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सिर्फ एक दिन के होंगे शादी समारोह, 20 लोगों को ही मिलेगी अनुमति

अब शादी समारोह को एक दिन में ही निपटाना होगा. ये आयोजन किसी भी सूरत में एक दिन से ज्यादा नहीं बढ़ाए जा सकेंगे. धाम और सामूहिक भोज पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. जिलाधीश ने बताया कि आयोजकों को संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी और एसडीएम स्थिति के पूर्ण आकलन के बाद ही अनुमति प्रदान करेंगे.

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Published : May 1, 2021, 11:35 AM IST

हमीरपुर: कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन हमीरपुर ने शादी समारोहों से संबंधित नियमों को और सख्त कर दिया है. जिलाधीश देबश्वेता बनिक की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब शादियों में आयोजकों समेत अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं. यह संख्या आयोजन की शुरुआत से समापन तक की अवधि के लिए निर्धारित की गई है. इसमें किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी.

इसके साथ ही शादी समारोह को एक दिन में ही निपटाना होगा. ये आयोजन किसी भी सूरत में एक दिन से ज्यादा नहीं बढ़ाए जा सकेंगे. धाम और सामूहिक भोज पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. जिलाधीश ने बताया कि आयोजकों को संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी और एसडीएम स्थिति के पूर्ण आकलन के बाद ही अनुमति प्रदान करेंगे.

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नए आदेशों की पालना करवाने के आदेश

देबश्वेता बनिक ने बताया कि जिला में ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं. जिलाधीश ने सभी एसडीएम और पुलिस अधिकारियों को नए आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने और इसमें पंचायत जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेने के आदेश दिए हैं. उन्होंने सभी जिलावासियों से अपील की है कि वे कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सरकार और प्रशासन की ओर से जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में यूके स्ट्रेन और नई म्यूटेशन के 32 मामले आए सामने, वायरस से बचने के लिए बरतें ये सावधानी

हमीरपुर: कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन हमीरपुर ने शादी समारोहों से संबंधित नियमों को और सख्त कर दिया है. जिलाधीश देबश्वेता बनिक की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब शादियों में आयोजकों समेत अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं. यह संख्या आयोजन की शुरुआत से समापन तक की अवधि के लिए निर्धारित की गई है. इसमें किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी.

इसके साथ ही शादी समारोह को एक दिन में ही निपटाना होगा. ये आयोजन किसी भी सूरत में एक दिन से ज्यादा नहीं बढ़ाए जा सकेंगे. धाम और सामूहिक भोज पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. जिलाधीश ने बताया कि आयोजकों को संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी और एसडीएम स्थिति के पूर्ण आकलन के बाद ही अनुमति प्रदान करेंगे.

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नए आदेशों की पालना करवाने के आदेश

देबश्वेता बनिक ने बताया कि जिला में ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं. जिलाधीश ने सभी एसडीएम और पुलिस अधिकारियों को नए आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने और इसमें पंचायत जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेने के आदेश दिए हैं. उन्होंने सभी जिलावासियों से अपील की है कि वे कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सरकार और प्रशासन की ओर से जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें.

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