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कोरोना कर्फ्यू के दौरान नियमों की अवहेलना पर होगी सख्त कार्रवाई: डीसी - दूध और सब्जी की दुकानों के खुलने का समय

प्रदेश में आज से कोरोना कर्फ्यू लागू हो गया है. ऊना डीसी ने लोगों से सहयोग की अपील की है. उन्होंने बताया कि दवा की दुकानों तथा होटलों पर कर्फ्यू की पाबंदियां लागू नहीं होंगी. साथ ही ढाबे व रेस्त्रां में बैठकर खाना खाने पर प्रतिबंध रहेगा. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन किसी प्रकार के कर्फ्यू पास जारी नहीं करेगा, लेकिन अनावश्यक रूप से घूमने व प्रतिबंधित दुकान खोलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

dc una briefed about corona curfew
डीसी ऊना
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Published : May 7, 2021, 8:45 AM IST

ऊना: हिमाचल प्रदेश में आज से कोरोना कर्फ्यू लागू हो गया है. डीसी ऊना राघव शर्मा ने भी प्रेस वार्ता करते हुए जिला में लागू किए जा रहे तमाम नियमों और गाइडलाइंस के बारे में विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि आवश्यक वस्तुओं, कृषि, बागवानी, भवन निर्माण की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें जिले में बंद रहेंगी. 7 मई से 17 मई तक कर्फ्यू जिला भर में लागू रहेगा. 5 से अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर भी प्रतिबंध रहेगा. लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है.

सभी प्रकार के सामूहिक आयोजनों पर रोक

जिले में सभी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी एवं अन्य कई प्रकार के सामूहिक आयोजनों पर रोक रहेगी. अनुमति के आधार पर ही अंतिम संस्कार व शादी समारोह में 20 लोग ही एकत्र हो सकते हैं. डीसी ने कहा कि निजी या सरकारी बसों, निर्माण स्थलों, परियोजना स्थलों, कोविड टीकाकरण और परीक्षण स्थलों में सरकार द्वारा निर्धारित सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा. कर्मचारी घर से काम करेंगे और बिना अनुमति अपना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे.

एसओपी के तहत किन-किन जहग होगें काम, जानिए यहां

कर्फ्यू के दौरान जिला में आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त सरकारी व निजी कार्यालय बंद रहेंगे. पुलिस, स्वास्थ्य, बिजली, दूरसंचार, जल आपूर्ति, स्वच्छता आदि समेत सभी आवश्यक सेवाएं खुली रहेंगी. इनके अलावा सिनेमा हाल, मॉल, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, सभागार व अन्य संबंधित गतिविधियां बंद रहेंगी. शराब ठेके, बार आदि भी बंद रहेंगे. राघव शर्मा ने कहा कि नागरिक कार्य स्थलों, बागवानी, कृषि और अन्य परियोजना स्थलों पर एसओपी के तहत काम जारी रहेगा. सभी सरकारी और निजी परिवहन का 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन होगा.

दूध और सब्जी की दुकानों के खुलने का समय

औद्योगिक प्रतिष्ठान राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार काम करेंगे. इसके अतिरिक्त पोस्ट ऑफिस, बैंक, एटीएम, मीडियाकर्मी, पेट्रोल पंप व एलपीजी सप्लाई करने वालों को कर्फ्यू से छूट रहेगी. डीसी ने कहा कि सब्जी, फल व दूध की दुकानें सुबह 7 बजे से सांय 6 बजे तक खुल सकती हैं. इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी. जबकि सोमवार से शुक्रवार तक सब्जी, फल व दूध की दुकानें प्रातः 7 बजे से संध्या 6 बजे तथा उचित मूल्य की दुकानें व लोकमित्र केंद्र सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे.

