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COVID-19: कर्फ्यू के दौरान सोलन में इस समय तक कर सकेंगे खरीददारी - corona news solan

सोलन में किराना, दूध, ब्रेड, फल, सब्जी, मीट, मछली, अन्य बिना पके खाद्य पदार्थ तथा पशु चारा एवं कीटनाशक का विक्रय कर रही दुकानें अब सुबह 8 बजे से दिन में 11 बजे तक खुली रहेंगी.

curfew timining changed in solan
कर्फ्यू के दौरान सोलन में इस समय तक कर सकेंगे खरीरदारी
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Published : Mar 27, 2020, 9:24 PM IST

सोलनः कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए जिले में लगे कर्फ्यू में ढील के समय में बदलाव हुआ है. जिले में किराना, दूध, ब्रेड, फल, सब्जी, मीट, मछली, अन्य बिना पके खाद्य पदार्थ तथा पशु चारा एवं कीटनाशक का विक्रय कर रही दुकानें अब सुबह 8 बजे से दिन में 11 बजे तक खुली रहेंगी.

जिला प्रशासन द्वारा तय समयसारिणी में लोग आवश्यक सामान खरीद पाएंगे. इसके अलावा अब दवा की दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक खोलने के आदेश जारी किए हैं, ताकि लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े.

आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि इस समयावधि में भी घरों से बाहर किसी भी स्थान पर पांच या इससे अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे. इस अवधि में लोग केवल अपने आवास से आवश्यक खरीददारी करने या आवश्यक सेवाओं तक एवं वापिस आवास ही आ-जा सकते हैं.

एक परिवार और आवास से एक ही व्यक्ति को समीम की दुकान से आवश्यक वस्तुएं क्रय करने की अनुमति होगी. वाहनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा. इस अवधि में सभी को 'सोशल डिस्टेंसिंग' प्रक्रिया का पालन करना होगा.

वहीं, एपीएमसी की सोलन व नालागढ़ स्थित सब्जी मंडियां अब सुबह सात बजे से 11 बजे तक कार्य करेंगी. ये आदेश 27 मार्च, 2020 की शाम पांच बजे से प्रभावी हैं.

ये भी पढ़ेंः बड़ी खबर: टांडा मेडिकल कॉलेज में इलाज के बाद कोरोना मरीज की रिपोर्ट आई नेगेटिव

सोलनः कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए जिले में लगे कर्फ्यू में ढील के समय में बदलाव हुआ है. जिले में किराना, दूध, ब्रेड, फल, सब्जी, मीट, मछली, अन्य बिना पके खाद्य पदार्थ तथा पशु चारा एवं कीटनाशक का विक्रय कर रही दुकानें अब सुबह 8 बजे से दिन में 11 बजे तक खुली रहेंगी.

जिला प्रशासन द्वारा तय समयसारिणी में लोग आवश्यक सामान खरीद पाएंगे. इसके अलावा अब दवा की दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक खोलने के आदेश जारी किए हैं, ताकि लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े.

आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि इस समयावधि में भी घरों से बाहर किसी भी स्थान पर पांच या इससे अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे. इस अवधि में लोग केवल अपने आवास से आवश्यक खरीददारी करने या आवश्यक सेवाओं तक एवं वापिस आवास ही आ-जा सकते हैं.

एक परिवार और आवास से एक ही व्यक्ति को समीम की दुकान से आवश्यक वस्तुएं क्रय करने की अनुमति होगी. वाहनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा. इस अवधि में सभी को 'सोशल डिस्टेंसिंग' प्रक्रिया का पालन करना होगा.

वहीं, एपीएमसी की सोलन व नालागढ़ स्थित सब्जी मंडियां अब सुबह सात बजे से 11 बजे तक कार्य करेंगी. ये आदेश 27 मार्च, 2020 की शाम पांच बजे से प्रभावी हैं.

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