शिमला: राज्य की विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं में खाली पदों के लिए उपचुनाव के दृष्टिगत 10 अगस्त को होने वाले मतदान के दिन संबंधित पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा. अधिसूचना के अनुसार अगर पंचायती राज संस्थाओं में खाली पदों के लिए मतदान आवश्यक हुआ तो इस दिन उक्त संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालय, शिक्षण संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.
मतदान के दिन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों (Panchayat By Election in Himachal Pradesh) के लिए भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट-1881 की धारा-25 के तहत वैतनिक अवकाश रहेगा. इसके अलावा अपनी पंचायत से बाहर कार्यरत कर्मचारियों को भी मतदान के लिए अवकाश मिलेगा. इसके लिए उन्हें मतदान के प्रमाण के रूप में संबंधित पीठासीन अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि मतदान 10 अगस्त को सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 4 बजे तक करवाया जाएगा. प्रधान, उपप्रधान एवं पंचायत सदस्य के पद की मतगणना 10 अगस्त को ही पंचायत मुख्यालयों पर और पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्य की मतगणना 12 अगस्त को खंड मुख्यालय पर सुबह 9:00 बजे होगी.
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