हमीरपुरः जिला के तहत नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे या फिर व्यस्ततम बाजार वाली सड़क हो, या हो मुख्य मार्ग या फिर गली-मोहल्लों की सड़क. दिन भर तेज आवाज के हॉर्न बजाने वाले वाहन सरपट गति से दौड़ते रहते नजर आते हैं. यात्री बसों के चालक तेज गति से वाहन दौड़ाने के साथ प्रेशर हॉर्न बजाकर राहगीरों को विचलित करने से बाज नहीं आते हैं. हद तो तब हो जाती है जब ट्रैफिक नियमों की धज्जियां एचआरटीसी की बसों द्धारा भी उड़ाई जाती है. निजी बस चालक तो प्रेशर हॉर्न बजाना बस की पहचान के साथ जोड़ते हैं.
हमीरपुर में जब एचआरटीसी (HRTC) की अमृतसर से हमीरपुर बस में रंगस के पास चालक को प्रेशर हॉर्न बजाते देखा गया तो इसकी शिकायत पुलिस से की गई. इसी तरह अवाह देवी से हमीरपुर आ रही निजी बस के चालक की शिकायत भी पुलिस से की गई. चालक बस लेकर बिना वर्दी, बिना सीट बेल्ट लगाए, प्रेशर हॉर्न बजाते हुए हमीरपुर की तरफ आ रहा था.
बता दें कि बसों में सफर करने वाले यात्रियों को गर्मी के इस मौसम में प्रेशर हॉर्न से दिक्कत उठानी पड़ती है. जानकारी के अनुसार बाजार में 120 से 180 डेसीबल तक के हॉर्न की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है. जबकि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 20 से 25 डेसीबल क्षमता के हॉर्न ही दो पहिया, चार पहिया वाहनों पर लगे होने चाहिए. नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों के विरुद्ध ध्वनि प्रदूषण फैलाने की कार्रवाई होनी चाहिए.
डीएसपी हमीरपुर हितेश लखनपाल ने कहा कि वाहनों की जांच के साथ ही प्रेशर हॉर्न वाले वाहनों की भी अब नियमित रूप से जांच की जाएगी. इस दौरान जिस वाहन में प्रेशर हॉर्न मिलेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस बारे में एचआरटीसी के आरएम को लिखा जाएगा ताकि प्रेशर हॉर्न हटाए जाएं.