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हमीरपुर में राजस्व कार्यालयों एवं आधार केंद्रों को बंद रखने के आदेश जारी, ऐसे होगा काम

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Published : May 4, 2021, 4:56 PM IST

डीसी हमीरपुर देबश्वेता बनिक ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 34 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व कार्यालयों एवं खंड कार्यालयों में कार्य संबंधी आदेश जारी किए हैं. डीसी हमीरपुर देवश्वेता बनिक ने कहा कि लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से फिलहाल राजस्व कार्यालयों एवं आधार केंद्रों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं.

DC Hamirpur Debashweta Banik, डीसी हमीरपुर देबश्वेता बनिक
फोटो.

हमीरपुर: डीसी हमीरपुर देबश्वेता बनिक ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 34 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व कार्यालयों एवं खंड कार्यालयों में कार्य संबंधी आदेश जारी किए हैं.

आदेशों के अनुसार राजस्व व खंड कार्यालयों में समयबद्ध, लेट फीस से जुड़ी सेवाओं और अति महत्वपूर्ण कार्यों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की पब्लिक डीलिंग नहीं की जाएगी. उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया है कि वे उपरोक्त कार्यालयों में अपनी शिकायतें अथवा याचिका ई-मेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भेज सकते हैं.

वीडियो.

आगामी आदेशों तक आधार केंद्रों को बंद रखा जाएगा

डीसी हमीरपुर देवश्वेता बनिक ने कहा कि लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से फिलहाल राजस्व कार्यालयों एवं आधार केंद्रों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं. उन्होंने कहा कि आधार केंद्रों में लोग फिंगर प्रिंट के माध्यम से आधार अपडेट करते हैं और अक्सर आधार केंद्रों पर लोगों की भीड़ भी देखने को मिलती है जिस कारण फिलहाल आगामी आदेशों तक आधार केंद्रों को बंद रखा जाएगा.

केवल अति आवश्यक कार्य किए जाएंगे

इसके अलावा राजस्व कार्यालयों एवं खंड कार्यालयों में भी केवल अति आवश्यक कार्य किए जाएंगे और लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी. उन्होंने सभी कार्यालय अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे कार्यालय परिसर के प्रवेश द्वार में चिह्नित स्थानों पर ड्रॉप बॉक्स स्थापित करें, जिसमें आम लोग अपनी शिकायतें अथवा निवेदन इत्यादि डाल सकें और बाद में कार्यालय स्टाफ इन्हें संकलित कर सकते हैं.

इसके अतिरिक्त कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत आधार केंद्रों को भी आगामी आदेशों तक बंद रखा जाएगा. इस दौरान आधार कार्ड को अद्यतन करने अथवा नए पंजीकरण से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- कंगना का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड, पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर लगातार कर रहीं थी ट्वीट

हमीरपुर: डीसी हमीरपुर देबश्वेता बनिक ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 34 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व कार्यालयों एवं खंड कार्यालयों में कार्य संबंधी आदेश जारी किए हैं.

आदेशों के अनुसार राजस्व व खंड कार्यालयों में समयबद्ध, लेट फीस से जुड़ी सेवाओं और अति महत्वपूर्ण कार्यों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की पब्लिक डीलिंग नहीं की जाएगी. उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया है कि वे उपरोक्त कार्यालयों में अपनी शिकायतें अथवा याचिका ई-मेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भेज सकते हैं.

वीडियो.

आगामी आदेशों तक आधार केंद्रों को बंद रखा जाएगा

डीसी हमीरपुर देवश्वेता बनिक ने कहा कि लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से फिलहाल राजस्व कार्यालयों एवं आधार केंद्रों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं. उन्होंने कहा कि आधार केंद्रों में लोग फिंगर प्रिंट के माध्यम से आधार अपडेट करते हैं और अक्सर आधार केंद्रों पर लोगों की भीड़ भी देखने को मिलती है जिस कारण फिलहाल आगामी आदेशों तक आधार केंद्रों को बंद रखा जाएगा.

केवल अति आवश्यक कार्य किए जाएंगे

इसके अलावा राजस्व कार्यालयों एवं खंड कार्यालयों में भी केवल अति आवश्यक कार्य किए जाएंगे और लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी. उन्होंने सभी कार्यालय अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे कार्यालय परिसर के प्रवेश द्वार में चिह्नित स्थानों पर ड्रॉप बॉक्स स्थापित करें, जिसमें आम लोग अपनी शिकायतें अथवा निवेदन इत्यादि डाल सकें और बाद में कार्यालय स्टाफ इन्हें संकलित कर सकते हैं.

इसके अतिरिक्त कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत आधार केंद्रों को भी आगामी आदेशों तक बंद रखा जाएगा. इस दौरान आधार कार्ड को अद्यतन करने अथवा नए पंजीकरण से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा.

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