हमीरपुर: जिला में शादी समारोह और अंतिम संस्कार के अलावा प्रशासन द्वारा पूर्व में आयोजनों के लिए दी गई अनुमति को अब रद्द कर दिया गया है. आयोजकों को इस बारे में प्रशासन की तरफ से सूचित किया गया है. कुछ लोगों में अनुमति को लेकर असमंजस बना हुआ था जिसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से स्थिति स्पष्ट की गई है.
उपमंडल हमीरपुर के अगर बात की जाए तो यहां पर भी शादी समारोह और अंतिम संस्कार के अलावा लगभग 7 सार्वजनिक कार्यक्रमों की अनुमति को रद्द कर दिया गया है और आयोजकों को हिदायत दी गई है. इस कड़ी में एसडीएम हमीरपुर चिरंजीलाल चौहान ने भी लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है.
आदेशों से पहले आयोजन की अनुमति रद्द मानी जाएगी
एसडीएम डॉ. चिरंजी लाल चौहान ने बताया कि हमीरपुर उपमंडल में भी यह नियम लागू कर दिए गए हैं. जिन लोगों को इन आदेशों से पहले किसी कार्यक्रम एवं समारोह के आयोजन की अनुमति दी गई है, वे भी रद्द मानी जाएंगी.
शादी समारोह में 50 लोगों के भाग लेने की शर्त लागू
बता दें कि शादी समारोहों के लिए दी गई अनुमतियों में भी केवल 50 लोगों के भाग लेने की शर्त लागू होगी. एसडीएम ने बताया कि जिन लोगों ने शादी समारोहों के लिए पहले अनुमति ली है, वे भी इस शर्त का विशेष ध्यान रखें और आयोजन स्थल पर किसी भी सूरत में 50 से अधिक लोगों को इकट्ठा न होनें दें.
आपको बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, मनोरंजन, खेल और अन्य कार्यक्रमों एवं समारोहों पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है. इन समारोहों के लिए प्रशासन की ओर से कोई अनुमति नहीं दी जाएगी.
केवल शादी समारोहों और अंतिम संस्कार के लिए ही अनुमति प्रदान की जाएगी और इनमें भी अधिकतम 50 लोग ही भाग ले सकते हैं.
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