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बार्बर शॉप एवं सैलून खोलने से पहले लेना होगा आवश्यक प्रशिक्षण, दिशा-निर्देश जारी - अल्कोहल हैंड सेनेटाइजर

हमीरपुर में बार्बर शॉप और सैलून खोलने से पहले आवश्यक प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा. आदेश के अनुसार जिला हमीरपुर में किसी भी बार्बर शॉप और सैलून को खोलने के लिए वहां काम कर रहे बार्बर को स्वास्थ्य विभाग एवं श्रम विभाग की ओर से आयोजित होने वाली ट्रेनिंग में प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने होंगे. कर्फ्यू में ढील के आदेश होने के तहत ही यह दुकानें खोली जा सकेंगी.

barber shop and salon
बार्बर शॉप एवं सैलून खोलने से पहले लेना होगा आवश्यक प्रशिक्षण.
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Published : May 26, 2020, 2:49 PM IST

Updated : May 26, 2020, 3:02 PM IST

हमीरपुर: जिला हमीरपुर में बार्बर शॉप और सैलून खोलने से पहले आवश्यक प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा. इस बाबत जिला प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं. आदेश के अनुसार जिला हमीरपुर में कटिंग और सैलून में काम करने वाले हर व्यक्ति को स्वास्थ्य विभाग एवं श्रम विभाग की ओर से आयोजित होने वाली ट्रेनिंग में प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र लेना होगा.

डीसी दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने कहा कि जिला में सभी बार्बर व सैलून मालिक प्रशासन के दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे. संबंधित उपमंडलाधिकारी इसकी नियमित निगरानी करने के साथ-साथ प्रतिदिन उपायुक्त कार्यालय को रिपोर्ट भेजेंगे. आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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70 प्रतिशत अल्कोहल हैंड सेनेटाइजर उपलब्ध होना अनिवार्यदुकान व सैलून के प्रवेश द्वार पर और अंदर 70 प्रतिशत अल्कोहल हैंड सेनिटाइजर उपलब्ध होना चाहिए और प्रवेश से पहले प्रत्येक व्यक्ति के हाथों को सेनिटाइज करवाना अनिवार्य होगा. सैलून और हेयर कटिंग की दुकान पर ग्राहक की रजिस्टर पर एंट्री होगी. रजिस्टर पंजीकरण संख्या, तिथि, ग्राहक का नाम, आयु, लिंग, पूरा पता, कार्यशील आरोग्य सेतु ऐप और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा. प्रत्येक ग्राहक के जाने के बाद कुर्सी को 1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराईड के साथ अत्यावश्यक रूप से साफ किया जाना चाहिए.

10 वर्ष से कम आयु के बच्चों और बुजुर्गों के साथ अत्यंत सावधानी बरतनी होगी. एक बार प्रयोग किए जाने वाले तौलिए और नेपकिन उपलब्ध होने चाहिए. खांसी, बुखार या सांस की बीमारी के लक्षणों वाले ग्राहकों व बार्बर की सेवा पर प्रतिबंध रहेगा. ग्राहकों को सलाह दें कि यदि वे खांसी, बुखार या सांस की तकलीफ, बहती नाक या गले में खरास जैसे लक्षणों का सामना कर रहे हैं तो ऐसी अवस्था में सैलून में जाने के लिए पंजीकरण न करवाएं.

शेविंग व थ्रेडिंग की अनुमति नहीं होगी
शेविंग व थ्रेडिंग की अनुमति नहीं होगी. ग्राहक का मास्क पहनना और स्टाईलिस्ट को मास्क, टोपी एवं दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा. डिस्पोजेबल दस्तानें, तौलिया और गाउन या एप्रन का ही प्रयोग करें. सभी उपकरणों को उपयोग के बीच साफ करना आवश्यक होगा, जिसमें कंघी, ब्रश, रोलर्स, स्ट्रीकिंग कैप, क्लिपर्स, गार्ड और कैंची शामिल हैं. इन्हें साफ व सूखी स्थिति में रखने के साथ उपकरण को साबुन और पानी से धोया जाना आवश्यक होगा. हेयर ड्रायर, ट्रिम्मर आदि जैसे उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक रहेगी.

