ऊनाः शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिया लाल आजाद की अदालत ने एक अहम फैसले में दविंद्र कुमार पुत्र रामदास निवासी भदसाली को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. हत्यारे पति को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
जिला न्यायवादी भीषम ठाकुर और उप जिला न्यायाधीश सोहन सिंह कौंडल ने बताया कि हरोली क्षेत्र के तहत गांव भदसाली के दविंद्र कुमार ने अपनी पत्नी को न केवल प्रताड़ित किया, बल्कि उसके मुंह में जबरन जहर डाल दिया.
बता दें कि मामला 5 जुलाई 2018 का है. जब कृष्णा देवी (मृतका) जोर-जोर से चिल्लाने लगी, इस पर स्थानीय वार्ड पंच वहां पर पहुंचे. उन्होंने पाया कि कृष्णा देवी की हालत काफी खराब है. उसे तत्काल क्षेत्रीय चिकित्सालय ऊना लाया गया.
कृष्णा देवी ने मेडिकल ऑफिसर, पुलिस जांच अधिकारी और वार्ड पंच की मौजूदगी में पुलिस को बयान दिए कि उसके पति ने न केवल उसके साथ मारपीट की बल्कि उसे जहर भी दे खिलाया है.
गंभीरावस्था को देखते हुए कृष्णा देवी को पीजीआई चंडीगढ़ भेज दिया गया. जहां, उसकी मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले में मृतका के पति दविंद्र कुमार के खिलाफ धारा 302 व 201 के तहत केस दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया.
अदालत ने सभी साक्ष्यों को देखने और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद पति को हत्यारा करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 6 महीने की कठोर कैद भुगतनी होगी. दोषी को धारा 201 के तहत 3 साल की कैद व 5000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.