ढाबे व रेस्त्रां में बैठकर खाना खाने पर प्रतिबंध

इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की दुकानें 17 मई तक पूर्ण रुप से बंद रहेंगी. राघव शर्मा ने कहा कि दवा की दुकानों तथा होटलों पर कर्फ्यू की पाबंदियां लागू नहीं होंगी. साथ ही ढाबे व रेस्त्रां में बैठकर खाना खाने पर प्रतिबंध रहेगा. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन किसी प्रकार के कर्फ्यू पास जारी नहीं करेगा, लेकिन अनावश्यक रूप से घूमने व प्रतिबंधित दुकान खोलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: बिलासपुर अस्पताल का प्रशासन हुआ सख्त, कोरोना निगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही मिलेगी एंट्री

ऊना: हिमाचल प्रदेश में आज से कोरोना कर्फ्यू लागू हो गया है. डीसी ऊना राघव शर्मा ने भी प्रेस वार्ता करते हुए जिला में लागू किए जा रहे तमाम नियमों और गाइडलाइंस के बारे में विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि आवश्यक वस्तुओं, कृषि, बागवानी, भवन निर्माण की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें जिले में बंद रहेंगी. 7 मई से 17 मई तक कर्फ्यू जिला भर में लागू रहेगा. 5 से अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर भी प्रतिबंध रहेगा. लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है.

सभी प्रकार के सामूहिक आयोजनों पर रोक

जिले में सभी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी एवं अन्य कई प्रकार के सामूहिक आयोजनों पर रोक रहेगी. अनुमति के आधार पर ही अंतिम संस्कार व शादी समारोह में 20 लोग ही एकत्र हो सकते हैं. डीसी ने कहा कि निजी या सरकारी बसों, निर्माण स्थलों, परियोजना स्थलों, कोविड टीकाकरण और परीक्षण स्थलों में सरकार द्वारा निर्धारित सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा. कर्मचारी घर से काम करेंगे और बिना अनुमति अपना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे.

एसओपी के तहत किन-किन जहग होगें काम, जानिए यहां

कर्फ्यू के दौरान जिला में आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त सरकारी व निजी कार्यालय बंद रहेंगे. पुलिस, स्वास्थ्य, बिजली, दूरसंचार, जल आपूर्ति, स्वच्छता आदि समेत सभी आवश्यक सेवाएं खुली रहेंगी. इनके अलावा सिनेमा हाल, मॉल, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, सभागार व अन्य संबंधित गतिविधियां बंद रहेंगी. शराब ठेके, बार आदि भी बंद रहेंगे. राघव शर्मा ने कहा कि नागरिक कार्य स्थलों, बागवानी, कृषि और अन्य परियोजना स्थलों पर एसओपी के तहत काम जारी रहेगा. सभी सरकारी और निजी परिवहन का 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन होगा.

दूध और सब्जी की दुकानों के खुलने का समय

औद्योगिक प्रतिष्ठान राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार काम करेंगे. इसके अतिरिक्त पोस्ट ऑफिस, बैंक, एटीएम, मीडियाकर्मी, पेट्रोल पंप व एलपीजी सप्लाई करने वालों को कर्फ्यू से छूट रहेगी. डीसी ने कहा कि सब्जी, फल व दूध की दुकानें सुबह 7 बजे से सांय 6 बजे तक खुल सकती हैं. इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी. जबकि सोमवार से शुक्रवार तक सब्जी, फल व दूध की दुकानें प्रातः 7 बजे से संध्या 6 बजे तथा उचित मूल्य की दुकानें व लोकमित्र केंद्र सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे.

ढाबे व रेस्त्रां में बैठकर खाना खाने पर प्रतिबंध

इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की दुकानें 17 मई तक पूर्ण रुप से बंद रहेंगी. राघव शर्मा ने कहा कि दवा की दुकानों तथा होटलों पर कर्फ्यू की पाबंदियां लागू नहीं होंगी. साथ ही ढाबे व रेस्त्रां में बैठकर खाना खाने पर प्रतिबंध रहेगा. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन किसी प्रकार के कर्फ्यू पास जारी नहीं करेगा, लेकिन अनावश्यक रूप से घूमने व प्रतिबंधित दुकान खोलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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