चंबा: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शिमला ने वातावरण को प्रदूषित करने को लेकर नगर परिषद चंबा को पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. नगर परिषद को सात दिनों के भीतर जुर्माने की अदायगी करनी होगी. ऐसा न करने पर बोर्ड नगर परिषद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकता है.
बोर्ड पहले भी कई बार नगर परिषद को खुले में कूड़ा जलाने और फेंकने को लेकर नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन अभी तक इन नोटिसों के ऊपर नप ने कोई गौर नहीं फरमाया है. इसके चलते बोर्ड की ओर से उपरोक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया है.
जानकारी के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड चंबा की टीम ने चंबा में खुले में जलाए जा रहे कूड़े और जगह-जगह खुले में फेंके जा रहे कूड़े को लेकर एक रिपोर्ट बनाकर बोर्ड सचिव को शिमला भेजी. रिपोर्ट के आधार पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव ने नप के खिलाफ यह कार्रवाई की है. बोर्ड की इस कार्रवाई से नगर परिषद में हड़कंप मच गया है.
नगर परिषद के पास शहर का कूड़ा कर्कट ठिकाने के लगाने के लिए कूड़ा संयंत्र की व्यवस्था नहीं है. सफाई ठेकेदार शहर का कूड़ा-कर्कट गाड़ियों में भरकर नदी नालों में ठिकाने लगा रहे हैं. यह सिलसिला पिछले कई महीनों से चल रहा है. इसकी वजह से वातावरण प्रदूषित हो रहा है.
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर परिषद को इसके साथ ही आगाह किया है कि भविष्य में खुले में कूड़ा कर्कट जलाने की प्रक्रिया को बंद किया जाए. इसके साथ ही प्रदूषण बोर्ड के चंबा कार्यालय में तैनात अधिकारियों को भी इस पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं.
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कनिष्ठ अभियंता राहुल शर्मा ने बताया कि बोर्ड के सचिव ने नगर परिषद को पचास हजार रुपये जुर्माना लगाया है. वातावरण को प्रदूषित करने को लेकर चंबा से एक रिपोर्ट बनाकर शिमला भेजी थी. इसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है.
ये भी पढ़ें- कांगड़ा के फतेहपुर में घर में लगी आग, लाखों का सामान हुआ खाक