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सभी आयोजनों के लिए प्रशासन की अनुमति लेनी जरूरी, धाम पकाने वालों को लेनी होगी कोविड टेस्ट रिपोर्ट

सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों के लिए जिला प्रशासन ने वेबसाइट का लिंक जारी कर दिया है. जिलाधीश ने बताया कि इन सभी समारोहों के लिए ऑनलाइन अनुमति देने की व्यवस्था की जाएगी. यह ऑनलाइन सुविधा वेब पोर्टल covid.hp.gov.in पर उपलब्ध रहेगी.

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Published : Mar 23, 2021, 3:48 PM IST

हमीरपुरः सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों के लिए जिला प्रशासन ने वेबसाइट का लिंक जारी कर दिया है. इस लिंक पर आवेदन करने के बाद ही अब लोग शादी जन्मदिन अथवा अन्य सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन कर पाएंगे इसके अलावा राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भी अनुमति लेना अनिवार्य होगा. यह अनुमति ऑनलाइन ही मिलेगी. जिलाधीश ने बताया कि इन सभी समारोहों के लिए ऑनलाइन अनुमति देने की व्यवस्था की जाएगी. यह ऑनलाइन सुविधा वेब पोर्टल covid.hp.gov.in पर उपलब्ध रहेगी.

आयोजनों के लिए प्रशासन की अनुमति लेनी अनिवार्य
जिलाधीश देवाश्वेता बनिक की ओर से जारी आदेशों के अनुसार 25 मार्च के बाद किसी भी तरह के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और अन्य सार्वजनिक आयोजनों के लिए प्रशासन की अनुमति लेनी होगी. आयोजकों को इन समारोहों में कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों एवं सावधानियों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी. बंद कमरों, हॉल या सभागारों की क्षमता के अनुसार केवल 50 प्रतिशत संख्या या अधिकतम 200 लोगों के ही भाग लेने की अनुमति दी जाएगी. खुले आयोजन स्थलों की क्षमता के अनुसार भी केवल 50 प्रतिशत लोग ही समारोहों में भाग ले सकते हैं.

वीडियो.

रसोईयों के लिए कोरोना निगेटिव रिपोर्ट जरूरी

समारोहों में केटरिंग, खाना, धाम या लंगर तैयार करने और परोसने वाले कामगारों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य किया गया है और यह टेस्ट आयोजन से 96 घंटे से पहले का नहीं होना चाहिए. कोरोना निगेटिव रिपोर्ट के बगैर किसी भी कामगार को खाना बनाने या परोसने की अनुमति नहीं होगी. इन्हें हर समय मास्क, ग्लब्स और हैड कवर लगाना होगा. समारोह के लिए अनुमति देने की जानकारी स्थानीय पुलिस स्टेशन और स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों के साथ भी सांझा की जाएगी.

ये भी पढ़े:- जल शक्ति विभाग के सभी उपमंडलों में बनेंगे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, जंजैहली को करोड़ों की सौगातें

हमीरपुरः सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों के लिए जिला प्रशासन ने वेबसाइट का लिंक जारी कर दिया है. इस लिंक पर आवेदन करने के बाद ही अब लोग शादी जन्मदिन अथवा अन्य सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन कर पाएंगे इसके अलावा राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भी अनुमति लेना अनिवार्य होगा. यह अनुमति ऑनलाइन ही मिलेगी. जिलाधीश ने बताया कि इन सभी समारोहों के लिए ऑनलाइन अनुमति देने की व्यवस्था की जाएगी. यह ऑनलाइन सुविधा वेब पोर्टल covid.hp.gov.in पर उपलब्ध रहेगी.

आयोजनों के लिए प्रशासन की अनुमति लेनी अनिवार्य
जिलाधीश देवाश्वेता बनिक की ओर से जारी आदेशों के अनुसार 25 मार्च के बाद किसी भी तरह के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और अन्य सार्वजनिक आयोजनों के लिए प्रशासन की अनुमति लेनी होगी. आयोजकों को इन समारोहों में कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों एवं सावधानियों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी. बंद कमरों, हॉल या सभागारों की क्षमता के अनुसार केवल 50 प्रतिशत संख्या या अधिकतम 200 लोगों के ही भाग लेने की अनुमति दी जाएगी. खुले आयोजन स्थलों की क्षमता के अनुसार भी केवल 50 प्रतिशत लोग ही समारोहों में भाग ले सकते हैं.

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रसोईयों के लिए कोरोना निगेटिव रिपोर्ट जरूरी

समारोहों में केटरिंग, खाना, धाम या लंगर तैयार करने और परोसने वाले कामगारों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य किया गया है और यह टेस्ट आयोजन से 96 घंटे से पहले का नहीं होना चाहिए. कोरोना निगेटिव रिपोर्ट के बगैर किसी भी कामगार को खाना बनाने या परोसने की अनुमति नहीं होगी. इन्हें हर समय मास्क, ग्लब्स और हैड कवर लगाना होगा. समारोह के लिए अनुमति देने की जानकारी स्थानीय पुलिस स्टेशन और स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों के साथ भी सांझा की जाएगी.

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