दुकान में कोई भी वेटिंग एरिया, मैगजीन, अखबार इत्यादि नहीं होनी चाहिए. नियमित रूप से दरवाजे के हैंडल, रेलिंग, कुर्सियां, ग्राहक काउंटर और भुगतान उपकरणों जैसे बार-बार स्पर्श होने वाली सतहों को साफ और कीटाणु रहित करना होगा. हर सुबह और शाम को परिसर व दुकान में 1 प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराइड के साथ पोछा लगाना और सभी सतहों को छिड़काव से डिस-इनफैक्ट किया जाना अनिवार्य होगा.

हमीरपुर: जिला हमीरपुर में बार्बर शॉप और सैलून खोलने से पहले आवश्यक प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा. इस बाबत जिला प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं. आदेश के अनुसार जिला हमीरपुर में कटिंग और सैलून में काम करने वाले हर व्यक्ति को स्वास्थ्य विभाग एवं श्रम विभाग की ओर से आयोजित होने वाली ट्रेनिंग में प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र लेना होगा.

डीसी दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने कहा कि जिला में सभी बार्बर व सैलून मालिक प्रशासन के दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे. संबंधित उपमंडलाधिकारी इसकी नियमित निगरानी करने के साथ-साथ प्रतिदिन उपायुक्त कार्यालय को रिपोर्ट भेजेंगे. आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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70 प्रतिशत अल्कोहल हैंड सेनेटाइजर उपलब्ध होना अनिवार्यदुकान व सैलून के प्रवेश द्वार पर और अंदर 70 प्रतिशत अल्कोहल हैंड सेनिटाइजर उपलब्ध होना चाहिए और प्रवेश से पहले प्रत्येक व्यक्ति के हाथों को सेनिटाइज करवाना अनिवार्य होगा. सैलून और हेयर कटिंग की दुकान पर ग्राहक की रजिस्टर पर एंट्री होगी. रजिस्टर पंजीकरण संख्या, तिथि, ग्राहक का नाम, आयु, लिंग, पूरा पता, कार्यशील आरोग्य सेतु ऐप और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा. प्रत्येक ग्राहक के जाने के बाद कुर्सी को 1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराईड के साथ अत्यावश्यक रूप से साफ किया जाना चाहिए.

10 वर्ष से कम आयु के बच्चों और बुजुर्गों के साथ अत्यंत सावधानी बरतनी होगी. एक बार प्रयोग किए जाने वाले तौलिए और नेपकिन उपलब्ध होने चाहिए. खांसी, बुखार या सांस की बीमारी के लक्षणों वाले ग्राहकों व बार्बर की सेवा पर प्रतिबंध रहेगा. ग्राहकों को सलाह दें कि यदि वे खांसी, बुखार या सांस की तकलीफ, बहती नाक या गले में खरास जैसे लक्षणों का सामना कर रहे हैं तो ऐसी अवस्था में सैलून में जाने के लिए पंजीकरण न करवाएं.

शेविंग व थ्रेडिंग की अनुमति नहीं होगी
शेविंग व थ्रेडिंग की अनुमति नहीं होगी. ग्राहक का मास्क पहनना और स्टाईलिस्ट को मास्क, टोपी एवं दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा. डिस्पोजेबल दस्तानें, तौलिया और गाउन या एप्रन का ही प्रयोग करें. सभी उपकरणों को उपयोग के बीच साफ करना आवश्यक होगा, जिसमें कंघी, ब्रश, रोलर्स, स्ट्रीकिंग कैप, क्लिपर्स, गार्ड और कैंची शामिल हैं. इन्हें साफ व सूखी स्थिति में रखने के साथ उपकरण को साबुन और पानी से धोया जाना आवश्यक होगा. हेयर ड्रायर, ट्रिम्मर आदि जैसे उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक रहेगी.

दुकान में कोई भी वेटिंग एरिया, मैगजीन, अखबार इत्यादि नहीं होनी चाहिए. नियमित रूप से दरवाजे के हैंडल, रेलिंग, कुर्सियां, ग्राहक काउंटर और भुगतान उपकरणों जैसे बार-बार स्पर्श होने वाली सतहों को साफ और कीटाणु रहित करना होगा. हर सुबह और शाम को परिसर व दुकान में 1 प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराइड के साथ पोछा लगाना और सभी सतहों को छिड़काव से डिस-इनफैक्ट किया जाना अनिवार्य होगा.

Last Updated : May 26, 2020, 3:02 PM IST
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