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Hamirpur: रंजिश के चलते व्यक्ति को मौत के घाट उतारने वाले दोषी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

जिला हमीरपुर में गुरुवार के दिन अतिरिक्त सत्र न्यायधीश गौरव महाजन की अदालत में आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई. दोषी ने रंजिश के चलते एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया था और साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया था. पढे़ं पूरा मामला...

Court Complex Hamirpur
कोर्ट कॉम्प्लेक्स हमीरपुर
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Published : Mar 23, 2023, 8:09 PM IST

हमीरपुर: रंजिश के चलते व्यक्ति को मौत के घाट उतारने वाले दोषी को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. विभिन्न धाराओं में दोष साबित होने के बाद यह सजा सुनाई गई. दोषी ने रंजिश के चलते एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया था और साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया था. दोषी ने अपनी बाइक को भी कहीं छिपा दिया था और खून से सने हुए कपड़ों को जला दिया था. बाद में मृतक के साले की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी से पूछताछ कर बाइक और जलाए गए कपड़ों के सबूत जुटाए थे. योजनाबद्ध तरीके से हत्या को अंजाम देने वाले हत्यारे को गुरुवार के दिन दोषी करार दिया गया.

गुरुवार के दिन अतिरिक्त सत्र न्यायधीश गौरव महाजन की अदालत में आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई. दोषी आमिर खान ने रफिक मोहम्मद निवासी गांव बेहरड़ डाकघर घलूं तहसील बंगाणा को गांव थाना नजदीक डीएवी स्कूल कांगू को मौत के घाट उतार दिया था. इस वारदात को दोषी ने 21 फरवरी 2020 को अंजाम दिया. आपसी रंजिश के चलते व्यक्ति को मौत के घाट उतारने के उपरांत आरोपी ने बाइक और खून से सने हुए कपड़े कहीं छिपा दिए थे. मृतक के साले नाजीर मोहमद के बयान पर मामला पुलिस थाना नादौन में दर्ज किया गया था. मामले में 26 गवाहों की गवाही हुई. गुरुवार को माननीय अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा के साथ ही एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

वहीं, दोषी का एक अन्य धारा के तहत पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और दस हजार रुपए जुर्माना भुगतना होगा. यदि जुर्माना राशि का भुगतान नहीं किया तो छह महीने की अतिरिक्त कठोर कारावास भोगना होगा. मामले की इवेस्टिगेशन सब इंस्पेक्टर चुनी लाल पुलिस थाना नादौन की तरफ से अमल में लाई गई है.

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हमीरपुर: रंजिश के चलते व्यक्ति को मौत के घाट उतारने वाले दोषी को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. विभिन्न धाराओं में दोष साबित होने के बाद यह सजा सुनाई गई. दोषी ने रंजिश के चलते एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया था और साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया था. दोषी ने अपनी बाइक को भी कहीं छिपा दिया था और खून से सने हुए कपड़ों को जला दिया था. बाद में मृतक के साले की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी से पूछताछ कर बाइक और जलाए गए कपड़ों के सबूत जुटाए थे. योजनाबद्ध तरीके से हत्या को अंजाम देने वाले हत्यारे को गुरुवार के दिन दोषी करार दिया गया.

गुरुवार के दिन अतिरिक्त सत्र न्यायधीश गौरव महाजन की अदालत में आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई. दोषी आमिर खान ने रफिक मोहम्मद निवासी गांव बेहरड़ डाकघर घलूं तहसील बंगाणा को गांव थाना नजदीक डीएवी स्कूल कांगू को मौत के घाट उतार दिया था. इस वारदात को दोषी ने 21 फरवरी 2020 को अंजाम दिया. आपसी रंजिश के चलते व्यक्ति को मौत के घाट उतारने के उपरांत आरोपी ने बाइक और खून से सने हुए कपड़े कहीं छिपा दिए थे. मृतक के साले नाजीर मोहमद के बयान पर मामला पुलिस थाना नादौन में दर्ज किया गया था. मामले में 26 गवाहों की गवाही हुई. गुरुवार को माननीय अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा के साथ ही एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

वहीं, दोषी का एक अन्य धारा के तहत पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और दस हजार रुपए जुर्माना भुगतना होगा. यदि जुर्माना राशि का भुगतान नहीं किया तो छह महीने की अतिरिक्त कठोर कारावास भोगना होगा. मामले की इवेस्टिगेशन सब इंस्पेक्टर चुनी लाल पुलिस थाना नादौन की तरफ से अमल में लाई गई है.

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