सोलन: जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सोलन द्वारा शुक्रवार को सोलन विकास खण्ड की ग्राम पंचायत भोजनगर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया (Legal literacy camp in Bhojnagar) गया. इस शिविर में अतिरिक्त न्यायिक दण्डाधिकारी एवं सचिव अंशु चौधरी ने उपस्थित लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि सोलन में कानूनी साक्षरता शिविर का उद्देश्य आम लोगों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाना एवं उन्हें विभिन्न कानूनों की जानकारी प्रदान करना है.
उन्होंने बताया कि ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो वह भी निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं. इसके अतिरिक्त सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध करवाना, पात्र व्यक्ति को वकीलों के पैनल में से वकील चुनने की सुविधा देना, न्याय शुल्क देना, टाइपिंग और याचिकाओं तथा दस्तावेजों को तैयार करने में होने वाला खर्च उठाना जैसी सुविधाओं के अलावा गवाहों को बुलाने पर होने वाला खर्च, मुकद्दमों से संबंधित अन्य खर्च देना शामिल है.
उन्होंने बताया कि लोगों को आर्थिक तंगी के कारण न्याय से वंचित न रहना पड़े इसके लिए निशुल्क कानूनी सहायता (Free Legal Help) का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए हर न्यायालय में फ्रंट ऑफिस खोले गए हैं. उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि आपस में निपटाए जाने वाले मामलों को न्यायालय में लाने के स्थान पर स्वयं या पंचायत स्तर पर मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए.
उन्होंने बताया कि मध्यस्थता केन्द्रों में विभिन्न मामले दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखकर ही सुलझाए जाते हैं. वहीं, अधिवक्ता शरत बाली ने शिविर में लोगों को चेक बाउन्स तथा मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम के अलावा जमीन जायदाद से सम्बन्धित मामलों में कानूनी जानकारी प्रदान की. उन्होंने इस अवसर पर लोगों को मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की विस्तृत जानकारी भी प्रदान की.
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