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ऊना: डीसी ने जिला में अवैध रूप से चल रहे नशा निवारण केंद्रों की सूची तैयार करने के दिए निर्देश

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Published : Apr 16, 2021, 9:36 PM IST

डीआरडीए सभागार में हुई एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए राघव शर्मा ने कहा कि जिला में 27 नशा निवारण केंद्र स्वास्थ्य विभाग के साथ प्रोविजनल तौर पर पंजीकृत हैं. इन पंजीकृत नशा निवारण केंद्रों के अलावा अवैध रूप से चल रहे केंद्रों का पता लगाने के लिए उपमंडल स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में डीएसपी, बीएमओ और बीडीओ की कमेटियां बनेंगी, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी.

dc una instructed to prepare list of illegal drug addiction centre in district
डीसी ऊना ने की बैठक

ऊना: डीसी ऊना राघव शर्मा ने अवैध रूप से चल रहे नशा निवारण केंद्रों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं. नशा निवारण केंद्रों का पता लगाने के लिए राजस्व अधिकारियों और पंचायत सचिवों की सहायता भी ली जाएगी

डीसी ने की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता

डीआरडीए सभागार में हुई एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए राघव शर्मा ने कहा कि जिला में 27 नशा निवारण केंद्र स्वास्थ्य विभाग के साथ प्रोविजनल तौर पर पंजीकृत हैं. इन पंजीकृत नशा निवारण केंद्रों के अलावा अवैध रूप से चल रहे केंद्रों का पता लगाने के लिए उपमंडल स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में डीएसपी, बीएमओ और बीडीओ की कमेटियां बनेंगी, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी.

उपायुक्त ने कहा कि नशा निवारण केंद्र का मेंटल हेल्थकेयर एक्ट-2017 के तहत हिमाचल प्रदेश मेंटल हेल्थकेयर अथॉरिटी शिमला के साथ पंजीकरण अनिवार्य है. प्रोविजनल रुप से पंजीकृत केंद्रों को भी एक्ट के सभी मापदंड पूरे करने होंगे.

ये भी पढ़ें: देवभूमि के मंदिर पर कब्जाधारियों की बुरी नजर! रामगोपाल मंदिर की जमीन पर बना दी 'धक्का कॉलोनी'

ऊना: डीसी ऊना राघव शर्मा ने अवैध रूप से चल रहे नशा निवारण केंद्रों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं. नशा निवारण केंद्रों का पता लगाने के लिए राजस्व अधिकारियों और पंचायत सचिवों की सहायता भी ली जाएगी

डीसी ने की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता

डीआरडीए सभागार में हुई एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए राघव शर्मा ने कहा कि जिला में 27 नशा निवारण केंद्र स्वास्थ्य विभाग के साथ प्रोविजनल तौर पर पंजीकृत हैं. इन पंजीकृत नशा निवारण केंद्रों के अलावा अवैध रूप से चल रहे केंद्रों का पता लगाने के लिए उपमंडल स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में डीएसपी, बीएमओ और बीडीओ की कमेटियां बनेंगी, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी.

उपायुक्त ने कहा कि नशा निवारण केंद्र का मेंटल हेल्थकेयर एक्ट-2017 के तहत हिमाचल प्रदेश मेंटल हेल्थकेयर अथॉरिटी शिमला के साथ पंजीकरण अनिवार्य है. प्रोविजनल रुप से पंजीकृत केंद्रों को भी एक्ट के सभी मापदंड पूरे करने होंगे.

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