीरपुर वरिंदर ने कहा कि बड़सर में टैक्सी ऑपरेटरों ने कुछ निजी वाहन चालकों के खिलाफ शिकायत सौंपी है. टैक्सी ऑपरेटरों ने शिकायत में कहा कि कुछ निजी वाहन चालक अपने वाहनों में सवारियां ढो रहे हैं. निजी वाहन को टैक्सी के रूप में उपयोग करना गैरकानूनी है.

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Published : Feb 9, 2021, 7:37 PM IST

हमीरपुर: जिला में जल्द ही निजी वाहनों में सवारियां ढोने पर शिकंजा कसेगा. इस बावत टैक्सी ऑपरेटरों ने आरटीओ हमीरपुर को शिकायत सौंपी है. शिकायत के माध्यम से टैक्सी ऑपरेटरों ने निजी वाहनों में सवारियां को लेकर जाने वाले वाहन चालकों के लिए खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई है.

ऐसे में अब उम्मीद लगाई जा रही है कि निजी वाहनों में सवारियां ढोने वाले चालकों के ऊपर शिकंजा कसने वाला है. जानकारी के मुताबिक जिला के बड़सर क्षेत्र में सबसे अधिक यह कार्य निजी वाहनों चालकों की ओर से किया जा रहा है.

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निजी वाहन को टैक्सी के रूप में उपयोग करना गैरकानूनी

आरटीओ हमीरपुर वरिंदर ने कहा कि बड़सर में टैक्सी ऑपरेटरों ने कुछ निजी वाहन चालकों के खिलाफ शिकायत सौंपी है. टैक्सी ऑपरेटरों ने शिकायत में कहा कि कुछ निजी वाहन चालक अपने वाहनों में सवारियां ढो रहे हैं. निजी वाहन को टैक्सी के रूप में उपयोग करना गैरकानूनी है. जल्दी ही एक चालान अभियान चलाया जाएगा, जिसमें ऐसे सभी निजी वाहनों का चालान काटा जाएगा और साथ में उनके वाहन की रजिस्ट्रेशन भी रद्द की जा सकती है.

रद्द हो सकता है वाहन का रजिस्ट्रेशन

गौर रहे कि निजी वाहन में सवारियां ढोना बिल्कुल गैरकानूनी है. यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस स्थिति में ड्राइवर का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है और साथ में वाहन की रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकती है.

ये भी पढ़ेंः- उत्तराखंड में हुए जल तांडव में रामपुर के 7 युवक लापता, परिजनों की प्रशासन से उन्हें ढूंढने की मांग

हमीरपुर: जिला में जल्द ही निजी वाहनों में सवारियां ढोने पर शिकंजा कसेगा. इस बावत टैक्सी ऑपरेटरों ने आरटीओ हमीरपुर को शिकायत सौंपी है. शिकायत के माध्यम से टैक्सी ऑपरेटरों ने निजी वाहनों में सवारियां को लेकर जाने वाले वाहन चालकों के लिए खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई है.

ऐसे में अब उम्मीद लगाई जा रही है कि निजी वाहनों में सवारियां ढोने वाले चालकों के ऊपर शिकंजा कसने वाला है. जानकारी के मुताबिक जिला के बड़सर क्षेत्र में सबसे अधिक यह कार्य निजी वाहनों चालकों की ओर से किया जा रहा है.

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निजी वाहन को टैक्सी के रूप में उपयोग करना गैरकानूनी

आरटीओ हमीरपुर वरिंदर ने कहा कि बड़सर में टैक्सी ऑपरेटरों ने कुछ निजी वाहन चालकों के खिलाफ शिकायत सौंपी है. टैक्सी ऑपरेटरों ने शिकायत में कहा कि कुछ निजी वाहन चालक अपने वाहनों में सवारियां ढो रहे हैं. निजी वाहन को टैक्सी के रूप में उपयोग करना गैरकानूनी है. जल्दी ही एक चालान अभियान चलाया जाएगा, जिसमें ऐसे सभी निजी वाहनों का चालान काटा जाएगा और साथ में उनके वाहन की रजिस्ट्रेशन भी रद्द की जा सकती है.

रद्द हो सकता है वाहन का रजिस्ट्रेशन

गौर रहे कि निजी वाहन में सवारियां ढोना बिल्कुल गैरकानूनी है. यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस स्थिति में ड्राइवर का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है और साथ में वाहन की रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकती है.

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