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महिला कर्मी से छेड़छाड़ मामले में शिक्षण संस्थान के निदेशक की बढ़ी मुश्किलें, वकीलों ने आरोपी का केस लड़ने से किया इनकार - SIRMAUR MOLESTATION CASE

सिरमौर बार एसोसिएशन ने महिला कर्मी से छेड़छाड़ मामले में आरोपी शिक्षण संस्थान के निदेशक का केस लड़ने से इनकार किया है.

महिला कर्मी से छेड़छाड़ मामले में सिरमौर बार एसोसिएशन का फैसला
महिला कर्मी से छेड़छाड़ मामले में सिरमौर बार एसोसिएशन का फैसला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Jan 21, 2025, 9:27 PM IST

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक नामी शिक्षण संस्थान के मालिक के खिलाफ संस्थान की ही एक महिला कर्मी ने गंभीर आरोप लगाए है और मामला दर्ज करवाया है. जिसके बाद अब मामले ने तूल पकड़ लिया है. इस घटना पर सिरमौर बार एसोसिएशन ने कड़ी आपत्ति जताई है. इसको लेकर एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि एसोसिएशन से जुड़ा कोई भी वकील आरोपी का बचाव नहीं करेगा. यानी कोई भी वकील इस केस को अपने हाथों में नहीं लेगा. एसोसिएशन ने मीडिया को भी प्रस्ताव की प्रति जारी की है.

महिला कर्मी से छेड़छाड़ और अश्लील हरकते करने के मामले को लेकर सिरमौर बार एसोसिएशन ने बैठक की. जिसमें एसोसिएशन ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए शिक्षण संस्थान के आरोपी निदेशक के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. एसोसिएशन के मुताबिक आरोपी निदेशक के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत महिला पुलिस थाना में शिकायत के बाद केस दर्ज किया गया है, जिसमें पीड़िता/शिकायतकर्ता महिला कर्मी की ओर से लगाए गए आरोप काफी गंभीर हैं.

सिरमौर बार एसोसिएशन का फैसला
सिरमौर बार एसोसिएशन का फैसला (SIRMAUR BAR ASSOCIATION)

एसोसिएशन का कहना है कि चूंकि पीड़िता के परिवार का एक सदस्य वकील होने के साथ-साथ एसोसिएशन का सदस्य भी है. लिहाजा, इसको देखते हुए भी यह निर्णय लिया गया कि बार एसोसिएशन से जुड़ा कोई भी वकील किसी भी तरह से आरोपी का बचाव नहीं करेगा. साथ ही यह भी चेतावनी दी कि यदि एसोसिएशन का कोई भी सदस्य इस निर्णय का पालन नहीं करता है, तो उस स्थिति में संबंधित सदस्य स्वयं उत्तरदायी होगा और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. बता दें कि मामले की जांच के लिए पुलिस की ओर से आरोपी को नोटिस भी जारी किया जा चुका है. लेकिन अब तक वह पुलिस के सामने नहीं आया है. फिलहाल आरोपी अंडरग्राउंड चल रहा है.

एएसपी सिरमौर योगेश रोल्टा ने कहा, "आरोपी को जांच में शामिल होने के लिए बाकायदा नोटिस जारी किया जा चुका है, लेकिन वह अब तक जांच में शामिल नहीं हुआ है. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है".

क्या है पूरा मामला

पुलिस के अनुसार ये मामला 15 जनवरी को महिला पुलिस थाना नाहन में एक शिक्षण संस्थान के मालिक के खिलाफ में इसी संस्थान में कार्यरत महिला कर्मचारी ने गंभीर आरोप लगाए. पीड़िता महिला की शिकायत पर दर्ज किया गया था. पीड़ित महिला के साथ ये घटना 14 जनवरी को सामने आई थी. शिकायत के मुताबिक संस्थान का मालिक/निदेशक उसे संस्थान की नाहन शाखा से ऑफिस के काम के बहाने गाड़ी में बिठाकर उसे ऑफिस न ले जाकर सीधा उसे शिमला रोड पर किसी सुनसान जगह ले गया था. जहां वह पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें करने लगा और बार-बार शराब पीने के लिए भी बोला. इस पर घबराई पीड़िता ने अपनी लाइव लोकेशन और मैसेज आदि अपने दोस्त को भेजे और अपनी मां के फोन का बहाना बनाकर अपने घर आ गई, जिसके बाद उसने पूरी बात अपने घरवालों को बताई. इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत केस दर्ज किया है.

