बिलासपुर: मंडी के विजय सेन स्कूल के यू ब्लॉक को तोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है. यह बात ग्लोबल ज्यूरिस्ट के राष्ट्रीय संयोजक रजनीश शर्मा ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए कही. उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के सीनियर वकील मधुरिका सेखों वर्मा द्वारा यह मामला सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया गया है. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 17 पार्टियों को नोटिस जारी किए हैं और जवाब मांगा है. (Vijay Sen School in Mandi) (Demolition of U block of Vijay Sen School)
उन्होंने बताया कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में इस स्कूल को तोड़कर वहां पर पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिया था और इस मामले में उन्होंने स्कूल के बच्चों की पढ़ाई की परवाह न करते हुए स्कूल को तुड़वा दिया था. उन्होंने कहा कि उस समय मंडी के विधायक अनिल शर्मा ने भी बच्चों का सहयोग नहीं किया. हाई कोर्ट में भी एडवोकेट जनरल द्वारा कोर्ट को गलत जानकारी दी गई और तथ्यों को छुपाया गया.
अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आइटम नंबर 27 और कोर्ट नंबर 3 में 9 दिसंबर को स्वीकृत किया गया है और प्रभावित एसएमसी और बच्चों की मांग को स्वीकार करते हुए दूसरी पार्टी को नोटिस जारी किए हैं. उन्होंने बताया कि स्कूल की कुल भूमि 12.5 बीघा थी. इसमें से कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए 5.5 बीघा की जमीन छीन ली गई थी. उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर न जाने क्यों इस मामले की सुनवाई नहीं कर रहे थे. (Rajneesh Sharma on Vijay Sen School) (Rajneesh Sharma press conference in bilaspur)
उन्होंने वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पदभार संभालने पर बधाई दी और आग्रह किया कि गरीबों के बच्चों का स्कूल जो तोड़ा गया है उस मामले में संज्ञान लें क्योंकि पिछली सरकार ने कानून की अवहेलना की है. उन्होंने बताया कि इस मामले पर अभिभावकों और एसएमसी को अब सुप्रीम कोर्ट के न्याय पर आशा है कि उन्हें उचित न्याय मिलेगा.
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