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SDM ने जारी किए आदेश, अब बिना पास भोरंज में नहीं दौड़ेंगी गाड़ियां - SDM Bhoranj news

भोरंज के लोगों को हिदायत दी गई है कि उपमंडल भोरंज में दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही खुलेंगी. साथ ही हर दुकानदार सामाजिक दूरी के नियमों एवं अन्य आदेशों की पालना सुनिश्चित करेगा. नियमों की अवहेलना करने वाले दुकानदार की दुकान आगामी आदेशों तक सील कर दी जाएगी.

SDM Bhoranj Press release on  Curfew
एसडीएम भोरंज की कर्फ्यू पर प्रेस विज्ञप्ति
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Published : Apr 28, 2020, 6:03 PM IST

भोरंज/हमीरपुर: एसडीएम भोरंज डॉ. अमित शर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है. इसमें सभी लोगों को सूचित किया गया है कि कोरोना वायरस के लगातार फैलने के मध्यनजर स्वास्थ्य विभाग हिमाचल प्रदेश एवं उपायुक्त जिला हमीरपुर ने आदेश जारी किए हैं. इन आदेशों के तहत ज्यादा लोगों के एक जगह पर इकट्ठे होने पर मनाही है, ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके.

भोरंज के लोगों को हिदायत दी गई है कि उपमंडल भोरंज में दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही खुलेंगी. साथ ही हर दुकानदार सामाजिक दूरी के नियमों एवं अन्य आदेशों की पालना सुनिश्चित करेगा. नियमों की अवहेलना करने वाले दुकानदार की दुकान आगामी आदेशों तक सील कर दी जाएगी.

इसके अलावा सामान खरीदने के लिए एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति पैदल जा सकता है. बिना पास कोई भी निजी वाहन चलाया नहीं जा सकता है. बिना पास के किसी भी निजी वाहन के सड़क पर चलाए जाने पर उल्लंघनकर्ता के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. साथ ही वाहनों के चालान काटे जाएंगे.

इसके अतिरिक्त इस कार्यालय में किसी भी तरह के कर्फ्यू पास/परमिशन को बनवाने के लिए ऑनलाइन माध्यम covidepass.hp.gov.in पर आवेदन करें या मोबाइल नंबर 8894005328 पर मैसेज / whatsup करें. कर्फ्यू पास / परमिशन को बनवाने हेतू कोई भी व्यक्ति इस कार्यालय में मान्य नहीं है. इसके लिए थाना प्रभारी भोरंज को आवश्यक कार्रवाई के लिए भी आदेश प्रेषित कर दिए गए हैं.

ये भी पढ़ें: महिला मंडल बारीं मंदिर की महिलाओं ने तैयार किए मास्क, कोरोना को लेकर लोगों को कर रहीं जागरूक

भोरंज/हमीरपुर: एसडीएम भोरंज डॉ. अमित शर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है. इसमें सभी लोगों को सूचित किया गया है कि कोरोना वायरस के लगातार फैलने के मध्यनजर स्वास्थ्य विभाग हिमाचल प्रदेश एवं उपायुक्त जिला हमीरपुर ने आदेश जारी किए हैं. इन आदेशों के तहत ज्यादा लोगों के एक जगह पर इकट्ठे होने पर मनाही है, ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके.

भोरंज के लोगों को हिदायत दी गई है कि उपमंडल भोरंज में दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही खुलेंगी. साथ ही हर दुकानदार सामाजिक दूरी के नियमों एवं अन्य आदेशों की पालना सुनिश्चित करेगा. नियमों की अवहेलना करने वाले दुकानदार की दुकान आगामी आदेशों तक सील कर दी जाएगी.

इसके अलावा सामान खरीदने के लिए एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति पैदल जा सकता है. बिना पास कोई भी निजी वाहन चलाया नहीं जा सकता है. बिना पास के किसी भी निजी वाहन के सड़क पर चलाए जाने पर उल्लंघनकर्ता के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. साथ ही वाहनों के चालान काटे जाएंगे.

इसके अतिरिक्त इस कार्यालय में किसी भी तरह के कर्फ्यू पास/परमिशन को बनवाने के लिए ऑनलाइन माध्यम covidepass.hp.gov.in पर आवेदन करें या मोबाइल नंबर 8894005328 पर मैसेज / whatsup करें. कर्फ्यू पास / परमिशन को बनवाने हेतू कोई भी व्यक्ति इस कार्यालय में मान्य नहीं है. इसके लिए थाना प्रभारी भोरंज को आवश्यक कार्रवाई के लिए भी आदेश प्रेषित कर दिए गए हैं.

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