ये भी पढ़ें: सिरमौर के नामी शिक्षण संस्थान के मालिक पर महिला कर्मी ने लगाए गंभीर आरोप, केस दर्ज

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक नामी शिक्षण संस्थान के मालिक के खिलाफ संस्थान की ही एक महिला कर्मी ने गंभीर आरोप लगाए है और मामला दर्ज करवाया है. जिसके बाद अब मामले ने तूल पकड़ लिया है. इस घटना पर सिरमौर बार एसोसिएशन ने कड़ी आपत्ति जताई है. इसको लेकर एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि एसोसिएशन से जुड़ा कोई भी वकील आरोपी का बचाव नहीं करेगा. यानी कोई भी वकील इस केस को अपने हाथों में नहीं लेगा. एसोसिएशन ने मीडिया को भी प्रस्ताव की प्रति जारी की है.

महिला कर्मी से छेड़छाड़ और अश्लील हरकते करने के मामले को लेकर सिरमौर बार एसोसिएशन ने बैठक की. जिसमें एसोसिएशन ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए शिक्षण संस्थान के आरोपी निदेशक के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. एसोसिएशन के मुताबिक आरोपी निदेशक के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत महिला पुलिस थाना में शिकायत के बाद केस दर्ज किया गया है, जिसमें पीड़िता/शिकायतकर्ता महिला कर्मी की ओर से लगाए गए आरोप काफी गंभीर हैं.

सिरमौर बार एसोसिएशन का फैसला
सिरमौर बार एसोसिएशन का फैसला (SIRMAUR BAR ASSOCIATION)

एसोसिएशन का कहना है कि चूंकि पीड़िता के परिवार का एक सदस्य वकील होने के साथ-साथ एसोसिएशन का सदस्य भी है. लिहाजा, इसको देखते हुए भी यह निर्णय लिया गया कि बार एसोसिएशन से जुड़ा कोई भी वकील किसी भी तरह से आरोपी का बचाव नहीं करेगा. साथ ही यह भी चेतावनी दी कि यदि एसोसिएशन का कोई भी सदस्य इस निर्णय का पालन नहीं करता है, तो उस स्थिति में संबंधित सदस्य स्वयं उत्तरदायी होगा और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. बता दें कि मामले की जांच के लिए पुलिस की ओर से आरोपी को नोटिस भी जारी किया जा चुका है. लेकिन अब तक वह पुलिस के सामने नहीं आया है. फिलहाल आरोपी अंडरग्राउंड चल रहा है.

एएसपी सिरमौर योगेश रोल्टा ने कहा, "आरोपी को जांच में शामिल होने के लिए बाकायदा नोटिस जारी किया जा चुका है, लेकिन वह अब तक जांच में शामिल नहीं हुआ है. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है".

क्या है पूरा मामला

पुलिस के अनुसार ये मामला 15 जनवरी को महिला पुलिस थाना नाहन में एक शिक्षण संस्थान के मालिक के खिलाफ में इसी संस्थान में कार्यरत महिला कर्मचारी ने गंभीर आरोप लगाए. पीड़िता महिला की शिकायत पर दर्ज किया गया था. पीड़ित महिला के साथ ये घटना 14 जनवरी को सामने आई थी. शिकायत के मुताबिक संस्थान का मालिक/निदेशक उसे संस्थान की नाहन शाखा से ऑफिस के काम के बहाने गाड़ी में बिठाकर उसे ऑफिस न ले जाकर सीधा उसे शिमला रोड पर किसी सुनसान जगह ले गया था. जहां वह पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें करने लगा और बार-बार शराब पीने के लिए भी बोला. इस पर घबराई पीड़िता ने अपनी लाइव लोकेशन और मैसेज आदि अपने दोस्त को भेजे और अपनी मां के फोन का बहाना बनाकर अपने घर आ गई, जिसके बाद उसने पूरी बात अपने घरवालों को बताई. इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत केस दर्ज किया है.

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