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कर्फ्यू छूट अवधि के दौरान मास्क पहनना बेहद जरूरी, शहर और गांव में दुकानों के खुलने के होंगे अलग नियम

उपायुक्त हरिकेश मीणा ने कहा कि प्रातःकालीन सैर और निषेधाज्ञा में छूट अवधि के दौरान कोविड-19 से संबंधित सावधानियों एवं बचाव के उपायों का कड़ाई से अनुपालन करना आवश्यक है. लोग अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें और प्रत्येक परिवार से केवल एक सक्षम व्यक्ति ही खरीददारी इत्यादि के लिए नजदीक की दुकान तक पैदल ही आएं.

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उपायुक्त हरिकेश मीणा
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Published : May 1, 2020, 7:16 PM IST

हमीरपुर: जिला हमीरपुर की नगर परिषद क्षेत्र एवं समीपवर्ती छह पंचायतों के कंटेनमेंट जोन से विमुक्त होने के उपरांत जिला मुख्यालय में जन-जीवन सामान्य होता नजर आने लगा है. आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से संबंधित दुकानें एवं कार्यालय कर्फ्यू में छूट अवधि के दौरान खुले रहे. वहीं, होम डिलीवरी व्यवस्था के माध्यम से अन्य दिनों की तरह घर-द्वार पर भी जरूरी वस्तुएं उपलब्ध करवाई गईं.

जिला उपायुक्त हरिकेश मीणा ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से निषेधाज्ञा में छूट की अवधि प्रतिदिन प्रातः 7.00 से प्रातः 11.00 बजे तक निर्धारित की गई है. इसके अतिरिक्त प्रातः 5.30 बजे से 7.00 बजे तक सैर के लिए भी छूट दी गई है. शहर में आज किराना, दवाओं सहित अन्य दैनिक जरूरतों की दुकानों पर लोगों ने खरीददारी की. उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानों को केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर ही खोला जाएगा.

वीडियो.

उपायुक्त हरिकेश मीणा ने कहा कि प्रातःकालीन सैर और निषेधाज्ञा में छूट अवधि के दौरान कोविड-19 से संबंधित सावधानियों एवं बचाव के उपायों का कड़ाई से अनुपालन करना आवश्यक है. लोग अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें और प्रत्येक परिवार से केवल एक सक्षम व्यक्ति ही खरीददारी इत्यादि के लिए नजदीक की दुकान तक पैदल ही आएं.

उपायुक्त हरिकेश मीणा ने कहा कि इस दौरान चेहरे पर मास्क पहनना और निश्चित दूरी बनाए रखना भी जरूरी है. दुकानदारों को भी इस बारे में निर्देश दिए गए हैं और अगर उनके प्रतिष्ठान या परिसर में नियमों की अवहेलना होती है तो दुकान को सील (बंद) भी किया जा सकता है. प्रातः सैर के लिए निकलने वाले लोगों से आग्रह है कि वे अपने निवास के समीप ही टहलें और इस दौरान मास्क अवश्य पहनें. किसी सार्वजनिक स्थान पर न थूकें और आस-पास की वस्तुएं इत्यादि भी न छुएं.

ये भी पढ़ें- आने वाली है अच्छी खबर, अगले 5 दिन में कोरोना मुक्त हो सकता है हिमाचल

हमीरपुर: जिला हमीरपुर की नगर परिषद क्षेत्र एवं समीपवर्ती छह पंचायतों के कंटेनमेंट जोन से विमुक्त होने के उपरांत जिला मुख्यालय में जन-जीवन सामान्य होता नजर आने लगा है. आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से संबंधित दुकानें एवं कार्यालय कर्फ्यू में छूट अवधि के दौरान खुले रहे. वहीं, होम डिलीवरी व्यवस्था के माध्यम से अन्य दिनों की तरह घर-द्वार पर भी जरूरी वस्तुएं उपलब्ध करवाई गईं.

जिला उपायुक्त हरिकेश मीणा ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से निषेधाज्ञा में छूट की अवधि प्रतिदिन प्रातः 7.00 से प्रातः 11.00 बजे तक निर्धारित की गई है. इसके अतिरिक्त प्रातः 5.30 बजे से 7.00 बजे तक सैर के लिए भी छूट दी गई है. शहर में आज किराना, दवाओं सहित अन्य दैनिक जरूरतों की दुकानों पर लोगों ने खरीददारी की. उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानों को केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर ही खोला जाएगा.

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उपायुक्त हरिकेश मीणा ने कहा कि प्रातःकालीन सैर और निषेधाज्ञा में छूट अवधि के दौरान कोविड-19 से संबंधित सावधानियों एवं बचाव के उपायों का कड़ाई से अनुपालन करना आवश्यक है. लोग अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें और प्रत्येक परिवार से केवल एक सक्षम व्यक्ति ही खरीददारी इत्यादि के लिए नजदीक की दुकान तक पैदल ही आएं.

उपायुक्त हरिकेश मीणा ने कहा कि इस दौरान चेहरे पर मास्क पहनना और निश्चित दूरी बनाए रखना भी जरूरी है. दुकानदारों को भी इस बारे में निर्देश दिए गए हैं और अगर उनके प्रतिष्ठान या परिसर में नियमों की अवहेलना होती है तो दुकान को सील (बंद) भी किया जा सकता है. प्रातः सैर के लिए निकलने वाले लोगों से आग्रह है कि वे अपने निवास के समीप ही टहलें और इस दौरान मास्क अवश्य पहनें. किसी सार्वजनिक स्थान पर न थूकें और आस-पास की वस्तुएं इत्यादि भी न छुएं.

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