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कर्फ्यू ढील में बदलाव, सोलन में अब इस समय खुलेंगी दुकानें - curfew relaxation in solan

लॉकडाउन के तीसरे चरण में कई तरह के बदलाव किए गए हैं. दुकानों को खोलने की समय अवधि भी बढ़ाई गई है. जिसके बाद जिला दंडाधिकारी केसी चमन ने कोविड-19 के दृष्टिगत 03 मई, 2020 को जारी आदेशों में जनहित को ध्यान में रखते हुए आवश्यक संशोधन किया है.

Time period changes, DC issued orders
कर्फ्यू ढील में हुआ बदलाव, सोलन में अब इस समय खुलेगी दुकाने डीसी ने जारी किए आदेश
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Published : May 5, 2020, 8:58 PM IST

Updated : May 19, 2020, 11:44 AM IST

सोलन: कोविड-19 के चलते देश में लॉकडाउन को दो हफ्तों के लिए बढ़ाया गया है. लॉकडाउन के तीसरे चरण में कई तरह के बदलाव किए गए हैं. दुकानों को खोलने की समय अवधि भी बढ़ाई गई है. जिसके बाद जिला दंडाधिकारी केसी चमन ने कोविड-19 के दृष्टिगत 03 मई, 2020 को जारी आदेशों में जनहित को ध्यान में रखते हुए आवश्यक संशोधन किया है.

संशोधित आदेशों के अनुसार अब सोलन जिला में कर्फ्यू ढील का समय सुबह 9:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक किया गया है. जिला में अब विक्रेताओं को आवश्यक वस्तुओं एवं उत्पादों की आपूर्ति भी सुबह 7:00 बजे से सुबह 9:00 बजे के बीच की जाएगी.

संशोधित आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों व शॉपिंग मॉल को छोड़कर अन्य सभी दुकानें सोमवार से शनिवार तक सुबह 09:00 बजे से दोपहर में 2 बजे के मध्य खोली जा सकेंगी. जिला के सभी नगर परिषद, कैंट बोर्ड और नगर पंचायत क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों के उत्पाद एवं वस्तुएं बेचने वाली दुकानों के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि ऐसी सभी दुकानों के खुलने का दिन दुकान में अधिक मात्रा में उपलब्ध उत्पाद के आधार पर निर्धारित होगा.

सोलन: कोविड-19 के चलते देश में लॉकडाउन को दो हफ्तों के लिए बढ़ाया गया है. लॉकडाउन के तीसरे चरण में कई तरह के बदलाव किए गए हैं. दुकानों को खोलने की समय अवधि भी बढ़ाई गई है. जिसके बाद जिला दंडाधिकारी केसी चमन ने कोविड-19 के दृष्टिगत 03 मई, 2020 को जारी आदेशों में जनहित को ध्यान में रखते हुए आवश्यक संशोधन किया है.

संशोधित आदेशों के अनुसार अब सोलन जिला में कर्फ्यू ढील का समय सुबह 9:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक किया गया है. जिला में अब विक्रेताओं को आवश्यक वस्तुओं एवं उत्पादों की आपूर्ति भी सुबह 7:00 बजे से सुबह 9:00 बजे के बीच की जाएगी.

संशोधित आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों व शॉपिंग मॉल को छोड़कर अन्य सभी दुकानें सोमवार से शनिवार तक सुबह 09:00 बजे से दोपहर में 2 बजे के मध्य खोली जा सकेंगी. जिला के सभी नगर परिषद, कैंट बोर्ड और नगर पंचायत क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों के उत्पाद एवं वस्तुएं बेचने वाली दुकानों के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि ऐसी सभी दुकानों के खुलने का दिन दुकान में अधिक मात्रा में उपलब्ध उत्पाद के आधार पर निर्धारित होगा.

Last Updated : May 19, 2020, 11:44 AM IST
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