हमीरपुर: TCP से मंजूरी लिए बिना ही हमीरपुर शहर में बहुमंजिला भवन निर्माण का मामला सामने आया है. इस बहुमंजिला अस्पताल में सिटी अस्पताल चल रहा है. अस्पताल को सील करने के लिए टीसीपी विभाग हमीरपुर की टीम शुक्रवार को अस्पताल में पहुंची, लेकिन बिजली और पानी का कनेक्शन कट न होने से अस्पताल को सील नहीं किया जा सका है. बताया जा रहा है बार-बार नोटिस के बाद भवन मालिक का कोई संतोषजनक जबाव न मिलने यह कार्रवाई करने के टीम मौके पर पहुंची. अन्य विभागों का सहयोग न मिलने के कारण अस्पताल भवन शुक्रवार को सील नहीं हो सका है.
टीसीपी विभाग हमीरपुर ने हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम 1977 की धारा 19B के तहत सील करने का नोटिस दिया था. एक दफा नहीं बल्कि कई जल शक्ति विभाग और बिजली बोर्ड को इस विषय भी सूचित किया गया था, लेकिन विभागीय समन्वय की कमी होने के चलते यह बड़ी कार्रवाई फिलहाल टल गई है. बता दें कि नियमों को ताक पर रख कर अवैध भवन बनाने के एवज में हमीरपुर टाउन एंड कंट्ररी प्लानिंग विभाग ने सख्त कार्रवाई करने के लिए कदम उठाया है. हमीरपुर टाउन एंड कंट्ररी प्लानिंग विभाग के द्वारा कई बार नोटिस देने के बावजूद भी भवन मालिक के द्वारा जबाव न दिए जाने पर शुक्रवार को विभाग ने सिटी अस्पताल में अवैध बहुमंजिला भवन को सील करने के लिए आदेश दिए थे.
बाकायदा विभाग के कर्मचारी के द्वारा पुलिस बल के साथ बाईपास स्थित सिटी अस्पताल को सील करने के लिए कार्रवाई की जानी थी, लेकिन बिजली विभाग व आईपीएच विभाग के द्वारा बिजली पानी के कनेक्शन न काटे जाने से बहुमंजिला भवन को सील नहीं किया जा सका है. नगर योजनाकार हमीरपुर हरजिंद्र सिंह ने बताया कि बाईपास पर बनाए गए सिटी अस्पताल को भवन निर्माण के समय से नियमों को ताक पर रखने के एवज में कई बार नोटिस दिए गए थे, लेकिन काम बंद नहीं किया गया और अब वहां पर सिटी अस्पताल चल रहा है.
नगर योजनाकार हमीरपुर हरजिंद्र सिंह ने बताया कि बार-बार नोटिस देने के बाद भी अब विभाग ने बहुमंजिला भवन को सील करने के आदेश जारी किए थे. जिस पर मौके पर टीम पहुंची थी, लेकिन बिजली पानी के कनेक्शन नहीं काटे जाने के चलते भवन को सील नहीं किया जा सका है, क्योंकि वर्तमान में भवन में अस्पताल चल रहा है. उन्होंने कहा कि अगर बिजली पानी विभाग के द्वारा सहयोग किया जाता तो आज भवन को सील किया जाना था. हरजिंद्र सिंह ने लोगों से अपील की है कि हमीरपुर में अनाधिकृत भवन निर्माण न करें और नियमों की पालन अवश्य करें. उन्होंने कहा कि भवन निर्माण करने के लिए एनएच किनारे भी पालना करे, ताकि बाद में विभाग को सख्त कार्रवाई न करना पड़े.
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