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नियमों की अवहेलना पर NGT सख्त, फोरलेन निर्माता कंपनी पर लगाया जुर्माना

एनजीटी के निर्देशों की अवहेलना करने पर फोरलेन निर्माता कंपनी को जुर्माना लगाया गया. नियमों को ताक पर रखकर फोरलेन कंपनी डंपिंग कर रही है जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है.

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Published : Oct 8, 2020, 4:14 PM IST

Updated : Oct 8, 2020, 8:00 PM IST

सड़क किनारे डंपिंग
सड़क किनारे डंपिंग

बिलासपुर: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की अवहेलना किए जाने के चलते मंडी से पंडोह तक निर्माणाधीन फारेलेन एक्सप्रेस की निर्माता कंपनी को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कंपनी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को नोटिस जारी कर पंद्रह दिन की अवधि में जुर्माना राशि की अदायगी करने के लिए निर्देश जारी किए हैं. साथ ही कंपनी को विभाग की ओर से पूर्व में जारी किए गए निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी.

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिलासपुर-मंडी के अधिशासी अभियंता ईं. अतुल परमार ने खबर की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि कंपनी पर नियमों को ताक पर रखकर हो रहे काम को लेकर जुर्माना लगाया गया है. कंपनी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को जुर्माने की राशि तय अवधि के भीतर जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि विभाग की ओर से इस बारे में पहले दिए गए निर्देशों का सही तरीके से पालन करवाना सुनिश्चित करें.

ngt notification
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नोटिफिकेशन

अतुल परमार के अनुसार गत 17 सितंबर को विभाग ने कंपनी के नियमों को ताक पर रखकर दो जगह की गई डंपिंग को लेकर शो कॉज नोटिस जारी किया था, जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि सड़क निर्माण के दौरान निकलने वाली मिट्टी का सही तरीके से निष्पादन करने का एक्शन प्लान विभाग को मुहैया करवाया जाए और सड़क किनारे डंपिंग न की जाए.

पत्र में कहा गया है कि विभाग ने गत 27 सितंबर को दोबारा से क्षेत्र का निरीक्षण किया और इसके तहत पाया गया कि बिना कोई व्यवस्था किए कंपनी डंपिंग कर रही है और कंपनी से विभाग द्वारा दिए गए शो कॉज नोटिस का कोई भी जवाब नहीं दिया गया. इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर एनजीटी के निर्देशानुसार यह जुर्माना लगाया गया है.

जानकारी के अनुसार संबंधित कंपनी द्वारा नियमों को ताक पर रखकर सड़क से निकलने वाली मिट्टी को डंप किया जा रहा था. अवैज्ञानिक तरीके से की जा रही इस डंपिंग से पर्यावरण को नुकसान हो रहा था. विभाग द्वारा इसका निरीक्षण किया गया और संबंधित कंपनी को इस बारे में मिट्टी का सही तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए पूरा प्लान बनाकर विभाग को देने और अवैध डंपिंग को तुरंत रोकने के निर्देश दिए गए थे लेकिन कंपनी ने विभाग द्वारा जारी किए गए शो कॉज नोटिस पर गौर नहीं किया और न ही शो कॉज नोटिस का जवाब ही दिया. ऐसे में विभाग ने कंपनी को जुर्माना लगाया है.

अधिशासी अभियंता अतुल परमार ने कहा कि मंडी से पंडोह तक निर्माणाधीन फारेलेन एक्सप्रेस की निर्माता कंपनी को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कंपनी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को नोटिस जारी कर पंद्रह दिन की अवधि में जुर्माना राशि की अदायगी करने के लिए निर्देश जारी किए हैं. इस डंपिंग से पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर कड़ा संज्ञान लेते हुए यह जुर्माना लगाया गया है.

ये भी पढ़ें - लोगों के मन से निकला कोरोना का डर, गले में टंग रहे मास्क

बिलासपुर: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की अवहेलना किए जाने के चलते मंडी से पंडोह तक निर्माणाधीन फारेलेन एक्सप्रेस की निर्माता कंपनी को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कंपनी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को नोटिस जारी कर पंद्रह दिन की अवधि में जुर्माना राशि की अदायगी करने के लिए निर्देश जारी किए हैं. साथ ही कंपनी को विभाग की ओर से पूर्व में जारी किए गए निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी.

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिलासपुर-मंडी के अधिशासी अभियंता ईं. अतुल परमार ने खबर की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि कंपनी पर नियमों को ताक पर रखकर हो रहे काम को लेकर जुर्माना लगाया गया है. कंपनी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को जुर्माने की राशि तय अवधि के भीतर जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि विभाग की ओर से इस बारे में पहले दिए गए निर्देशों का सही तरीके से पालन करवाना सुनिश्चित करें.

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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नोटिफिकेशन

अतुल परमार के अनुसार गत 17 सितंबर को विभाग ने कंपनी के नियमों को ताक पर रखकर दो जगह की गई डंपिंग को लेकर शो कॉज नोटिस जारी किया था, जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि सड़क निर्माण के दौरान निकलने वाली मिट्टी का सही तरीके से निष्पादन करने का एक्शन प्लान विभाग को मुहैया करवाया जाए और सड़क किनारे डंपिंग न की जाए.

पत्र में कहा गया है कि विभाग ने गत 27 सितंबर को दोबारा से क्षेत्र का निरीक्षण किया और इसके तहत पाया गया कि बिना कोई व्यवस्था किए कंपनी डंपिंग कर रही है और कंपनी से विभाग द्वारा दिए गए शो कॉज नोटिस का कोई भी जवाब नहीं दिया गया. इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर एनजीटी के निर्देशानुसार यह जुर्माना लगाया गया है.

जानकारी के अनुसार संबंधित कंपनी द्वारा नियमों को ताक पर रखकर सड़क से निकलने वाली मिट्टी को डंप किया जा रहा था. अवैज्ञानिक तरीके से की जा रही इस डंपिंग से पर्यावरण को नुकसान हो रहा था. विभाग द्वारा इसका निरीक्षण किया गया और संबंधित कंपनी को इस बारे में मिट्टी का सही तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए पूरा प्लान बनाकर विभाग को देने और अवैध डंपिंग को तुरंत रोकने के निर्देश दिए गए थे लेकिन कंपनी ने विभाग द्वारा जारी किए गए शो कॉज नोटिस पर गौर नहीं किया और न ही शो कॉज नोटिस का जवाब ही दिया. ऐसे में विभाग ने कंपनी को जुर्माना लगाया है.

अधिशासी अभियंता अतुल परमार ने कहा कि मंडी से पंडोह तक निर्माणाधीन फारेलेन एक्सप्रेस की निर्माता कंपनी को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कंपनी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को नोटिस जारी कर पंद्रह दिन की अवधि में जुर्माना राशि की अदायगी करने के लिए निर्देश जारी किए हैं. इस डंपिंग से पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर कड़ा संज्ञान लेते हुए यह जुर्माना लगाया गया है.

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Last Updated : Oct 8, 2020, 8:00 PM IST
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